बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006

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बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
द्वारा अधिनियमित सर्वोच्च न्यायालय
स्थिति : प्रचलित

भारत में 1 नवंबर 2007 को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू हुआ। अक्टूबर 2017 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बाल वधू के साथ यौन अपराधीकरण के बारे में एक निर्णायक निर्णय दिया, इसलिए भारत के आपराधिक न्यायशास्त्र में एक अपवाद को हटा दिया जो तब तक उन पुरुषों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता था जिन्होंने अपनी छोटी पत्नियों के साथ बलात्कार किया था।[1]

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि[संपादित करें]

यूनिसेफ 18 वर्ष से पहले विवाह को बाल विवाह के रूप में परिभाषित करता है और इस प्रथा को मानव अधिकार का उल्लंघन मानता है।[2] भारत में बाल विवाह लंबे समय से एक मुद्दा रहा है, क्योंकि पारंपरिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संरक्षण में इसकी जड़ से लड़ने के लिए कड़ी मेहनत की गई है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 15 वर्ष से कम उम्र की 1.5 लाख लड़कियां पहले से ही विवाहित हैं। ऐसे बाल विवाह के कुछ हानिकारक परिणाम यह हैं कि, बच्चा शिक्षा और परिवार और दोस्तों से अलगाव, यौन शोषण, जल्दी गर्भावस्था और स्वास्थ्य जोखिम, घरेलू हिंसा की चपेट में आने, उच्च शिशु मृत्यु दर, कम वजन वाले शिशुओं का जन्म, पूर्व के अवसरों को खो देता है।[3]

उद्देश्य[संपादित करें]

इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह और इससे जुड़े और आकस्मिक मामलों पर पूर्ण प्रतिबंध (प्रतिबन्ध) लगाना है। यह सुनिश्चित करना है कि समाज के भीतर से बाल विवाह का उन्मूलन किया जाता है, भारत सरकार ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के पहले के कानून के स्थान पर बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किया। यह नया अधिनियम बाल विवाह पर रोक लगाने, पीड़ितों को राहत देने और इस तरह के विवाह को बढ़ावा देने या इसे बढ़ावा देने वालों के लिए सजा बढ़ाने के जैसे प्रावधानों को उपलब्ध करवाता है। यह अधिनियम को लागू करने के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति को भी कहता है।[4]

अधिनियम के बारे में[संपादित करें]

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ[संपादित करें]

इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 है।

इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है; और यह भारत से बाहर तथा भारत सभी नागरिकों को भी लागू होता है - परंतु इस अधिनियम की कोई बात पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के रेनोंसाओं को लागू नहीं होगी।

यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का किसी राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

अधिनियम की संरचना[संपादित करें]

इस अधिनियम में 21 खंड हैं। यह जम्मू और कश्मीर और रेनकोट पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेश (जो स्थानीय कानूनों को अस्वीकार करते हैं और फ्रांसीसी कानून को स्वीकार करते हैं) को छोड़कर पूरे भारत में लागू है।

परिभाषाएँ[संपादित करें]

इस अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित परिभाषाएँ : इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ‘बालक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने, यदि पुरुष है तो, इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और यदि नारी है तो, अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;

(ख) ‘बाल-विवाह" से ऐसा विवाह अभिप्रेत है जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई बालक है;

(ग) विवाह के संबंध में ‘बंधन में आने वाले पक्षकार’ से पक्षकारों में से कोई भी ऐसा पक्षकार अभिप्रेत है जिसका विवाह उसके द्वारा अनुष्ठापित किया जाता है या किया जाने वाला है;

(घ) ‘बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारी’ के अन्तर्गत धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारी भी है :

(ड) ‘जिला न्यायालय’ से अभिप्रेत है ऐसे क्षेत्र में, जहां कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 3 के अधीन स्थापित कुटुंब न्यायालय विद्यमान है, ऐसा कुटुंब न्यायालय और किसी ऐसे क्षेत्र में जहां कुटुंब न्यायालय नहीं है, किंतु कोई नगर सिविल न्यायालय विद्यमान है वहां वह न्यायालय और किसी अन्य क्षेत्र में, आरंभिक अधिकारिता रखने वाला प्रधान सिविल न्यायालय और उसके अंतर्गत ऐसा कोई अन्य सिविल न्यायालय भी है जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करे जिसे ऐसे में  अधिनियम के अधीन कार्रवाई की जाती है :

(च) ‘अवयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में वयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9) के उपबंधों के अधीन यह माना जाता है कि उसने, वयस्कता प्राप्त नहीं की है।

इस अधिनियम के तहत अपराध और सजा[संपादित करें]

  1. पुरुष वयस्क के लिए सजा: यदि कोई वयस्क पुरुष जो 21 वर्ष से अधिक आयु का है, बाल विवाह करता है, तो उसे 2 वर्ष के लिए कठोर कारावास या एक लाख रुपये या दोनों का जुर्माना हो सकता है।[5]
  2. विवाह में सहायक होने के लिए दंड: यदि कोई व्यक्ति किसी भी बाल विवाह में सहायता करता है, आचरण करता है, निर्देशित करता है या उसका पालन करता है, तो उसे 2 वर्ष के कठोर कारावास या एक लाख रुपये या दोनों का जुर्माना हो सकता है।[6]
  3. विवाह को बढ़ावा देने / अनुमति देने के लिए सजा: बच्चे के माता-पिता या अभिभावक या कोई अन्य संगठन के सदस्य सहित कोई व्यक्ति जो बाल विवाह को बढ़ावा देने या अनुमति देने के लिए कोई कार्य करता है या लापरवाही से इसे रोकने में विफल रहता है। इस तरह के विवाह में शामिल होने या भाग लेने सहित, इसे दोषी ठहराए जाने पर 2 साल तक के कठोर कारावास या एक लाख रुपये या दोनों का जुर्माना हो सकता है। [7]
  4. इस अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है।[8]

सन्दर्भ[संपादित करें]

  1. "In Fact: Between void and voidable, scope for greater protection for girl child". मूल से 24 फ़रवरी 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 23 फ़रवरी 2019.
  2. "Child Marriage India". Childlineindia.org.in. मूल से 18 फ़रवरी 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2017-02-24.
  3. Government of India (2006). Handbook on the prohibition of child marriage Act, 2006 (PDF). New Delhi. मूल से 21 अक्तूबर 2014 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 23 फ़रवरी 2019.
  4. section 21 of the Prohibition of Child Marriage Act India
  5. section 9 of the Prohibition of Child Marriage Act India
  6. section 10 of the Prohibition of Child Marriage Act India
  7. section 11 of the Prohibition of Child Marriage Act India
  8. section 15 of the Prohibition of Child Marriage Act India