"केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड": अवतरणों में अंतर

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==केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की श्रेणी प्रणाली==
==केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की श्रेणी प्रणाली==
केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की फिल्मों के लिए 4 श्रेणियां है:
केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की फिल्मों के लिए 4 श्रेणियां है:


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*'''वि''' (विशेष) या '''S'''- यह विशेष श्रेणी है और बिरले ही प्रदान की जाती है, यह उन फिल्मों को दी जाती है जो विशिष्ट दर्शकों जैसे कि इंजीनियर या डॉक्टर आदि के लिए बनाई जाती हैं।
*'''वि''' (विशेष) या '''S'''- यह विशेष श्रेणी है और बिरले ही प्रदान की जाती है, यह उन फिल्मों को दी जाती है जो विशिष्ट दर्शकों जैसे कि इंजीनियर या डॉक्टर आदि के लिए बनाई जाती हैं।



== संदर्भ ==
== संदर्भ ==

18:53, 8 अक्टूबर 2011 का अवतरण

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड
स्थापना 1952
प्रकार सरकारी संगठन
मुख्यालय मुंबई, भारत
सेवित
क्षेत्र
भारत
अध्यक्ष
शर्मिला टैगोर
जालस्थल केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड या भारतीय सेंसर बोर्ड भारत में फिल्मों, टीवी धारावाहिकों, टीवी विज्ञापनों और विभिन्न दृश्य सामग्री की समीक्षा करने संबंधी विनियामक निकाय है। यह भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है। इसे उपरोक्त वर्णित सभी को विभिन्न श्रेणी प्रदान करने का और स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है।

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की श्रेणी प्रणाली

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की फिल्मों के लिए 4 श्रेणियां है:

  • (अनिर्बंधित) या U- इन फिल्मों को सभी आयु वर्ग के व्यक्ति देख सकते हैं।
  • अ/व या U/A- इस श्रेणी की फिल्मों के कुछ दृश्यों मे हिंसा, अश्लील भाषा या यौन संबंधित सामग्री हो सकती है, इस श्रेणी की फिल्में केवल 12 साल से बड़े व्यक्ति किसी अभिभावक की उपस्थिति मे ही देख सकते हैं।
  • (वयस्क) या A - यह वह श्रेणी है जिसके लिए सिर्फ वयस्क यानि 18 साल या उससे अधिक उम्र वाले व्यक्ति ही पात्र हैं।
  • वि (विशेष) या S- यह विशेष श्रेणी है और बिरले ही प्रदान की जाती है, यह उन फिल्मों को दी जाती है जो विशिष्ट दर्शकों जैसे कि इंजीनियर या डॉक्टर आदि के लिए बनाई जाती हैं।

संदर्भ

औपचारिक जालस्थल