सहमति की उम्र

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सहमति की उम्र उस उम्र को कहते हैं, जिसमें व्यक्ति को कानूनी रूप से यौन क्रियाओं हेतु सहमति देने योग्य माना जाता है। इसी के अनुसार यदि कोई वयस्क किसी सहमति की उम्र से कम के साथ यौन क्रिया करता है, तो वो कानूनी रूप से ये नहीं कह सकता कि उसने सहमति ली है। ऐसे कृत्यों को बाल यौन शोषण या सांविधिक बलात्कार के अंतर्गत माना जाता है और इस स्थिति में कम उम्र के व्यक्ति को पीड़ित और उसके साथ यह कार्य करने वाले वयस्क व्यक्ति को अपराधी माना जाता है। सहमति की उम्र तय करने का लक्ष्य कम उम्र के लोगों को बचाना है।

कानून के अनुसार सहमति की उम्र से कम के साथ किसी भी प्रकार की यौन क्रिया को अपराध माना जाता है। कानून में सहमति की उम्र के साथ साथ कई अन्य कार्यों के लिए भी उम्र तय किया गया है, जिससे लोग उस कार्य को करने से पूर्व इतने समझदार रहें कि उन्हें सही और गलत का ज्ञान हो सके। इस कारण कानून द्वारा शादी की उम्र, वोट देने की उम्र, गाड़ी चलाने और अन्य कार्यों के लिए भी एक उम्र तय की है।

सन्दर्भ[संपादित करें]

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