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== प्रावधान ==
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[[सिन्धु नदी प्रणाली]] में तीन पश्चिमी नदियाँ — सिंधु, झेलम और चिनाब और तीन पूर्वी नदियाँ - सतलुज, ब्यास और रावी शामिल हैं। इस संधि के अनुसार रावी, ब्यास और सतलुज (पूर्वी नदियाँ)- पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व इन नदियों के पानी को अनन्य उपयोग के लिए भारत को आबंटित की गईं। हालांकि, 10 साल की एक संक्रमण अवधि की अनुमति दी गई थी, जिसमें पानी की आपूर्ति के लिए भारत को बाध्य किया गया था, ताकि तब तक पाकिस्तान आपनी आबंटित नदियों -झेलम, चिनाब और सिंधु- के पानी के उपयोग के लिए [[नहर]] प्रणाली विकसित कर सके। इसी तरह, पाकिस्तान पश्चिमी नदियों - झेलम, चिनाब और सिंधु - के अनन्य उपयोग के लिए अधिकृत है। पूर्वी नदियों के पानी के नुकसान के लिए पाकिस्तान को मुआवजा भी दिया गया। 10 साल की रोक अवधि की समाप्ति के बाद, 31 मार्च 1970 से भारत को अपनी आबंटित तीन नदियों के पानी के पूर्ण उपयोग का पूरा अधिकार मिल गया।<ref>{{Cite web|last1=Shreyan|first1=Sengupta|title=Transboundary water disputes|url=http://e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:7481/eth-7481-01.pdf|publisher=ETH Zurich|accessdate=24 September 2013|accessdate=24 September 2013}} http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-009989936</ref><ref name="Garg">{{Cite book|last=Garg|first=Santosh Kumar|title=International and interstate river water disputes|pages=54–55|accessdate=2010-04-14|accessdate=2010-04-14|url=https://books.google.com/?id=nrcqGF3agsEC&pg=PA98&dq=Ravi+River&q=Ravi%20River|publisher=Laxmi Publications|year=1999|isbn=81-7008-068-1|ISBN=81-7008-068-1}}</ref><ref name="Indus">{{Cite web|url=http://siteresources.worldbank.org/INTSOUTHASIA/Resources/223497-1105737253588/IndusWatersTreaty1960.pdf|format=pdf|title=Indus Waters Treaty 1960|pages=1–24|publisher=Site Resources; World Bank}}</ref> इस संधि का परिणाम यह हुआ कि साझा करने के बजाय नदियों का विभाजन हो गया। <ref name="conflicts, p.98">{{Cite web|url=http://www.gee-21.org/publications/pdf%20files/Conflictsbetweencountriesvol.3Jan.2004.pdf|format=pdf|title=Water Sharing Conflicts Between Countries, and Approaches to Resolving Them|accessdate=2010-04-14|accessdate=2010-04-14|page=98|publisher=Global Environment and Energy in the 21st century|location=Honolulu|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20070821023229/http://www.gee-21.org/publications/pdf%20files/Conflictsbetweencountriesvol.3Jan.2004.pdf|archivedate=August 21, 2007}}</ref>
[[सिन्धु नदी प्रणाली]] में तीन पश्चिमी नदियाँ — सिंधु, झेलम और चिनाब और तीन पूर्वी नदियाँ - सतलुज, ब्यास और रावी शामिल हैं। इस संधि के अनुसार रावी, ब्यास और सतलुज (पूर्वी नदियाँ)- पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व इन नदियों के पानी को अनन्य उपयोग के लिए भारत को आबंटित की गईं। हालांकि, 10 साल की एक संक्रमण अवधि की अनुमति दी गई थी, जिसमें पानी की आपूर्ति के लिए भारत को बाध्य किया गया था, ताकि तब तक पाकिस्तान आपनी आबंटित नदियों -झेलम, चिनाब और सिंधु- के पानी के उपयोग के लिए [[नहर]] प्रणाली विकसित कर सके। इसी तरह, पाकिस्तान पश्चिमी नदियों - झेलम, चिनाब और सिंधु - के अनन्य उपयोग के लिए अधिकृत है। पूर्वी नदियों के पानी के नुकसान के लिए पाकिस्तान को मुआवजा भी दिया गया। 10 साल की रोक अवधि की समाप्ति के बाद, 31 मार्च 1970 से भारत को अपनी आबंटित तीन नदियों के पानी के पूर्ण उपयोग का पूरा अधिकार मिल गया।<ref>{{Cite web|last1=Shreyan|first1=Sengupta|title=Transboundary water disputes|url=http://e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:7481/eth-7481-01.pdf|publisher=ETH Zurich|accessdate=24 September 2013|accessdate=24 September 2013}} http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-009989936</ref><ref name="Garg">{{Cite book|last=Garg|first=Santosh Kumar|title=International and interstate river water disputes|pages=54–55|accessdate=2010-04-14|accessdate=2010-04-14|url=https://books.google.com/?id=nrcqGF3agsEC&pg=PA98&dq=Ravi+River&q=Ravi%20River|publisher=Laxmi Publications|year=1999|isbn=81-7008-068-1|ISBN=81-7008-068-1}}</ref><ref name="Indus">{{Cite web|url=http://siteresources.worldbank.org/INTSOUTHASIA/Resources/223497-1105737253588/IndusWatersTreaty1960.pdf|format=pdf|title=Indus Waters Treaty 1960|pages=1–24|publisher=Site Resources; World Bank}}</ref> इस संधि का परिणाम यह हुआ कि साझा करने के बजाय नदियों का विभाजन हो गया। <ref name="conflicts, p.98">{{Cite web|url=http://www.gee-21.org/publications/pdf%20files/Conflictsbetweencountriesvol.3Jan.2004.pdf|format=pdf|title=Water Sharing Conflicts Between Countries, and Approaches to Resolving Them|accessdate=2010-04-14|accessdate=2010-04-14|page=98|publisher=Global Environment and Energy in the 21st century|location=Honolulu|url-status=dead|archiveurl=https://web.archive.org/web/20070821023229/http://www.gee-21.org/publications/pdf%20files/Conflictsbetweencountriesvol.3Jan.2004.pdf|archivedate=August 21, 2007}}</ref>


दोनों देश संधि से संबंधित मामलों के लिए आंकड़ों का आदान-प्रदान और सहयोग करने के लिए राजी हुए। इस प्रयोजन के लिए संधि में स्थायी सिंधु आयोग का प्रावधान किया गया जिसमें प्रत्येक देश द्वारा एक आयुक्त नियुक्त किया जाएगा।
दोनों देश संधि से संबंधित मामलों के लिए आंकड़ों का आदान-प्रदान और सहयोग करने के लिए राजी हुए। इस प्रयोजन के लिए संधि में स्थायी सिंधु आयोग का प्रावधान किया गया जिसमें प्रत्येक देश द्वारा एक आयुक्त नियुक्त किया जाएगा।

18:07, 8 फ़रवरी 2020 का अवतरण

सिन्धु नदी बेसिन
सिन्धु नदी बेसिन
भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी बेसिन की उपग्रह द्वारा ली गयी छवि
भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी बेसिन की उपग्रह द्वारा ली गयी छवि

सिन्धु जल संधि, नदियों के जल के वितरण लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। इस सन्धि में विश्व बैंक (तत्कालीन 'पुनर्निर्माण और विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय बैंक') ने मध्यस्थता की।[1][2] इस संधि पर कराची में 19 सितंबर, 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे।

इस समझौते के अनुसार, तीन "पूर्वी" नदियों — ब्यास, रावी और सतलुज — का नियंत्रण भारत को, तथा तीन "पश्चिमी" नदियों — सिंधु, चिनाब और झेलम — का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। हालाँकि अधिक विवादास्पद वे प्रावधान थे जनके अनुसार जल का वितरण किस प्रकार किया जाएगा, यह निश्चित होना था। क्योंकि पाकिस्तान के नियंत्रण वाली नदियों का प्रवाह पहले भारत से होकर आता है, संधि के अनुसार भारत को उनका उपयोग सिंचाई, परिवहन और बिजली उत्पादन हेतु करने की अनुमति है। इस दौरान इन नदियों पर भारत द्वारा परियोजनाओं के निर्माण के लिए सटीक नियम निश्चित किए गए। यह संधि पाकिस्तान के डर का परिणाम थी कि नदियों का आधार (बेसिन) भारत में होने के कारण कहीं युद्ध आदि की स्थिति में उसे सूखे और अकाल आदि का सामना न करना पड़े।

1960 में हुए सिंधु जल समझौते के बाद से भारत और पाकिस्तान में कश्मीर मुद्दे को लेकर तनाव बना हुआ है। हर प्रकार के असहमति और विवादों का निपटारा संधि के ढांचे के भीतर प्रदत्त कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से किया गया है। इस संधि के प्रावधानों के अनुसार सिंधु नदी के कुल पानी का केवल 20% का उपयोग भारत द्वारा किया जा सकता है। जिस समय यह संधि हुई थी उस समय पाकिस्तान के साथ भारत का कोई भी युद्ध नही हुआ था उस समय परिस्थिति बिल्कुल सामान्य थी पर 1965 से पाकिस्तान लगातार भारत के साथ हिंसा के विकल्प तलाशने लगा जिस में 1965 में दोनों देशों में युद्ध भी हुआ और पाकिस्तान को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा फिर 1971 में पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध लड़ा जिस में उस को अपना एक हिस्सा खोना पड़ा जो बंगला देश के नाम से जाना जाता है तब से अब तक पाकिस्तान आतंकवाद और सेना दोनों का इस्तेमाल कर रहा है भारत के विरुद्ध, जिस की वजह से किसी भी समय यह सिंधु जल समझौता खत्म हो सकता है और जिस प्रकार यह नदियाँ भारत का हिस्सा हैं तो स्वभाविक रूप से भारत इस समझौते को तोड़ कर पूरे पानी का इस्तेमाल सिंचाई विद्युत बनाने में जल संचय करने में कर सकता है पंकज मंडोठिया ने समझौते और दोनों देशों के बीच के तनाव को ध्यान में रख कर इस समझौते के टूटने की बात कही है क्योंकि वर्तमान परिस्थिति इतनी तनावपूर्ण है कि यह समझौता रद्द हो सकता है क्योंकि जो परिस्थिति 1960 में थी वो अब नही रही है।[3][4][5]

प्रावधान

सिन्धु नदी प्रणाली में तीन पश्चिमी नदियाँ — सिंधु, झेलम और चिनाब और तीन पूर्वी नदियाँ - सतलुज, ब्यास और रावी शामिल हैं। इस संधि के अनुसार रावी, ब्यास और सतलुज (पूर्वी नदियाँ)- पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व इन नदियों के पानी को अनन्य उपयोग के लिए भारत को आबंटित की गईं। हालांकि, 10 साल की एक संक्रमण अवधि की अनुमति दी गई थी, जिसमें पानी की आपूर्ति के लिए भारत को बाध्य किया गया था, ताकि तब तक पाकिस्तान आपनी आबंटित नदियों -झेलम, चिनाब और सिंधु- के पानी के उपयोग के लिए नहर प्रणाली विकसित कर सके। इसी तरह, पाकिस्तान पश्चिमी नदियों - झेलम, चिनाब और सिंधु - के अनन्य उपयोग के लिए अधिकृत है। पूर्वी नदियों के पानी के नुकसान के लिए पाकिस्तान को मुआवजा भी दिया गया। 10 साल की रोक अवधि की समाप्ति के बाद, 31 मार्च 1970 से भारत को अपनी आबंटित तीन नदियों के पानी के पूर्ण उपयोग का पूरा अधिकार मिल गया।[6][7][8] इस संधि का परिणाम यह हुआ कि साझा करने के बजाय नदियों का विभाजन हो गया। [9]

दोनों देश संधि से संबंधित मामलों के लिए आंकड़ों का आदान-प्रदान और सहयोग करने के लिए राजी हुए। इस प्रयोजन के लिए संधि में स्थायी सिंधु आयोग का प्रावधान किया गया जिसमें प्रत्येक देश द्वारा एक आयुक्त नियुक्त किया जाएगा।

इतिहास और पृष्ठभूमि

नदियों के सिंधु प्रणाली का पानी मुख्य रूप से तिब्बत, अफगानिस्तान और जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के हिमालय के पहाड़ों में शुरू होता है। वे गुजरात के कराची और कोरी क्रीक के अरब सागर में खाली होने से पहले पंजाब, बालोचितान, काबुल, कंधार, कुनार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, सिंध आदि राज्यों से होकर बहते हैं। जहां एक बार इन नदियों के साथ सिंचित भूमि की केवल एक संकीर्ण पट्टी थी, पिछली सदी के घटनाक्रमों ने नहरों और भंडारण सुविधाओं का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया है जो 2009 तक अकेले पाकिस्तान में 47 मिलियन एकड़ (190,000 किमी 2) से अधिक पानी प्रदान करते हैं, एक किसी एक नदी प्रणाली का सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र।

ब्रिटिश भारत के विभाजन ने सिंधु बेसिन के पानी को लेकर संघर्ष पैदा कर दिया। नवगठित राज्य इस बात पर अड़े थे कि सिंचाई के अनिवार्य और एकात्मक नेटवर्क को साझा करने और प्रबंधित करने के तरीके पर। इसके अलावा, विभाजन का भूगोल ऐसा था कि सिंधु बेसिन की स्रोत नदियाँ भारत में थीं। पाकिस्तान ने बेसिन के पाकिस्तानी हिस्से में पानी भरने वाली सहायक नदियों पर भारतीय नियंत्रण की संभावना से अपनी आजीविका को खतरा महसूस किया। जहां भारत निश्चित रूप से बेसिन के लाभदायक विकास के लिए अपनी महत्वाकांक्षाएं रखता था, पाकिस्तान ने अपनी खेती योग्य भूमि के लिए पानी के मुख्य स्रोत पर संघर्ष से तीव्र खतरा महसूस किया। विभाजन के पहले वर्षों के दौरान, 4 मई, 1948 को इंटर-डोमिनियन समझौते के द्वारा सिंधु के पानी को अपवित्र किया गया था। इस समझौते से भारत को सरकार के वार्षिक भुगतान के बदले में बेसिन के पाकिस्तानी क्षेत्रों में पर्याप्त पानी छोड़ने की आवश्यकता थी। पाकिस्तान। इस समझौते का तात्पर्य तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करना था और इसके बाद एक अधिक स्थायी समाधान के लिए वार्ता की गई। हालाँकि, दोनों पक्ष अपने-अपने पदों से समझौता करने को तैयार नहीं थे और वार्ता गतिरोध पर पहुँच गई। भारतीय दृष्टिकोण से, ऐसा कुछ भी नहीं था जो पाकिस्तान भारत को नदियों में पानी के प्रवाह को मोड़ने के लिए किसी भी योजना को रोकने के लिए कर सकता था। पाकिस्तान उस समय इस मामले को न्यायिक न्यायालय में ले जाना चाहता था, लेकिन भारत ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि संघर्ष के लिए द्विपक्षीय प्रस्ताव की आवश्यकता है।

विश्व बैंक की भागीदारी

इस एक ही वर्ष में, डेविड Lilienthal, पूर्व अध्यक्ष के टेनेसी वैली प्राधिकरण और अमेरिकी परमाणु ऊर्जा आयोगका दौरा किया क्षेत्र के लिए लेख की एक श्रृंखला लिखने के लिए खनक पत्रिका है। Lilienthal में गहरी रुचि थी उपमहाद्वीप और द्वारा स्वागत किया गया था के उच्चतम स्तर दोनों भारतीय और पाकिस्तानी सरकारों का है। हालांकि अपनी यात्रा के द्वारा प्रायोजित किया गया था खनक के, Lilienthal के बारे में बताया था के द्वारा राज्य विभाग और कार्यकारी शाखा के अधिकारियों, जो आशा व्यक्त की है कि Lilienthal मदद कर सकता है कि खाई को पाटने भारत और पाकिस्तान के बीच और भी गेज शत्रुता उपमहाद्वीप पर है। कोर्स के दौरान अपनी यात्रा की, यह स्पष्ट हो गया के लिए Lilienthal है कि तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान के थे, तीव्र, लेकिन यह भी करने में असमर्थ हो सकता है मिट के साथ एक व्यापक संकेत है। उन्होंने लिखा अपनी पत्रिका में:

भारत और पाकिस्तान के कगार पर थे युद्ध खत्म हो गई है। वहाँ लग रहा था होना करने के लिए कोई संभावना नहीं के साथ बातचीत कर इस मुद्दे को जब तक तनाव abated. एक तरह से कम करने के लिए दुश्मनी। है। है। होगा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर जहां सहयोग से संभव हो गया था। इन क्षेत्रों में प्रगति को बढ़ावा मिलेगा एक समुदाय की भावना दोनों देशों के बीच जो हो सकता है, समय में, का नेतृत्व करने के लिए एक कश्मीर के निपटान. तदनुसार, मैं प्रस्ताव रखा है कि भारत और पाकिस्तान के बाहर काम के एक कार्यक्रम में संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए और संयुक्त रूप से संचालित करने के लिए सिंधु बेसिन नदी प्रणाली है, जिस पर दोनों देशों निर्भर थे, सिंचाई के लिए पानी. के साथ नए बांधों और सिंचाई नहरों, सिंधु और उसकी सहायक नदियों में किया जा सकता है उपज के लिए अतिरिक्त पानी प्रत्येक देश के लिए आवश्यक वृद्धि हुई खाद्य उत्पादन. मैं लेख में सुझाव दिया था कि विश्व बैंक का उपयोग हो सकता है अपने अच्छे कार्यालयों के लिए लाने के लिए पार्टियों के समझौते, और मदद के वित्त पोषण में एक सिंधु विकास कार्यक्रम है। [10]:93

Lilienthal के विचार अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था पर अधिकारियों द्वारा विश्व बैंक, और बाद में, द्वारा, भारतीय और पाकिस्तानी सरकारों का है। यूजीन आर ब्लैक, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष से कहा, Lilienthal है कि उसके प्रस्ताव "अच्छा समझ में आता है सभी दौर". काले लिखा था कि बैंक में रुचि थी, आर्थिक प्रगति के दो देशों में किया गया था और चिंतित है कि सिंधु विवाद हो सकता है केवल एक गंभीर बाधा है, इस विकास के लिए। भारत के पिछले आपत्ति करने के लिए तीसरे पक्ष की मध्यस्थता थे remedied बैंक द्वारा की जिद है कि यह नहीं होगा निर्णय के साथ संघर्ष, लेकिन बल्कि के रूप में काम के लिए एक नाली समझौता.[11]

भी के बीच एक अंतर "कार्यात्मक" और "राजनीतिक" के पहलुओं सिंधु विवाद है। पत्राचार में उनके साथ भारत और पाकिस्तान के नेताओं, ब्लैक ने कहा कि सिंधु विवाद कर सकता है सबसे वास्तविक हल किया जा सकता है, तो कार्यात्मक पहलुओं के बारे में असहमति पर बातचीत कर रहे थे के अलावा राजनीतिक कारणों से. उन्होंने कल्पना की है कि एक समूह को घेरने की कोशिश की है सबसे अच्छा कैसे के सवाल का उपयोग करने के लिए पानी की सिंधु बेसिन छोड़ रहा है, एक तरफ सवालों के ऐतिहासिक अधिकार या आवंटन.

काले प्रस्तावित काम कर रहे एक पार्टी बना, भारतीय, पाकिस्तानी और विश्व बैंक के इंजीनियरों. विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल के रूप में कार्य करेगा एक सलाहकार समूह, के साथ आरोप लगाया सुझावों की पेशकश की है और तेजी से संवाद है। अपने उद्घाटन वक्तव्य में काम करने के लिए पार्टी, बात की थी क्यों की वह था के बारे में आशावादी समूह की सफलता:

का एक पहलू श्री Lilienthal के प्रस्ताव की अपील करने के लिए मेरे से पहले. मेरा मतलब है, उसकी जिद है कि सिंधु समस्या है एक इंजीनियरिंग समस्या है और के साथ निपटा जाना चाहिए इंजीनियरों द्वारा. की शक्तियों में से एक इंजीनियरिंग पेशे में है कि, दुनिया भर में सभी इंजीनियरों एक ही भाषा बोलते हैं और दृष्टिकोण के साथ समस्या आम मानकों का निर्णय किया है। [10]:110

ब्लैक की उम्मीद के लिए एक त्वरित समाधान के लिए सिंधु विवाद थे, समय से पहले. जबकि बैंक को उम्मीद थी कि दोनों पक्षों के लिए आ जाएगा एक समझौते के आवंटन पर पानी, न तो भारत और न ही पाकिस्तान लग रहा था, समझौता करने के लिए तैयार अपने पदों. जबकि पाकिस्तान पर जोर दिया है अपनी ऐतिहासिक करने के लिए सही पानी के सभी सहायक नदियों सिंधु और है कि आधे के पश्चिम पंजाब गया था, की धमकी के तहत मरुस्थलीकरण, भारतीय पक्ष ने तर्क दिया कि पिछले वितरण का पानी नहीं होना चाहिए सेट के भविष्य के आवंटन. इसके बजाय, भारतीय पक्ष की स्थापना के लिए एक नया आधार के वितरण के साथ, पानी के पश्चिमी सहायक नदियों के साथ जा रहा करने के लिए पाकिस्तान और पूर्वी सहायक नदियों के लिए भारत. मूल तकनीकी चर्चा है कि, आशा व्यक्त की थी के लिए stymied थे द्वारा राजनीतिक कारणों से वह उम्मीद थी से बचने के लिए।

विश्व बैंक जल्द ही निराश हो गया की इस कमी के साथ प्रगति. क्या था मूल रूप से अनुरूप किया गया है के रूप में एक तकनीकी विवाद होता है कि जल्दी सुलझाना ही शुरू कर दिया लग रहे करने के लिए असभ्य है। भारत और पाकिस्तान में असमर्थ थे पर सहमत करने के लिए तकनीकी पहलुओं के आवंटन, अकेले चलो किसी के कार्यान्वयन पर सहमति के वितरण पर आधारित है। अंत में, 1954 में, के बाद लगभग दो साल की बातचीत, विश्व बैंक की पेशकश की है अपने स्वयं के प्रस्ताव, कदम से परे सीमित भूमिका यह apportioned था खुद के लिए और मजबूर दोनों पक्षों पर विचार करने के लिए ठोस योजना के भविष्य के लिए बेसिन. प्रस्ताव की पेशकश की भारत के तीन पूर्वी सहायक नदियों के बेसिन और पाकिस्तान के तीन पश्चिमी सहायक नदियों के साथ। नहरों और भंडारण बांधों थे करने के लिए निर्माण किया जा सकता है हटाने के लिए पानी से पश्चिमी नदियों और की जगह पूर्वी नदी की आपूर्ति खो दिया है और पाकिस्तान द्वारा.

जबकि भारतीय पक्ष में था करने के लिए उत्तरदायी विश्व बैंक के प्रस्ताव, पाकिस्तान पाया कि यह अस्वीकार्य है। विश्व बैंक आवंटित पूर्वी नदियों के लिए भारत और पश्चिमी नदियों पाकिस्तान के लिए। इस नए वितरण नहीं किया था के लिए खाते में ऐतिहासिक उपयोग की सिंधु बेसिन, या तथ्य यह है कि पश्चिम पंजाब के पूर्वी जिलों में बदल सकता है, रेगिस्तान और पाटा पाकिस्तान की बातचीत की स्थिति है। जहां भारत खड़ा था के लिए एक नई प्रणाली का आवंटन, पाकिस्तान महसूस किया है कि अपने हिस्से के पानी पर आधारित होना चाहिए पूर्व-विभाजन वितरण. विश्व बैंक का प्रस्ताव किया गया था और अधिक के साथ लाइन में भारतीय योजना है और इस से नाराज है पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल. वे धमकी से वापस लेने के लिए काम कर पार्टी है, और वार्ता पर verged पतन.

हालांकि, न तो पक्ष को बर्दाश्त कर सकता है के विघटन बातचीत की। पाकिस्तानी प्रेस से मुलाकात की अफवाहें करने के लिए एक अंत के साथ बातचीत की बात करते हैं, शत्रुता में वृद्धि हुई; सरकार बीमार था-तैयार करने के लिए छोड़ वार्ता के लिए एक हिंसक संघर्ष के साथ भारत और मजबूर किया गया था करने के लिए अपनी स्थिति पर पुनर्विचार. भारत के लिए भी उत्सुक बसा सिंधु मुद्दा; बड़ी विकास परियोजनाओं पर डाल रहे थे पकड़ वार्ता, और भारतीय नेताओं के लिए उत्सुक थे पानी हटाने के लिए सिंचाई।

दिसम्बर 1954, दोनों पक्षों के लिए लौट आए बातचीत की मेज पर. विश्व बैंक के प्रस्ताव से बदल गया था एक आधार के निपटान के लिए एक आधार के लिए बातचीत और वार्ता जारी रखा है, बंद करो और जाओ, अगले छह वर्षों के लिए।

एक अंतिम ठोकरें खाते हुए चल ब्लॉक करने के लिए एक समझौते चिंतित वित्त पोषण के लिए नहरों के निर्माण और भंडारण की सुविधा है कि स्थानांतरण होगा पानी से पश्चिमी नदियों पाकिस्तान के लिए। इस हस्तांतरण के लिए आवश्यक था के लिए बनाने के लिए पानी पाकिस्तान दे रहा था द्वारा ceding के लिए अपने अधिकारों पूर्वी नदियों. विश्व बैंक शुरू में की योजना बनाई भारत के लिए भुगतान करने के लिए इन के लिए काम करता है, लेकिन भारत से इनकार कर दिया है। बैंक के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की एक योजना के लिए बाह्य वित्त पोषण की आपूर्ति मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम. इस समाधान को मंजूरी दे दी शेष ठोकरें खाते हुए चल ब्लॉक करने के लिए समझौते और संधि पर हस्ताक्षर किया गया था के नेताओं द्वारा दोनों देशों में 1960.[12]

संधि के प्रावधान

समझौते की स्थापना की स्थायी सिंधु आयोग के निर्णय करने के लिए भविष्य में किसी भी उत्पन्न होने वाले विवादों के आवंटन से अधिक पानी है। आयोग बच गया है तीन युद्धों प्रदान करता है और चल रहे एक तंत्र के लिए परामर्श और संघर्ष के संकल्प निरीक्षण के माध्यम से, डेटा के आदान-प्रदान और यात्राओं. आयोग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नियमित रूप से चर्चा करने के लिए संभावित विवादों के रूप में अच्छी तरह के रूप में सहकारी व्यवस्था के विकास के लिए बेसिन. या तो पार्टी को सूचित करना चाहिए अन्य योजनाओं के निर्माण के लिए किसी भी इंजीनियरिंग काम करता है जो को प्रभावित करेगा अन्य पार्टी और डेटा प्रदान करने के लिए इस तरह के बारे में काम करता है। असहमति की स्थिति में, एक तटस्थ विशेषज्ञ में कहा जाता है के लिए मध्यस्थता और मध्यस्थता है। जबकि न तो पक्ष शुरू की परियोजनाओं के कारण हो सकता है कि इस तरह के संघर्ष है कि आयोग बनाया गया था को हल करने के लिए, वार्षिक निरीक्षण और डेटा के आदान-प्रदान जारी रखने के लिए, बेफिक्र द्वारा तनाव उपमहाद्वीप पर है।

संधि पर पुनर्विचार

संधि पर पुनर्विचार के लिए विधानसभा में 2003 में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था। दिल्ली में एक सोच ये भी है पाकिस्तान इस संधि के प्रस्तावों का इस्तेमाल कश्मीर में गुस्सा भड़काने के लिए कर रहा है।

2016 में उड़ी हमले के बाद भारत के शीर्ष नेतृत्व ने संधि की समीक्षा शुरु कर दी।[13]

इन्हें भी देखें

सूत्र

  • बैरेट, स्कॉट, "संघर्ष और सहयोग के प्रबंधन में अंतरराष्ट्रीय जल संसाधन," नीति अनुसंधान काम कर कागज 1303, विश्व बैंक, मई 1994 है।
  • मिशेल, Aloys आर्थर, सिंधु नदियों: एक अध्ययन के प्रभाव के विभाजन, येल यूनिवर्सिटी प्रेस: New Haven, 1967.
  • वर्गीज, बी जी में, जल की उम्मीद है, और ऑक्सफोर्ड IBH प्रकाशन: नई दिल्ली, 1990.

सन्दर्भ

  1. "Text of 'Indus Water Treaty', Ministry of water resources, Govt. of India". अभिगमन तिथि 2013-02-01.
  2. War over water द गार्डियन, Monday 3 June 2002 01.06 BST
  3. C.A. Brebbia (4 September 2013). Water and Society II. WIT Press. पपृ॰ 103–. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-1-84564-742-1. |ISBN= और |isbn= के एक से अधिक मान दिए गए हैं (मदद)
  4. Map Workbook. FK Publications. पपृ॰ 27–. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-89611-79-8. |ISBN= और |isbn= के एक से अधिक मान दिए गए हैं (मदद)
  5. Biswaroop Roy Chowdhury. Memory Unlimited. Diamond Pocket Books (P) Ltd. पपृ॰ 148–. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-8419-017-5. |ISBN= और |isbn= के एक से अधिक मान दिए गए हैं (मदद)
  6. Shreyan, Sengupta. "Transboundary water disputes" (PDF). ETH Zurich. अभिगमन तिथि 24 September 2013. http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-009989936
  7. Garg, Santosh Kumar (1999). International and interstate river water disputes. Laxmi Publications. पपृ॰ 54–55. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 81-7008-068-1. अभिगमन तिथि 2010-04-14. |ISBN= और |isbn= के एक से अधिक मान दिए गए हैं (मदद)
  8. "Indus Waters Treaty 1960" (pdf). Site Resources; World Bank. पपृ॰ 1–24.
  9. "Water Sharing Conflicts Between Countries, and Approaches to Resolving Them" (PDF). Honolulu: Global Environment and Energy in the 21st century. पृ॰ 98. मूल (pdf) से August 21, 2007 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2010-04-14.
  10. Gulhati, Niranjan D., The Indus Waters Treaty: An Exercise in International Mediation, Allied Publishers: Bombay, 1973.
  11. Mason, Edward Sagendorph; Asher, Robert E. (1973). The World Bank Since Bretton Woods (First संस्करण). Wawshington: The Brookings Institution. पृ॰ 612. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 9780815720300. अभिगमन तिथि 28 October 2014. |ISBN= और |isbn= के एक से अधिक मान दिए गए हैं (मदद)
  12. "Indus water treaty". World Bank. अभिगमन तिथि 28 October 2014.
  13. How India plans to use Indus Water Treaty to turn the heat on Pakistan