"संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार-विरोधी अभिसमय": अवतरणों में अंतर
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==इन्हें भी देखें== |
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*[[अन्तरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार-निरोधी दिवस]] |
*[[अन्तरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस|अन्तरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार-निरोधी दिवस]] |
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==बाहरी कड़ियाँ== |
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पूरा नाम:
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प्रारूपण | 31 October 2003 |
हस्ताक्षरित | 9 December 2003 |
स्थान | Mérida and New York |
प्रवर्तित | 14 December 2005 |
शर्तें | 30 ratifications |
हर्ताक्षरकर्तागण | 140 |
भागीदार पक्ष | 186 |
निक्षेपागार | Secretary-General of the United Nations |
भाषाएँ | Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish |
संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार-विरोधी अभिसमय या भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र की सन्धि (United Nations Convention against Corruption) एक बहुपक्षीय सन्धि है जिस पर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश सन २००३ में सहमत हुए थे। यह विश्व की अकेली भ्रष्टाचार-विरोधी सन्धि है जो विधिसम्मत है।[1] इस सन्धि के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सभी सदस्य देशों से अपेक्षा करता है कि वे भ्रष्टाचार-निरोधी विभिन्न उपायों को लागू करें जो मुख्यतः पाँच क्षेत्रों पर केन्द्रित है- भ्रष्टाचार से बचाव, कानून बनाना और लागू करना, इस क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय सहयोग, पूंजी की वसूली, तकनीकी सहायता एवं सूचना का आदान-प्रदान। [2]
सन्दर्भ
- ↑ "Convention against Corruption". www.unodc.org. अभिगमन तिथि 2019-02-12.
- ↑ "UNODC and Corruption". unodc.org. United Nations Office on Drugs and Crime. अभिगमन तिथि 17 February 2017.