"भारत के उप प्रधानमंत्री": अवतरणों में अंतर
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*[http://g-knowledge.blogspot.com/2011/01/list-of-deputy-prime-ministers-of-india.html?m=1 भारत के उपप्रधानमन्त्रीगण की सूची], ब्लॉग्स्पॉट |
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[[श्रेणी:Lists of political office-holders in India|Deputy Prime Minister]] |
13:41, 19 दिसम्बर 2016 का अवतरण
भारत के उपप्रधानमंत्री का पद, तकनीकी रूप से एक एक संवैधानिक पद नहीं है, नाही संविधान में इसका कोई उल्लेख है। परंतु ऐतिहासिक रूप से, अनेक अवसरों पर विभिन्न सरकारों ने अपने किसी एक वरिष्ठ मंत्री को "उपप्रधानमंत्री" निर्दिष्ट किया है। इस पद को भरने की कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है, नाही यह पद किसी प्रकार की विशेष शक्तियाँ प्रदान करता हैं। आम तौर पर वित्तमंत्री या रक्षामंत्री जैसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को इस पद पर स्थापित किया जाता है, जिन्हें प्रधानमंत्री के बाद, सबसे वरिष्ठ माना जाता है। अमूमन इस पद का उपयोग, गठबंधन सरकारों में मज़बूती लाने हेतु किया जाता रहा है। इस पद के पहले धारक सरदार वल्लभभाई पटेल थे, जोकि जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में गृहमंत्री थे। कई अवसरों पर ऐसा होता रहा है की प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उपप्रधानमंत्री संसद या अन्य स्थानों पर उनके स्थान पर सर्कार का प्रतिनिधित्व करते हैं, एवं कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता कर सकते हैं।
भारत के उप प्रधान मंत्री भारतीय सरकार के मंत्रीमंडल के उपाध्यक्ष होते है।
भारत के उप प्रधान मंत्रीगणों की सूची
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- * कार्यकालीन मृत्यु
- ** इस्तीफ़ा दिया
इन्हें भी देखें
बाहरी कड़ियाँ
- भारत के उपप्रधानमन्त्रीगण की सूची, ब्लॉग्स्पॉट