"तमिलनाडु के हिन्दी भाषा विरोधी आन्दोलन": अवतरणों में अंतर

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[[तमिलनाडु]] में हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था उसको '''तमिलनाडु का हिन्दी भाषा विरोधी आन्दोलन''' नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु का प्रथम हिन्दी भाषा विरोधी आन्दोलन उस ज़माने के [[मद्रास प्रान्त]] में सं १९३७ ई में हुआ।
[[तमिलनाडु]] में हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था उसको '''तमिलनाडु का हिन्दी भाषा विरोधी आन्दोलन''' नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु का प्रथम हिन्दी भाषा विरोधी आन्दोलन उस ज़माने के [[मद्रास प्रान्त]] में सं १९३७ ई में हुआ।

तमिलनाडु के विरोधी हिंदी लगाव आंदोलन स्वतंत्रता के बाद पूर्व और बाद के दोनों समय के दौरान भारतीय राज्य तमिलनाडु (पूर्व में मद्रास राज्य और मद्रास प्रेसीडेंसी का हिस्सा) में हुए आंदोलनों की एक श्रृंखला थी। आंदोलन में राज्य में हिंदी की आधिकारिक स्थिति से संबंधित तमिलनाडु में कई बड़े पैमाने पर विरोध, दंगों, छात्र और राजनीतिक आंदोलन शामिल थे।

पहला राज-विरोधी लगाव आंदोलन 1937 में शुरू किया गया था, मद्रास प्रेसीडेंसी के स्कूलों में हिंदी की अनिवार्य शिक्षा शुरू करने के विरोध में सी। राजगोपालाचारी (राजाजी) की अगुआई वाली पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने। इस कदम का तुरंत ई. वी. रामसामी (पेरियार) और विपक्षी न्यायमूर्ति पार्टी (बाद में द्रविड़ कझागम) द्वारा विरोध किया गया था। तीन साल तक चलने वाला आंदोलन बहुमुखी था और इसमें उत्सव, सम्मेलन, मार्च, पिकिंग और विरोध शामिल थे। सरकार ने दो विरोधियों की मौत और महिलाओं और बच्चों सहित 1,198 लोगों की गिरफ्तारी के परिणामस्वरूप एक क्रैकडाउन का जवाब दिया। फरवरी 1940 में कांग्रेस सरकार के इस्तीफे के बाद 1939 में अनिवार्य हिंदी शिक्षा को मद्रास लॉर्ड एर्स्किन के ब्रिटिश गवर्नर ने बाद में वापस ले लिया था।

भारतीय गणराज्य के लिए आधिकारिक भाषा को अपनाना यूनाइटेड किंगडम से भारत की आजादी के बाद भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान एक गर्म बहस का मुद्दा था। एक संपूर्ण और विभाजक बहस के बाद, हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था, जिसमें अंग्रेजी पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए एक सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में जारी रही थी, जिसके बाद हिंदी एकमात्र आधिकारिक भाषा बन जाएगी। नया संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। 1965 के बाद हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कई गैर-हिंदी भारतीय राज्यों को स्वीकार्य नहीं था, जो अंग्रेजी का निरंतर उपयोग चाहते थे। द्रविड़ मुंत्र्रा कझागम (द्रमुक), द्रविड़ कज़ागम के वंशज, ने विपक्ष को हिंदी का नेतृत्व किया। अपने डर को दूर करने के लिए, प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में अंग्रेजी के निरंतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए 1963 में आधिकारिक भाषा अधिनियम अधिनियमित किया। अधिनियम के पाठ ने द्रमुक को संतुष्ट नहीं किया और उनके संदेह में वृद्धि की कि उनके आश्वासन भविष्य के प्रशासन द्वारा सम्मानित नहीं किए जा सकते हैं ।

एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी में स्विच करने के दिन (26 जनवरी 1965) के रूप में, हिंदी छात्रों ने कॉलेज के छात्रों से बढ़ते समर्थन के साथ मद्रास राज्य में गति प्राप्त की। 25 जनवरी को दक्षिणी शहर मदुरै में एक पूर्ण पैमाने पर दंगा हुआ, जो आंदोलन करने वाले छात्रों और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के बीच एक मामूली विचलन से उड़ा। दंगों में पूरे मद्रास राज्य में फैल गया, अगले दो महीनों तक निरंतर जारी रहा, और हिंसा, आग लगने, लूटपाट, पुलिस गोलीबारी और लाठी आरोपों के कृत्यों से चिह्नित किया गया। मद्रास राज्य की कांग्रेस सरकार ने आंदोलन को खत्म करने के लिए अर्धसैनिक बलों में बुलाया; उनकी भागीदारी के परिणामस्वरूप दो पुलिसकर्मियों सहित लगभग सत्तर व्यक्तियों (आधिकारिक अनुमानों से) की मौत हुई। स्थिति को शांत करने के लिए, भारतीय प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने आश्वासन दिया कि जब तक गैर-हिंदी भाषी राज्य चाहते थे तब तक अंग्रेजी आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग जारी रहेगी। छात्र आंदोलन के रूप में शास्त्री के आश्वासन के बाद दंगों में कमी आई।

1965 के आंदोलनों ने राज्य में प्रमुख राजनीतिक परिवर्तन किए। द्रमुक ने 1967 के विधानसभा चुनाव जीते और कांग्रेस पार्टी तब से राज्य में सत्ता को फिर से हासिल करने में कामयाब रही। अंततः 1967 में आधिकारिक भाषाओं के रूप में हिंदी और अंग्रेजी के अनिश्चित उपयोग की गारंटी देने के लिए इंदिरा गांधी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस सरकार द्वारा आधिकारिक भाषा अधिनियम में संशोधन किया गया था। इसने भारतीय गणराज्य के वर्तमान "आभासी अनिश्चितकालीन नीति" को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया। 1968 और 1986 में दो समान (लेकिन छोटे) आंदोलन भी थे, जिनमें सफलता की विभिन्न डिग्री थीं।

'''<big>पृष्ठभूमि</big>'''

''मुख्य लेख: भारत की भाषाएं''

भारत गणराज्य में सैकड़ों भाषाएं हैं। ब्रिटिश राज के दौरान, अंग्रेजी आधिकारिक भाषा थी। जब 20 वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में तेजी आई, तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विभिन्न भाषाई समूहों को एकजुट करने के लिए हिंदुस्तान को एक आम भाषा बनाने के प्रयास किए गए। 1918 की शुरुआत में, महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा (दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार के लिए संस्थान) की स्थापना की। 1925 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी कार्यवाही करने के लिए अंग्रेजी से हिंदुस्तान की ओर रुख किया। गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों हिंदुस्तान के समर्थक थे और कांग्रेस भारत के गैर-हिंदी भाषी प्रांतों में हिंदुस्तान की शिक्षा का प्रचार करना चाहता था। हिंदुस्तान या हिंदी को आम भाषा बनाने का विचार पेरियार को स्वीकार्य नहीं था, जिन्होंने इसे उत्तर भारतीयों के अधीन तमिलों को अधीन बनाने के प्रयास के रूप में देखा।

मद्रास प्रेसिडेंसी में 1937 के चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीता। 14 जुलाई 1937 को राजाजी मुख्यमंत्री बने। वह दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार करने के समर्थक थे। 11 अगस्त 1 9 37 को, [8] सत्ता में आने के एक महीने के भीतर, उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करके माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी भाषा शिक्षण शुरू करने के अपने इरादे की घोषणा की। 21 अप्रैल 1938 को, उन्होंने प्रेसीडेंसी में 125 माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी अनिवार्य शिक्षा को एक सरकारी आदेश (जीओ) जारी किया। पेरियार और विपक्षी न्यायमूर्ति पार्टी के नेतृत्व में ए टी पनेरसेल्वम ने तुरंत इस कदम का विरोध किया। उन्होंने राजाजी और हिंदी के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध शुरू किया।

आंदोलन का समर्थन पेरियार के आत्म-सम्मान आंदोलन और न्यायमूर्ति पार्टी ने किया था। इसे तमिल विद्वानों का समर्थन भी मिला जैसे मारिममालाई आदिगल, सोमासुंदर भारती, के। अपदुराई, मुदियारसन और इलक्कुवनार। दिसंबर 1937 में, तमिल सैविता विद्वान वेल्लूर में शिव सिंधंध महा समाज सम्मेलन में हिंदी शिक्षण के विरोध में घोषणा करने वाले पहले व्यक्ति थे। बड़ी संख्या में आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया। मोवलुर राममिर्थम, नारायणी, वा। बा। थमाराइकानी, मुन्नगर अज़गियार, डॉ धर्मपाल, मलेर मुगाथम्माययार, पट्टममल और सेठममल कुछ ऐसी महिलाएं थीं जिन्हें आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किया गया था। 13 नवंबर 1938 को, तमिलनाडु महिला सम्मेलन को आंदोलन के लिए महिलाओं के समर्थन का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया था। आंदोलन को ब्राह्मण विरोधी भावनाओं के रूप में चिह्नित किया गया था क्योंकि प्रदर्शनकारियों का मानना ​​था कि ब्राह्मण तमिल पर हिंदी और संस्कृत लगाने का प्रयास कर रहे थे। आंदोलन के सामान्य विरोधी ब्राह्मणवाद के बावजूद, कंच राजगोपालाचारी जैसे कुछ ब्राह्मणों ने भी आंदोलन में भाग लिया। मद्रास प्रेसीडेंसी में तमिल भाषी मुसलमानों ने आंदोलन का समर्थन किया (उर्दू बोलने वाले मुसलमानों के विपरीत, जिन्होंने हिंदी के प्रचार का समर्थन किया)। आंदोलन को उत्सवों द्वारा चिह्नित किया गया था, विरोध मार्च, प्रक्रियाएं, हिंदी और सरकारी कार्यालयों को पढ़ाने वाले स्कूलों की पिक्चरिंग, हिंदी-हिंदी सम्मेलन, हिंदी विरोधी हिंदी का निरीक्षण (1 जुलाई और 3 दिसंबर 1938) और काले ध्वज प्रदर्शन। यह प्रेसीडेंसी के तमिल भाषी जिलों—रामनद, तिरुनेलवेली, सालेम, तंजौर और उत्तरी आर्कोट में सक्रिय था। आंदोलन के दौरान, दो प्रदर्शनकारियों- नटराजन और थलमुथू—पुलिस हिरासत में अपनी जान गंवा दी।

पेरियार ई. वी. रामसामी के आवधिक कुडियारसु के सामने वाले पृष्ठ (3 सितंबर 1939)। शीर्षक "विज्गा इंडी" पढ़ता है (हिंदी के साथ नीचे)

सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को हिंदी मुद्दे पर बांटा गया था। जबकि राजाजी और उनके समर्थक अपनी स्थिति में फंस गए, सैथीमुर्ती और सर्ववेली राधाकृष्णन इसके खिलाफ थे। वे चाहते थे कि राजाजी हिंदी को वैकल्पिक बनाने के लिए या माता-पिता को हिंदी कक्षाओं से अपने बच्चों को रोकने की अनुमति देने के लिए एक विवेक खंड प्रदान करें। लेकिन राजाजी अपने रुख में दृढ़ थे। आंदोलन के लिए पुलिस प्रतिक्रिया 1939 में प्रगतिशील क्रूर हो गई। आंदोलन के दौरान कुल 1,198 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से 1,179 दोषी पाए गए (उनमें से 73 जेल महिलाएं थीं और 32 बच्चे अपनी मां के साथ जेल में थे)। पेरियार को 1,000 रुपये जुर्माना लगाया गया था और "महिलाओं को कानून की अवज्ञा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सख्त कारावास की सजा सुनाई गई थी" (22 मई 1939 को मेडिकल ग्राउंड का हवाला देते हुए छह महीने के भीतर उन्हें रिहा कर दिया गया था) और अन्नादुराई को चार महीने तक जेल भेजा गया था। 7 जून 1939 को, आंदोलनों में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किए गए सभी को स्पष्टीकरण के बिना जारी किया गया था। राजाजी ने आंदोलनियों का मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान की बैठकें भी आयोजित कीं। 2 9 अक्टूबर 1939 को, कांग्रेस सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी का विरोध करने से इस्तीफा दे दिया, और मद्रास प्रांतीय सरकार को गवर्नर के शासन के तहत रखा गया था। 31 अक्टूबर को, पेरियार ने आंदोलन को निलंबित कर दिया और राज्यपाल से अनिवार्य हिंदी आदेश वापस लेने को कहा। 21 फरवरी 1940 को, गवर्नर एर्स्किन ने एक प्रेस कम्युनिकेशंस को अनिवार्य हिंदी शिक्षण वापस लेने और इसे वैकल्पिक बनाने के लिए जारी किया।

'''<big>1946-50 के आंदोलन</big>'''

1946-50 के दौरान द्रविड़ कझागम (डीके) और पेरियार ने हिंदी के खिलाफ छेड़छाड़ की। जब भी सरकार ने स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य भाषा के रूप में पेश किया, तो हिंदी विरोधी विरोध हुआ और इस कदम को रोकने में सफल रहा। [31] इस अवधि में सबसे बड़ा विरोधी हिंदी लगाव आंदोलन 1948-50 में हुआ था। भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार से स्कूलों में हिंदी अनिवार्य बनाने के लिए सभी राज्यों से आग्रह किया। ओमंदुर रामसामी रेड्डीर के तहत मद्रास प्रेसीडेंसी की कांग्रेस सरकार ने 1 948-49 शैक्षणिक वर्ष से हिंदी अनिवार्य बना दिया। छात्रों को उच्च वर्गों में पदोन्नति के लिए हिंदी में न्यूनतम अंक योग्यता भी पेश की गई। पेरियार ने एक बार फिर एक हिंदी विरोधी आंदोलन शुरू किया। 1948 आंदोलन को पूर्व कांग्रेस राष्ट्रवादियों जैसे एम पी शिवग्नानम और थिरू द्वारा समर्थित किया गया था। Vi। का, जिन्होंने अपनी पूर्व समर्थक हिंदी नीतियों को याद किया था। 17 जुलाई को, डीके ने अनिवार्य हिंदी शिक्षण का विरोध करने के लिए एक अखिल पार्टी विरोधी हिंदी सम्मेलन बुलाई। 1938–40 के आंदोलन के रूप में, इस आंदोलन को हमलों, काले ध्वज प्रदर्शन और हिंदी विरोधी प्रक्रियाओं द्वारा भी चिह्नित किया गया था। जब राजाजी (तब भारत के गवर्नर जनरल) ने 23 अगस्त को मद्रास का दौरा किया, डीके ने अपनी यात्रा के खिलाफ एक काले झंडा प्रदर्शन का विरोध किया। 27 अगस्त को पेरियार और अन्नदुराई को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने हिंदी पर अपनी स्थिति नहीं बदली और आंदोलन जारी रहा। 18 दिसंबर को पेरियार और अन्य डीके नेताओं को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार और आंदोलनियों के बीच एक समझौता किया गया था। सरकार ने आंदोलनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई बंद कर दी और उन्होंने 26 दिसंबर 1948 को आंदोलन को छोड़ दिया। आखिरकार, सरकार ने 1950–51 के शैक्षिक वर्ष से हिंदी शिक्षण वैकल्पिक बना दिया। जो छात्र हिंदी सीखना नहीं चाहते थे उन्हें हिंदी कक्षाओं के दौरान अन्य स्कूल गतिविधियों में भाग लेने की इजाजत थी।

'''<big>आधिकारिक भाषाएं और भारतीय संविधान</big>'''

''(यह भी देखें: भारत के संविधान के सत्रहवीं भाग)''

भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को एक संविधान तैयार करने के लिए की गई थी जब भारत स्वतंत्र हो गया था। संविधान सभा में भाषा मुद्दे पर भयंकर बहस देखी गई। एक राष्ट्रीय भाषा को अपनाने, जिस भाषा में संविधान में लिखा जाना था और जिस भाषा में संविधान सभा की कार्यवाही आयोजित की गई थी, वह संविधान के निर्माताओं द्वारा बहस मुख्य भाषाई प्रश्न थे। एक तरफ "हिंदी भाषी प्रांतों" के सदस्य थे जैसे अलगु राय शास्त्री, आर.वी. धुलेकर, बालकृष्ण शर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, (संयुक्त प्रांतों के सभी), बाबुनाथ गुप्ता (बिहार), हरि विनायक पटस्कर (बॉम्बे) और रवि शंकर शुक्ला, सेठ गोविंद दास (केंद्रीय प्रांत और बेरार)। उन्होंने बड़ी संख्या में समर्थक हिंदी संशोधन किए और हिंदी को एकमात्र राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाने के लिए तर्क दिया। 10 दिसंबर 1946 को धुलेकर ने घोषित किया कि "जो लोग हिंदुस्तान को नहीं जानते हैं उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो लोग सदन में भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए उपस्थित हैं और हिंदुस्तान को नहीं जानते वे इस असेंबली के सदस्य नहीं हैं। उनके पास बेहतर छुट्टी थी। "

भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता देने के पक्ष में संविधान सभा के सदस्यों को आगे दो शिविरों में बांटा गया था: हिंदी गुट में टंडन, रविशंकर शुक्ला, गोविंद दास, सम्पूरनंद और के एम मुंशी शामिल थे; और जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रतिनिधित्व हिंदुस्तान गुट। दक्षिण भारत के कुछ संविधान सभा सदस्यों जैसे टीटी कृष्णमचारी, जी दुर्गबाई, टीए रामलिंगम चेतेयार, एनजी रंगा, एन गोपालस्वामी अयंगार (सभी "मद्रास" से संबंधित) और एसवी कृष्णमूर्ति राव ( मैसूर)। इस विरोधी हिंदी ब्लॉक ने "आधिकारिक" भाषा के रूप में "बनाए रखने" अंग्रेजी का पक्ष लिया। कृष्णमचारी के निम्नलिखित घोषणा में उनके विचार प्रतिबिंबित हुए:

हमने अतीत में अंग्रेजी भाषा को नापसंद किया था। मैंने इसे नापसंद किया क्योंकि मुझे शेक्सपियर और मिल्टन सीखने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके लिए मुझे कोई स्वाद नहीं था। अगर हमें हिंदी सीखने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो शायद मैं अपनी उम्र के कारण इसे सीखने में सक्षम नहीं हूं, और शायद मैं आपके द्वारा किए गए बाधा की वजह से ऐसा करने को तैयार नहीं हूं। इस प्रकार की असहिष्णुता हमें डरती है कि जिस मजबूत केंद्र की हमें आवश्यकता है, एक मजबूत केंद्र जो आवश्यक है, इसका अर्थ यह भी होगा कि केंद्र में भाषा नहीं बोलने वाले लोगों का दासता। मैं, सर, दक्षिण के लोगों की तरफ से एक चेतावनी व्यक्त करता हूं क्योंकि दक्षिण भारत में पहले से ही तत्व हैं जो अलगाव चाहते हैं ... और यू.पी. में मेरे सम्मानित मित्र। अधिकतम संभव सीमा तक "हिंदी शाहीवाद" के अपने विचार को फटकारकर किसी भी तरह से हमारी सहायता न करें। इसलिए, यह पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में मेरे दोस्तों पर निर्भर है; हिंदी-भारत होने पर उनके ऊपर निर्भर है। पसंद उनका है।

बहस के तीन साल बाद, विधानसभा 1949 के अंत में एक समझौता हुआ। इसे मुंशी-अयंगार सूत्र (केएम मुंशी और गोपालस्वामी अयंगार के बाद) कहा जाता था और इसने सभी समूहों की मांगों के बीच संतुलन को मारा। [42] [43] इस समझौते के अनुसार भारतीय संविधान के भाग XVII का मसौदा तैयार किया गया था। इसमें "राष्ट्रीय भाषा" का कोई उल्लेख नहीं था। इसके बजाय, यह संघ की केवल "आधिकारिक भाषा" परिभाषित करता है:

देवनागरी लिपि में हिंदी भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा होगी। पंद्रह वर्षों तक, अंग्रेजी का उपयोग सभी आधिकारिक उद्देश्यों (अनुच्छेद 343) के लिए भी किया जाएगा। हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में प्रचारित करने और अंग्रेजी के उपयोग को समाप्त करने के तरीकों की सिफारिश करने के लिए पांच साल बाद एक भाषा आयोग बुलाया जा सकता है (अनुच्छेद 344)। राज्यों और राज्यों और संघ के बीच आधिकारिक संचार संघ की आधिकारिक भाषा (अनुच्छेद 345) में होगा। अंग्रेजी सभी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाएगी—अदालत की कार्यवाही, बिल, कानून, नियम और अन्य नियमों (अनुच्छेद 348) में। संघ हिंदी के अनुच्छेद और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कर्तव्य था (अनुच्छेद 351)।

''भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अपनाया गया।''

'''<big>भाषा आयोग</big>'''

हिंदी के साथ आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को गोद लेने के लिए जनसंघ के संस्थापक सैयामा प्रसाद मुखर्जी जैसे समर्थक हिंदी राजनेताओं ने भारी आलोचना की, जिन्होंने मांग की कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को संविधान अपनाया जाने के तुरंत बाद, आधिकारिक उपयोग के लिए हिंदी प्रचार करने के प्रयास किए गए। 1952 में, शिक्षा मंत्रालय ने एक स्वैच्छिक हिंदी शिक्षण योजना शुरू की। 27 मई 1952 को, न्यायिक नियुक्तियों के लिए वारंटों में हिंदी का उपयोग शुरू किया गया था। 1955 में, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के लिए घर में हिंदी प्रशिक्षण शुरू किया गया था। 3 दिसंबर 1955 को, सरकार ने "संघ के विशिष्ट उद्देश्यों" के लिए हिंदी (अंग्रेज़ी के साथ) का उपयोग करना शुरू किया। जैसा कि अनुच्छेद 343 द्वारा प्रदान किया गया था, नेहरू ने 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में पहला आधिकारिक भाषा आयोग नियुक्त किया था। आयोग ने 31 जुलाई 1956 को अपनी रिपोर्ट दे दी। अंततः हिंदी के साथ अंग्रेजी को बदलने के लिए कई कदमों की सिफारिश की गई (रिपोर्ट दो सदस्यों से पंजीकृत "असंतोष नोट"—मद्रास राज्य के पी सुब्बारायण और पश्चिम बंगाल से सुनीता कुमार चटर्जी )। खेर आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए सितंबर 1957 में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में आधिकारिक भाषा पर संसदीय समिति गठित की गई थी। दो साल के विचार-विमर्श के बाद, पंत समिति ने 8 फरवरी 1959 को राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। इसने सिफारिश की कि हिंदी को सहायक के रूप में अंग्रेजी के साथ प्राथमिक आधिकारिक भाषा दी जानी चाहिए। खेर आयोग और पंत समिति की सिफारिशों को फ्रैंक एंथनी और पी। सुब्बारायण जैसे स्वयं वर्णित "गैर-हिंदी" राजनेताओं ने निंदा और विरोध किया था। 1956 में आयोजित एक सम्मेलन में तेलुगू अकादमी ने अंग्रेजी से हिंदी में स्विच का विरोध किया। राजाजी, जो एक बार हिंदी के एक समर्थक समर्थक थे, ने अखिल भारतीय भाषा सम्मेलन का आयोजन किया (तमिल, मलयालम, तेलुगू, असमिया, उडिया, मराठी, कन्नड़ और बंगाली भाषाओं) 8 मार्च 1958 को स्विच का विरोध करने के लिए, [घोषणा] [हिंदी] गैर हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए हिंदी जितना विदेशी है, अंग्रेजी हिंदी के नायकों के लिए है। "

चूंकि हिंदी का विरोध मजबूत हो गया, नेहरू ने "गैर हिंदी वक्ताओं" की चिंताओं को आश्वस्त करने की कोशिश की। आठवीं अनुसूची में अंग्रेजी शामिल करने के लिए एंथनी द्वारा पेश किए गए बिल पर संसदीय बहस में बोलते हुए नेहरू ने उन्हें आश्वासन दिया (7 अगस्त 1959 को):

मैं भी दो चीजों पर विश्वास करता हूँ। जैसा कि मैंने अभी कहा था, वहां कोई लगाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, अनिश्चित अवधि के लिए - मुझे नहीं पता कि मुझे कितना समय चाहिए - मेरे पास एक सहयोगी, अतिरिक्त भाषा के रूप में अंग्रेजी होगी जिसका उपयोग सुविधाओं और सभी के कारण नहीं किया जा सकता ... लेकिन क्योंकि मैं लोगों की इच्छा नहीं करता गैर-हिंदी क्षेत्रों में यह महसूस करने के लिए कि अग्रिम के कुछ दरवाजे उन्हें बंद कर दिए गए हैं क्योंकि उन्हें हिंदी भाषा में—सरकार का मतलब है - मेरा मतलब है। वे अंग्रेजी में मेल खाते हैं। तो मैं इसे एक वैकल्पिक भाषा के रूप में तब तक रख सकता हूं जब तक लोगों को इसकी आवश्यकता होती है और इसके लिए निर्णय - मैं हिंदी-जाने वाले लोगों को नहीं छोड़ूंगा, बल्कि गैर-हिंदी-जानकार लोगों को छोड़ दूंगा।

इस आश्वासन ने क्षणिक रूप से दक्षिण भारतीयों के डर को दूर कर दिया। लेकिन हिंदी समर्थक निराश थे और पंत ने टिप्पणी की "जो भी मैंने दो वर्षों में हासिल किया, प्रधान मंत्री दो मिनट से भी कम समय में नष्ट हो गया।"

'''<big>द्रमुक की "विरोधी हिंदी लगाव" नीतियां</big>'''

1949 में द्रविड़ कझागम से विभाजित द्रविड़ मुनेत्र कझागम (द्रमुक) ने अपने मूल संगठन की हिंदी-विरोधी नीतियों को विरासत में मिला। द्रमुक के संस्थापक अन्नदुराई ने 1938–40 के दौरान और 1940 के दशक में हिंदी विरोधी आंदोलन आंदोलन में भाग लिया था। जुलाई 1953 में, द्रमुक ने एक शहर—डालमियापुरम—कल्लाकुडी से नाम बदलने के लिए आंदोलन शुरू किया। उन्होंने दावा किया कि शहर का नाम (रामकृष्ण डालमिया के बाद) ने उत्तर में दक्षिण भारत के शोषण का प्रतीक किया।15 जुलाई 1953 को, एम करुणानिधि (बाद में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री) और अन्य द्रमुक सदस्यों ने डालमियापुरम रेलवे स्टेशन के नाम बोर्ड में हिंदी नाम मिटा दिया और पटरियों पर उतर गए। विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस के विवाद में, दो द्रमुक सदस्यों ने अपनी जान गंवा दी और करुणानिधि और कन्नधसन सहित कई अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।

1950 के दशक में द्रमुक ने द्रविड़ नाडू की अलगाववादी मांग के साथ अपनी हिंदी-विरोधी नीतियों को जारी रखा। 28 जनवरी 1956 को, पेरियार और राजाजी के साथ अन्नदुराई ने अकादमी भाषा के रूप में अंग्रेजी की निरंतरता का समर्थन करते हुए एकेडमी ऑफ तमिल संस्कृति द्वारा पारित एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। 21 सितंबर 1957 को द्रमुक ने हिंदी लगाए जाने के विरोध में एक हिंदी विरोधी सम्मेलन बुलाई। यह 13 अक्टूबर 1 9 57 को "हिंदी-विरोधी दिवस" ​​के रूप में मनाया गया। 31 जुलाई 1960 को मद्रास के कोडंबक्कम में एक और खुला वायु विरोधी हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। नवंबर 1963 में, डीएमके ने चीन-भारतीय युद्ध के चलते और भारतीय संविधान में अलगाववादी 16 वें संशोधन के पारित होने के कारण अपनी अलगाववादी मांग को छोड़ दिया। लेकिन 1963 के आधिकारिक भाषा अधिनियम के पारित होने के साथ हिंदी-विरोधी रुख बना रहा और कठोर रहा। आधिकारिक भाषा की स्थिति के लिए हिंदी की योग्यता पर द्रमुक का विचार अन्नादुराई की "हिंदी की संख्यात्मक श्रेष्ठता" तर्क के प्रति प्रतिक्रिया में दर्शाया गया था: "अगर हमें राष्ट्रीय पक्षी चुनते समय संख्यात्मक श्रेष्ठता के सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ा, तो विकल्प पर नहीं गिरना चाहिए मोर लेकिन आम कौवा पर। "

'''<big>1 9 63 का आधिकारिक भाषा अधिनियम</big>'''

प्राथमिक आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी में स्विच करने के लिए संविधान के भाग XVII में निर्धारित समयसीमा के रूप में, केंद्र सरकार ने हिंदी के आधिकारिक उपयोग को फैलाने के अपने प्रयासों को बढ़ा दिया। 1960 में, हिंदी टाइपिंग और स्टेनोग्राफी के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण शुरू किया गया था। उसी वर्ष, भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने पंत समिति की सिफारिशों पर कार्य किया और हिंदी शब्दावली तैयार करने, हिंदी में प्रक्रियात्मक साहित्य और कानूनी कोड का अनुवाद करने, सरकारी कर्मचारियों को हिंदी शिक्षा प्रदान करने और हिंदी प्रचार के लिए अन्य प्रयासों के आदेश जारी किए।

1959 के नेहरू के आश्वासन को कानूनी दर्जा देने के लिए, आधिकारिक भाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया था। नेहरू के अपने शब्दों में, "यह एक विधेयक है, अतीत में जो हुआ है, उसे जारी रखने के लिए, संविधान द्वारा एक निश्चित तिथि यानी 1965 के बाद अंग्रेजी के उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध को दूर करने के लिए। यह केवल उस प्रतिबंध को दूर करने के लिए है।"

विधेयक 21 जनवरी 1963 को संसद में पेश किया गया था। विधेयक का विरोध डीएमके सदस्यों से आया जिन्होंने विधेयक की धारा 3 में "इच्छा" के बजाय "मई" शब्द का उपयोग करने पर विरोध किया था। वह खंड पढ़ता है: "अंग्रेजी भाषा ... हिंदी के अलावा उपयोग जारी रखी जा सकती है"। द्रमुक ने तर्क दिया था कि भविष्य में प्रशासन द्वारा "मई" शब्द "मई" के रूप में व्याख्या किया जा सकता है। उन्हें डर था कि अल्पसंख्यक राय पर विचार नहीं किया जाएगा और गैर हिंदी वक्ताओं के विचारों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। 22 अप्रैल को, नेहरू ने संसद सदस्यों को आश्वासन दिया कि, उस विशेष मामले के लिए "मई" का अर्थ "होगा" जैसा ही था। तब द्रमुक ने मांग की, अगर ऐसा होता तो "मई" के बजाय "इच्छा" का उपयोग क्यों नहीं किया जाता था। विधेयक के विपक्ष का नेतृत्व अन्नादुराई (तब राज्यसभा के सदस्य) थे। उन्होंने स्थिति की अनिश्चित निरंतरता के लिए अनुरोध किया और तर्क दिया कि आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी का निरंतर उपयोग हिंदी और गैर-हिंदी वक्ताओं के बीच "समान रूप से फायदे या नुकसान" वितरित करेगा। विधेयक 27 अप्रैल को शब्द में किसी भी बदलाव के बिना पारित किया गया था। जैसा कि उन्होंने पहले चेतावनी दी थी, अन्नदुराई ने हिंदी के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू किया। नवंबर 1963 में, एक हिंदी-हिंदी सम्मेलन में संविधान के भाग XVII को जलाने के लिए 500 डीएमके सदस्यों के साथ अन्नदुराई को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें जेल में छह महीने की सजा सुनाई गई थी। 25 जनवरी 1964 को, एक डीएमके सदस्य चिन्नासामी ने "हिंदी लगाए जाने" के विरोध में त्रिची में आत्महत्या करके आत्महत्या की। उन्हें द्रमुक द्वारा हिंदी विरोधी संघर्ष के दूसरे दौर के पहले "भाषा शहीद" के रूप में दावा किया गया था।

ई. 1964 में नेहरू की मृत्यु हो गई और लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधान मंत्री बने। शास्त्री और उनके वरिष्ठ कैबिनेट सदस्य मोरारजी देसाई और गुलजार लाल नंदा हिंदी के एकमात्र आधिकारिक भाषा के समर्थक समर्थक थे। इससे इस आशंका में वृद्धि हुई कि 1959 और 1963 के नेहरू के आश्वासन शास्त्री के आश्वासन के बावजूद नहीं रखा जाएगा। केंद्र सरकार की नौकरियों में हिंदी की प्राथमिकता, सिविल सेवा परीक्षाएं और अंग्रेजी के साथ निर्देश के माध्यम से अंग्रेजी के साथ बदले जाने वाले डर से छात्रों को बड़ी संख्या में हिंदी विरोधी आंदोलन आंदोलन शिविर में लाया गया। 7 मार्च 1964 को मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री एम। भक्तवत्सलम ने मद्रास विधानसभा के एक सत्र में राज्य में तीन भाषा फॉर्मूला (अंग्रेजी, हिंदी और तमिल) की शुरूआत की सिफारिश की। तीन भाषा सूत्रों पर आशंका ने हिंदी विरोधी कारणों के लिए छात्र समर्थन में वृद्धि की।


== इन्हें भी देखें ==
== इन्हें भी देखें ==

13:11, 9 अगस्त 2018 का अवतरण

तमिलनाडु में हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था उसको तमिलनाडु का हिन्दी भाषा विरोधी आन्दोलन नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु का प्रथम हिन्दी भाषा विरोधी आन्दोलन उस ज़माने के मद्रास प्रान्त में सं १९३७ ई में हुआ।

तमिलनाडु के विरोधी हिंदी लगाव आंदोलन स्वतंत्रता के बाद पूर्व और बाद के दोनों समय के दौरान भारतीय राज्य तमिलनाडु (पूर्व में मद्रास राज्य और मद्रास प्रेसीडेंसी का हिस्सा) में हुए आंदोलनों की एक श्रृंखला थी। आंदोलन में राज्य में हिंदी की आधिकारिक स्थिति से संबंधित तमिलनाडु में कई बड़े पैमाने पर विरोध, दंगों, छात्र और राजनीतिक आंदोलन शामिल थे।

पहला राज-विरोधी लगाव आंदोलन 1937 में शुरू किया गया था, मद्रास प्रेसीडेंसी के स्कूलों में हिंदी की अनिवार्य शिक्षा शुरू करने के विरोध में सी। राजगोपालाचारी (राजाजी) की अगुआई वाली पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने। इस कदम का तुरंत ई. वी. रामसामी (पेरियार) और विपक्षी न्यायमूर्ति पार्टी (बाद में द्रविड़ कझागम) द्वारा विरोध किया गया था। तीन साल तक चलने वाला आंदोलन बहुमुखी था और इसमें उत्सव, सम्मेलन, मार्च, पिकिंग और विरोध शामिल थे। सरकार ने दो विरोधियों की मौत और महिलाओं और बच्चों सहित 1,198 लोगों की गिरफ्तारी के परिणामस्वरूप एक क्रैकडाउन का जवाब दिया। फरवरी 1940 में कांग्रेस सरकार के इस्तीफे के बाद 1939 में अनिवार्य हिंदी शिक्षा को मद्रास लॉर्ड एर्स्किन के ब्रिटिश गवर्नर ने बाद में वापस ले लिया था।

भारतीय गणराज्य के लिए आधिकारिक भाषा को अपनाना यूनाइटेड किंगडम से भारत की आजादी के बाद भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान एक गर्म बहस का मुद्दा था। एक संपूर्ण और विभाजक बहस के बाद, हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था, जिसमें अंग्रेजी पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए एक सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में जारी रही थी, जिसके बाद हिंदी एकमात्र आधिकारिक भाषा बन जाएगी। नया संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। 1965 के बाद हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कई गैर-हिंदी भारतीय राज्यों को स्वीकार्य नहीं था, जो अंग्रेजी का निरंतर उपयोग चाहते थे। द्रविड़ मुंत्र्रा कझागम (द्रमुक), द्रविड़ कज़ागम के वंशज, ने विपक्ष को हिंदी का नेतृत्व किया। अपने डर को दूर करने के लिए, प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में अंग्रेजी के निरंतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए 1963 में आधिकारिक भाषा अधिनियम अधिनियमित किया। अधिनियम के पाठ ने द्रमुक को संतुष्ट नहीं किया और उनके संदेह में वृद्धि की कि उनके आश्वासन भविष्य के प्रशासन द्वारा सम्मानित नहीं किए जा सकते हैं ।

एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी में स्विच करने के दिन (26 जनवरी 1965) के रूप में, हिंदी छात्रों ने कॉलेज के छात्रों से बढ़ते समर्थन के साथ मद्रास राज्य में गति प्राप्त की। 25 जनवरी को दक्षिणी शहर मदुरै में एक पूर्ण पैमाने पर दंगा हुआ, जो आंदोलन करने वाले छात्रों और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के बीच एक मामूली विचलन से उड़ा। दंगों में पूरे मद्रास राज्य में फैल गया, अगले दो महीनों तक निरंतर जारी रहा, और हिंसा, आग लगने, लूटपाट, पुलिस गोलीबारी और लाठी आरोपों के कृत्यों से चिह्नित किया गया। मद्रास राज्य की कांग्रेस सरकार ने आंदोलन को खत्म करने के लिए अर्धसैनिक बलों में बुलाया; उनकी भागीदारी के परिणामस्वरूप दो पुलिसकर्मियों सहित लगभग सत्तर व्यक्तियों (आधिकारिक अनुमानों से) की मौत हुई। स्थिति को शांत करने के लिए, भारतीय प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने आश्वासन दिया कि जब तक गैर-हिंदी भाषी राज्य चाहते थे तब तक अंग्रेजी आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग जारी रहेगी। छात्र आंदोलन के रूप में शास्त्री के आश्वासन के बाद दंगों में कमी आई।

1965 के आंदोलनों ने राज्य में प्रमुख राजनीतिक परिवर्तन किए। द्रमुक ने 1967 के विधानसभा चुनाव जीते और कांग्रेस पार्टी तब से राज्य में सत्ता को फिर से हासिल करने में कामयाब रही। अंततः 1967 में आधिकारिक भाषाओं के रूप में हिंदी और अंग्रेजी के अनिश्चित उपयोग की गारंटी देने के लिए इंदिरा गांधी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस सरकार द्वारा आधिकारिक भाषा अधिनियम में संशोधन किया गया था। इसने भारतीय गणराज्य के वर्तमान "आभासी अनिश्चितकालीन नीति" को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया। 1968 और 1986 में दो समान (लेकिन छोटे) आंदोलन भी थे, जिनमें सफलता की विभिन्न डिग्री थीं।

पृष्ठभूमि

मुख्य लेख: भारत की भाषाएं

भारत गणराज्य में सैकड़ों भाषाएं हैं। ब्रिटिश राज के दौरान, अंग्रेजी आधिकारिक भाषा थी। जब 20 वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में तेजी आई, तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विभिन्न भाषाई समूहों को एकजुट करने के लिए हिंदुस्तान को एक आम भाषा बनाने के प्रयास किए गए। 1918 की शुरुआत में, महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा (दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार के लिए संस्थान) की स्थापना की। 1925 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी कार्यवाही करने के लिए अंग्रेजी से हिंदुस्तान की ओर रुख किया। गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों हिंदुस्तान के समर्थक थे और कांग्रेस भारत के गैर-हिंदी भाषी प्रांतों में हिंदुस्तान की शिक्षा का प्रचार करना चाहता था। हिंदुस्तान या हिंदी को आम भाषा बनाने का विचार पेरियार को स्वीकार्य नहीं था, जिन्होंने इसे उत्तर भारतीयों के अधीन तमिलों को अधीन बनाने के प्रयास के रूप में देखा।

मद्रास प्रेसिडेंसी में 1937 के चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीता। 14 जुलाई 1937 को राजाजी मुख्यमंत्री बने। वह दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार करने के समर्थक थे। 11 अगस्त 1 9 37 को, [8] सत्ता में आने के एक महीने के भीतर, उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करके माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी भाषा शिक्षण शुरू करने के अपने इरादे की घोषणा की। 21 अप्रैल 1938 को, उन्होंने प्रेसीडेंसी में 125 माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी अनिवार्य शिक्षा को एक सरकारी आदेश (जीओ) जारी किया। पेरियार और विपक्षी न्यायमूर्ति पार्टी के नेतृत्व में ए टी पनेरसेल्वम ने तुरंत इस कदम का विरोध किया। उन्होंने राजाजी और हिंदी के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध शुरू किया।

आंदोलन का समर्थन पेरियार के आत्म-सम्मान आंदोलन और न्यायमूर्ति पार्टी ने किया था। इसे तमिल विद्वानों का समर्थन भी मिला जैसे मारिममालाई आदिगल, सोमासुंदर भारती, के। अपदुराई, मुदियारसन और इलक्कुवनार। दिसंबर 1937 में, तमिल सैविता विद्वान वेल्लूर में शिव सिंधंध महा समाज सम्मेलन में हिंदी शिक्षण के विरोध में घोषणा करने वाले पहले व्यक्ति थे। बड़ी संख्या में आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया। मोवलुर राममिर्थम, नारायणी, वा। बा। थमाराइकानी, मुन्नगर अज़गियार, डॉ धर्मपाल, मलेर मुगाथम्माययार, पट्टममल और सेठममल कुछ ऐसी महिलाएं थीं जिन्हें आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किया गया था। 13 नवंबर 1938 को, तमिलनाडु महिला सम्मेलन को आंदोलन के लिए महिलाओं के समर्थन का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया था। आंदोलन को ब्राह्मण विरोधी भावनाओं के रूप में चिह्नित किया गया था क्योंकि प्रदर्शनकारियों का मानना ​​था कि ब्राह्मण तमिल पर हिंदी और संस्कृत लगाने का प्रयास कर रहे थे। आंदोलन के सामान्य विरोधी ब्राह्मणवाद के बावजूद, कंच राजगोपालाचारी जैसे कुछ ब्राह्मणों ने भी आंदोलन में भाग लिया। मद्रास प्रेसीडेंसी में तमिल भाषी मुसलमानों ने आंदोलन का समर्थन किया (उर्दू बोलने वाले मुसलमानों के विपरीत, जिन्होंने हिंदी के प्रचार का समर्थन किया)। आंदोलन को उत्सवों द्वारा चिह्नित किया गया था, विरोध मार्च, प्रक्रियाएं, हिंदी और सरकारी कार्यालयों को पढ़ाने वाले स्कूलों की पिक्चरिंग, हिंदी-हिंदी सम्मेलन, हिंदी विरोधी हिंदी का निरीक्षण (1 जुलाई और 3 दिसंबर 1938) और काले ध्वज प्रदर्शन। यह प्रेसीडेंसी के तमिल भाषी जिलों—रामनद, तिरुनेलवेली, सालेम, तंजौर और उत्तरी आर्कोट में सक्रिय था। आंदोलन के दौरान, दो प्रदर्शनकारियों- नटराजन और थलमुथू—पुलिस हिरासत में अपनी जान गंवा दी।

पेरियार ई. वी. रामसामी के आवधिक कुडियारसु के सामने वाले पृष्ठ (3 सितंबर 1939)। शीर्षक "विज्गा इंडी" पढ़ता है (हिंदी के साथ नीचे)

सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को हिंदी मुद्दे पर बांटा गया था। जबकि राजाजी और उनके समर्थक अपनी स्थिति में फंस गए, सैथीमुर्ती और सर्ववेली राधाकृष्णन इसके खिलाफ थे। वे चाहते थे कि राजाजी हिंदी को वैकल्पिक बनाने के लिए या माता-पिता को हिंदी कक्षाओं से अपने बच्चों को रोकने की अनुमति देने के लिए एक विवेक खंड प्रदान करें। लेकिन राजाजी अपने रुख में दृढ़ थे। आंदोलन के लिए पुलिस प्रतिक्रिया 1939 में प्रगतिशील क्रूर हो गई। आंदोलन के दौरान कुल 1,198 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से 1,179 दोषी पाए गए (उनमें से 73 जेल महिलाएं थीं और 32 बच्चे अपनी मां के साथ जेल में थे)। पेरियार को 1,000 रुपये जुर्माना लगाया गया था और "महिलाओं को कानून की अवज्ञा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सख्त कारावास की सजा सुनाई गई थी" (22 मई 1939 को मेडिकल ग्राउंड का हवाला देते हुए छह महीने के भीतर उन्हें रिहा कर दिया गया था) और अन्नादुराई को चार महीने तक जेल भेजा गया था। 7 जून 1939 को, आंदोलनों में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किए गए सभी को स्पष्टीकरण के बिना जारी किया गया था। राजाजी ने आंदोलनियों का मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान की बैठकें भी आयोजित कीं। 2 9 अक्टूबर 1939 को, कांग्रेस सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी का विरोध करने से इस्तीफा दे दिया, और मद्रास प्रांतीय सरकार को गवर्नर के शासन के तहत रखा गया था। 31 अक्टूबर को, पेरियार ने आंदोलन को निलंबित कर दिया और राज्यपाल से अनिवार्य हिंदी आदेश वापस लेने को कहा। 21 फरवरी 1940 को, गवर्नर एर्स्किन ने एक प्रेस कम्युनिकेशंस को अनिवार्य हिंदी शिक्षण वापस लेने और इसे वैकल्पिक बनाने के लिए जारी किया।

1946-50 के आंदोलन

1946-50 के दौरान द्रविड़ कझागम (डीके) और पेरियार ने हिंदी के खिलाफ छेड़छाड़ की। जब भी सरकार ने स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य भाषा के रूप में पेश किया, तो हिंदी विरोधी विरोध हुआ और इस कदम को रोकने में सफल रहा। [31] इस अवधि में सबसे बड़ा विरोधी हिंदी लगाव आंदोलन 1948-50 में हुआ था। भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार से स्कूलों में हिंदी अनिवार्य बनाने के लिए सभी राज्यों से आग्रह किया। ओमंदुर रामसामी रेड्डीर के तहत मद्रास प्रेसीडेंसी की कांग्रेस सरकार ने 1 948-49 शैक्षणिक वर्ष से हिंदी अनिवार्य बना दिया। छात्रों को उच्च वर्गों में पदोन्नति के लिए हिंदी में न्यूनतम अंक योग्यता भी पेश की गई। पेरियार ने एक बार फिर एक हिंदी विरोधी आंदोलन शुरू किया। 1948 आंदोलन को पूर्व कांग्रेस राष्ट्रवादियों जैसे एम पी शिवग्नानम और थिरू द्वारा समर्थित किया गया था। Vi। का, जिन्होंने अपनी पूर्व समर्थक हिंदी नीतियों को याद किया था। 17 जुलाई को, डीके ने अनिवार्य हिंदी शिक्षण का विरोध करने के लिए एक अखिल पार्टी विरोधी हिंदी सम्मेलन बुलाई। 1938–40 के आंदोलन के रूप में, इस आंदोलन को हमलों, काले ध्वज प्रदर्शन और हिंदी विरोधी प्रक्रियाओं द्वारा भी चिह्नित किया गया था। जब राजाजी (तब भारत के गवर्नर जनरल) ने 23 अगस्त को मद्रास का दौरा किया, डीके ने अपनी यात्रा के खिलाफ एक काले झंडा प्रदर्शन का विरोध किया। 27 अगस्त को पेरियार और अन्नदुराई को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने हिंदी पर अपनी स्थिति नहीं बदली और आंदोलन जारी रहा। 18 दिसंबर को पेरियार और अन्य डीके नेताओं को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार और आंदोलनियों के बीच एक समझौता किया गया था। सरकार ने आंदोलनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई बंद कर दी और उन्होंने 26 दिसंबर 1948 को आंदोलन को छोड़ दिया। आखिरकार, सरकार ने 1950–51 के शैक्षिक वर्ष से हिंदी शिक्षण वैकल्पिक बना दिया। जो छात्र हिंदी सीखना नहीं चाहते थे उन्हें हिंदी कक्षाओं के दौरान अन्य स्कूल गतिविधियों में भाग लेने की इजाजत थी।

आधिकारिक भाषाएं और भारतीय संविधान

(यह भी देखें: भारत के संविधान के सत्रहवीं भाग)

भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को एक संविधान तैयार करने के लिए की गई थी जब भारत स्वतंत्र हो गया था। संविधान सभा में भाषा मुद्दे पर भयंकर बहस देखी गई। एक राष्ट्रीय भाषा को अपनाने, जिस भाषा में संविधान में लिखा जाना था और जिस भाषा में संविधान सभा की कार्यवाही आयोजित की गई थी, वह संविधान के निर्माताओं द्वारा बहस मुख्य भाषाई प्रश्न थे। एक तरफ "हिंदी भाषी प्रांतों" के सदस्य थे जैसे अलगु राय शास्त्री, आर.वी. धुलेकर, बालकृष्ण शर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, (संयुक्त प्रांतों के सभी), बाबुनाथ गुप्ता (बिहार), हरि विनायक पटस्कर (बॉम्बे) और रवि शंकर शुक्ला, सेठ गोविंद दास (केंद्रीय प्रांत और बेरार)। उन्होंने बड़ी संख्या में समर्थक हिंदी संशोधन किए और हिंदी को एकमात्र राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाने के लिए तर्क दिया। 10 दिसंबर 1946 को धुलेकर ने घोषित किया कि "जो लोग हिंदुस्तान को नहीं जानते हैं उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो लोग सदन में भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए उपस्थित हैं और हिंदुस्तान को नहीं जानते वे इस असेंबली के सदस्य नहीं हैं। उनके पास बेहतर छुट्टी थी। "

भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता देने के पक्ष में संविधान सभा के सदस्यों को आगे दो शिविरों में बांटा गया था: हिंदी गुट में टंडन, रविशंकर शुक्ला, गोविंद दास, सम्पूरनंद और के एम मुंशी शामिल थे; और जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रतिनिधित्व हिंदुस्तान गुट। दक्षिण भारत के कुछ संविधान सभा सदस्यों जैसे टीटी कृष्णमचारी, जी दुर्गबाई, टीए रामलिंगम चेतेयार, एनजी रंगा, एन गोपालस्वामी अयंगार (सभी "मद्रास" से संबंधित) और एसवी कृष्णमूर्ति राव ( मैसूर)। इस विरोधी हिंदी ब्लॉक ने "आधिकारिक" भाषा के रूप में "बनाए रखने" अंग्रेजी का पक्ष लिया। कृष्णमचारी के निम्नलिखित घोषणा में उनके विचार प्रतिबिंबित हुए:

हमने अतीत में अंग्रेजी भाषा को नापसंद किया था। मैंने इसे नापसंद किया क्योंकि मुझे शेक्सपियर और मिल्टन सीखने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके लिए मुझे कोई स्वाद नहीं था। अगर हमें हिंदी सीखने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो शायद मैं अपनी उम्र के कारण इसे सीखने में सक्षम नहीं हूं, और शायद मैं आपके द्वारा किए गए बाधा की वजह से ऐसा करने को तैयार नहीं हूं। इस प्रकार की असहिष्णुता हमें डरती है कि जिस मजबूत केंद्र की हमें आवश्यकता है, एक मजबूत केंद्र जो आवश्यक है, इसका अर्थ यह भी होगा कि केंद्र में भाषा नहीं बोलने वाले लोगों का दासता। मैं, सर, दक्षिण के लोगों की तरफ से एक चेतावनी व्यक्त करता हूं क्योंकि दक्षिण भारत में पहले से ही तत्व हैं जो अलगाव चाहते हैं ... और यू.पी. में मेरे सम्मानित मित्र। अधिकतम संभव सीमा तक "हिंदी शाहीवाद" के अपने विचार को फटकारकर किसी भी तरह से हमारी सहायता न करें। इसलिए, यह पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में मेरे दोस्तों पर निर्भर है; हिंदी-भारत होने पर उनके ऊपर निर्भर है। पसंद उनका है।

बहस के तीन साल बाद, विधानसभा 1949 के अंत में एक समझौता हुआ। इसे मुंशी-अयंगार सूत्र (केएम मुंशी और गोपालस्वामी अयंगार के बाद) कहा जाता था और इसने सभी समूहों की मांगों के बीच संतुलन को मारा। [42] [43] इस समझौते के अनुसार भारतीय संविधान के भाग XVII का मसौदा तैयार किया गया था। इसमें "राष्ट्रीय भाषा" का कोई उल्लेख नहीं था। इसके बजाय, यह संघ की केवल "आधिकारिक भाषा" परिभाषित करता है:

देवनागरी लिपि में हिंदी भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा होगी। पंद्रह वर्षों तक, अंग्रेजी का उपयोग सभी आधिकारिक उद्देश्यों (अनुच्छेद 343) के लिए भी किया जाएगा। हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में प्रचारित करने और अंग्रेजी के उपयोग को समाप्त करने के तरीकों की सिफारिश करने के लिए पांच साल बाद एक भाषा आयोग बुलाया जा सकता है (अनुच्छेद 344)। राज्यों और राज्यों और संघ के बीच आधिकारिक संचार संघ की आधिकारिक भाषा (अनुच्छेद 345) में होगा। अंग्रेजी सभी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाएगी—अदालत की कार्यवाही, बिल, कानून, नियम और अन्य नियमों (अनुच्छेद 348) में। संघ हिंदी के अनुच्छेद और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कर्तव्य था (अनुच्छेद 351)।

भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अपनाया गया।

भाषा आयोग

हिंदी के साथ आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को गोद लेने के लिए जनसंघ के संस्थापक सैयामा प्रसाद मुखर्जी जैसे समर्थक हिंदी राजनेताओं ने भारी आलोचना की, जिन्होंने मांग की कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को संविधान अपनाया जाने के तुरंत बाद, आधिकारिक उपयोग के लिए हिंदी प्रचार करने के प्रयास किए गए। 1952 में, शिक्षा मंत्रालय ने एक स्वैच्छिक हिंदी शिक्षण योजना शुरू की। 27 मई 1952 को, न्यायिक नियुक्तियों के लिए वारंटों में हिंदी का उपयोग शुरू किया गया था। 1955 में, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के लिए घर में हिंदी प्रशिक्षण शुरू किया गया था। 3 दिसंबर 1955 को, सरकार ने "संघ के विशिष्ट उद्देश्यों" के लिए हिंदी (अंग्रेज़ी के साथ) का उपयोग करना शुरू किया। जैसा कि अनुच्छेद 343 द्वारा प्रदान किया गया था, नेहरू ने 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में पहला आधिकारिक भाषा आयोग नियुक्त किया था। आयोग ने 31 जुलाई 1956 को अपनी रिपोर्ट दे दी। अंततः हिंदी के साथ अंग्रेजी को बदलने के लिए कई कदमों की सिफारिश की गई (रिपोर्ट दो सदस्यों से पंजीकृत "असंतोष नोट"—मद्रास राज्य के पी सुब्बारायण और पश्चिम बंगाल से सुनीता कुमार चटर्जी )। खेर आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए सितंबर 1957 में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में आधिकारिक भाषा पर संसदीय समिति गठित की गई थी। दो साल के विचार-विमर्श के बाद, पंत समिति ने 8 फरवरी 1959 को राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। इसने सिफारिश की कि हिंदी को सहायक के रूप में अंग्रेजी के साथ प्राथमिक आधिकारिक भाषा दी जानी चाहिए। खेर आयोग और पंत समिति की सिफारिशों को फ्रैंक एंथनी और पी। सुब्बारायण जैसे स्वयं वर्णित "गैर-हिंदी" राजनेताओं ने निंदा और विरोध किया था। 1956 में आयोजित एक सम्मेलन में तेलुगू अकादमी ने अंग्रेजी से हिंदी में स्विच का विरोध किया। राजाजी, जो एक बार हिंदी के एक समर्थक समर्थक थे, ने अखिल भारतीय भाषा सम्मेलन का आयोजन किया (तमिल, मलयालम, तेलुगू, असमिया, उडिया, मराठी, कन्नड़ और बंगाली भाषाओं) 8 मार्च 1958 को स्विच का विरोध करने के लिए, [घोषणा] [हिंदी] गैर हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए हिंदी जितना विदेशी है, अंग्रेजी हिंदी के नायकों के लिए है। "

चूंकि हिंदी का विरोध मजबूत हो गया, नेहरू ने "गैर हिंदी वक्ताओं" की चिंताओं को आश्वस्त करने की कोशिश की। आठवीं अनुसूची में अंग्रेजी शामिल करने के लिए एंथनी द्वारा पेश किए गए बिल पर संसदीय बहस में बोलते हुए नेहरू ने उन्हें आश्वासन दिया (7 अगस्त 1959 को):

मैं भी दो चीजों पर विश्वास करता हूँ। जैसा कि मैंने अभी कहा था, वहां कोई लगाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, अनिश्चित अवधि के लिए - मुझे नहीं पता कि मुझे कितना समय चाहिए - मेरे पास एक सहयोगी, अतिरिक्त भाषा के रूप में अंग्रेजी होगी जिसका उपयोग सुविधाओं और सभी के कारण नहीं किया जा सकता ... लेकिन क्योंकि मैं लोगों की इच्छा नहीं करता गैर-हिंदी क्षेत्रों में यह महसूस करने के लिए कि अग्रिम के कुछ दरवाजे उन्हें बंद कर दिए गए हैं क्योंकि उन्हें हिंदी भाषा में—सरकार का मतलब है - मेरा मतलब है। वे अंग्रेजी में मेल खाते हैं। तो मैं इसे एक वैकल्पिक भाषा के रूप में तब तक रख सकता हूं जब तक लोगों को इसकी आवश्यकता होती है और इसके लिए निर्णय - मैं हिंदी-जाने वाले लोगों को नहीं छोड़ूंगा, बल्कि गैर-हिंदी-जानकार लोगों को छोड़ दूंगा।

इस आश्वासन ने क्षणिक रूप से दक्षिण भारतीयों के डर को दूर कर दिया। लेकिन हिंदी समर्थक निराश थे और पंत ने टिप्पणी की "जो भी मैंने दो वर्षों में हासिल किया, प्रधान मंत्री दो मिनट से भी कम समय में नष्ट हो गया।"

द्रमुक की "विरोधी हिंदी लगाव" नीतियां

1949 में द्रविड़ कझागम से विभाजित द्रविड़ मुनेत्र कझागम (द्रमुक) ने अपने मूल संगठन की हिंदी-विरोधी नीतियों को विरासत में मिला। द्रमुक के संस्थापक अन्नदुराई ने 1938–40 के दौरान और 1940 के दशक में हिंदी विरोधी आंदोलन आंदोलन में भाग लिया था। जुलाई 1953 में, द्रमुक ने एक शहर—डालमियापुरम—कल्लाकुडी से नाम बदलने के लिए आंदोलन शुरू किया। उन्होंने दावा किया कि शहर का नाम (रामकृष्ण डालमिया के बाद) ने उत्तर में दक्षिण भारत के शोषण का प्रतीक किया।15 जुलाई 1953 को, एम करुणानिधि (बाद में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री) और अन्य द्रमुक सदस्यों ने डालमियापुरम रेलवे स्टेशन के नाम बोर्ड में हिंदी नाम मिटा दिया और पटरियों पर उतर गए। विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस के विवाद में, दो द्रमुक सदस्यों ने अपनी जान गंवा दी और करुणानिधि और कन्नधसन सहित कई अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।

1950 के दशक में द्रमुक ने द्रविड़ नाडू की अलगाववादी मांग के साथ अपनी हिंदी-विरोधी नीतियों को जारी रखा। 28 जनवरी 1956 को, पेरियार और राजाजी के साथ अन्नदुराई ने अकादमी भाषा के रूप में अंग्रेजी की निरंतरता का समर्थन करते हुए एकेडमी ऑफ तमिल संस्कृति द्वारा पारित एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। 21 सितंबर 1957 को द्रमुक ने हिंदी लगाए जाने के विरोध में एक हिंदी विरोधी सम्मेलन बुलाई। यह 13 अक्टूबर 1 9 57 को "हिंदी-विरोधी दिवस" ​​के रूप में मनाया गया। 31 जुलाई 1960 को मद्रास के कोडंबक्कम में एक और खुला वायु विरोधी हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। नवंबर 1963 में, डीएमके ने चीन-भारतीय युद्ध के चलते और भारतीय संविधान में अलगाववादी 16 वें संशोधन के पारित होने के कारण अपनी अलगाववादी मांग को छोड़ दिया। लेकिन 1963 के आधिकारिक भाषा अधिनियम के पारित होने के साथ हिंदी-विरोधी रुख बना रहा और कठोर रहा। आधिकारिक भाषा की स्थिति के लिए हिंदी की योग्यता पर द्रमुक का विचार अन्नादुराई की "हिंदी की संख्यात्मक श्रेष्ठता" तर्क के प्रति प्रतिक्रिया में दर्शाया गया था: "अगर हमें राष्ट्रीय पक्षी चुनते समय संख्यात्मक श्रेष्ठता के सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ा, तो विकल्प पर नहीं गिरना चाहिए मोर लेकिन आम कौवा पर। "

1 9 63 का आधिकारिक भाषा अधिनियम

प्राथमिक आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी में स्विच करने के लिए संविधान के भाग XVII में निर्धारित समयसीमा के रूप में, केंद्र सरकार ने हिंदी के आधिकारिक उपयोग को फैलाने के अपने प्रयासों को बढ़ा दिया। 1960 में, हिंदी टाइपिंग और स्टेनोग्राफी के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण शुरू किया गया था। उसी वर्ष, भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने पंत समिति की सिफारिशों पर कार्य किया और हिंदी शब्दावली तैयार करने, हिंदी में प्रक्रियात्मक साहित्य और कानूनी कोड का अनुवाद करने, सरकारी कर्मचारियों को हिंदी शिक्षा प्रदान करने और हिंदी प्रचार के लिए अन्य प्रयासों के आदेश जारी किए।

1959 के नेहरू के आश्वासन को कानूनी दर्जा देने के लिए, आधिकारिक भाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया था। नेहरू के अपने शब्दों में, "यह एक विधेयक है, अतीत में जो हुआ है, उसे जारी रखने के लिए, संविधान द्वारा एक निश्चित तिथि यानी 1965 के बाद अंग्रेजी के उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध को दूर करने के लिए। यह केवल उस प्रतिबंध को दूर करने के लिए है।"

विधेयक 21 जनवरी 1963 को संसद में पेश किया गया था। विधेयक का विरोध डीएमके सदस्यों से आया जिन्होंने विधेयक की धारा 3 में "इच्छा" के बजाय "मई" शब्द का उपयोग करने पर विरोध किया था। वह खंड पढ़ता है: "अंग्रेजी भाषा ... हिंदी के अलावा उपयोग जारी रखी जा सकती है"। द्रमुक ने तर्क दिया था कि भविष्य में प्रशासन द्वारा "मई" शब्द "मई" के रूप में व्याख्या किया जा सकता है। उन्हें डर था कि अल्पसंख्यक राय पर विचार नहीं किया जाएगा और गैर हिंदी वक्ताओं के विचारों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। 22 अप्रैल को, नेहरू ने संसद सदस्यों को आश्वासन दिया कि, उस विशेष मामले के लिए "मई" का अर्थ "होगा" जैसा ही था। तब द्रमुक ने मांग की, अगर ऐसा होता तो "मई" के बजाय "इच्छा" का उपयोग क्यों नहीं किया जाता था। विधेयक के विपक्ष का नेतृत्व अन्नादुराई (तब राज्यसभा के सदस्य) थे। उन्होंने स्थिति की अनिश्चित निरंतरता के लिए अनुरोध किया और तर्क दिया कि आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी का निरंतर उपयोग हिंदी और गैर-हिंदी वक्ताओं के बीच "समान रूप से फायदे या नुकसान" वितरित करेगा। विधेयक 27 अप्रैल को शब्द में किसी भी बदलाव के बिना पारित किया गया था। जैसा कि उन्होंने पहले चेतावनी दी थी, अन्नदुराई ने हिंदी के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू किया। नवंबर 1963 में, एक हिंदी-हिंदी सम्मेलन में संविधान के भाग XVII को जलाने के लिए 500 डीएमके सदस्यों के साथ अन्नदुराई को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें जेल में छह महीने की सजा सुनाई गई थी। 25 जनवरी 1964 को, एक डीएमके सदस्य चिन्नासामी ने "हिंदी लगाए जाने" के विरोध में त्रिची में आत्महत्या करके आत्महत्या की। उन्हें द्रमुक द्वारा हिंदी विरोधी संघर्ष के दूसरे दौर के पहले "भाषा शहीद" के रूप में दावा किया गया था।

ई. 1964 में नेहरू की मृत्यु हो गई और लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधान मंत्री बने। शास्त्री और उनके वरिष्ठ कैबिनेट सदस्य मोरारजी देसाई और गुलजार लाल नंदा हिंदी के एकमात्र आधिकारिक भाषा के समर्थक समर्थक थे। इससे इस आशंका में वृद्धि हुई कि 1959 और 1963 के नेहरू के आश्वासन शास्त्री के आश्वासन के बावजूद नहीं रखा जाएगा। केंद्र सरकार की नौकरियों में हिंदी की प्राथमिकता, सिविल सेवा परीक्षाएं और अंग्रेजी के साथ निर्देश के माध्यम से अंग्रेजी के साथ बदले जाने वाले डर से छात्रों को बड़ी संख्या में हिंदी विरोधी आंदोलन आंदोलन शिविर में लाया गया। 7 मार्च 1964 को मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री एम। भक्तवत्सलम ने मद्रास विधानसभा के एक सत्र में राज्य में तीन भाषा फॉर्मूला (अंग्रेजी, हिंदी और तमिल) की शुरूआत की सिफारिश की। तीन भाषा सूत्रों पर आशंका ने हिंदी विरोधी कारणों के लिए छात्र समर्थन में वृद्धि की।

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