शून्यकरणीय विवाह

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जिस विवाह को किसी भी एक पक्ष में अनुरोध पर रद्द किया जा सकता है, उसे शून्यकरणीय विवाह (voidable marriage) कहते हैं। यह विवाह कानूनी तौर पर मान्य है, लेकिन विवाह के किसी भी एक पक्ष द्वारा न्यायालय में चुनौती पर इसे निरस्त किया जा सकता है।

हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा १२ में शून्यकरणीय के बारे में उल्लेख है।[1][2]

सन्दर्भ[संपादित करें]

  1. "Section 12 in The Hindu Marriage Act, 1955". मूल से 30 अक्तूबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि २८ अगस्त २०१७.
  2. "हिन्दू विवाह अधिनियम १९५५ (हिन्दी)". स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग - उत्तर प्रदेश. मूल से 14 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि २८ अगस्त २०१७.