"ज़िला न्यायालय (भारत)": अवतरणों में अंतर
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*[http://hindi.webdunia.com/samayik/samvidhan/part_6_lession_6.htm अधीनस्थ न्यायालय] |
*[https://web.archive.org/web/20130904114440/http://hindi.webdunia.com/samayik/samvidhan/part_6_lession_6.htm अधीनस्थ न्यायालय] |
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[[श्रेणी:भारत के न्यायालय]] |
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21:31, 14 जून 2020 का अवतरण
भारत में जिला स्तर पर न्याय देने के लिए निर्मित न्यायालय जिला न्यायालय कहलाते हैं। ये न्यायालय एक जिला या कई जिलों के लोगों के लिए होते हैं जो जनसंख्या तथा मुकद्दमों की संख्या को देखते हुए तय की जाती है। ये न्यायालय उस प्रदेश के high court के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करते हैं। जिला न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को सम्बन्धित उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी बिना उसका कारण बताएं नहीं की जा सकती है। गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को विधिवेत्ता से परामर्श लेने की छूट होगी और उसे 24 घण्टे के अन्दर उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा।
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