"बाल विवाह": अवतरणों में अंतर
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19:34, 29 अप्रैल 2015 का अवतरण
साँचा:बालविवाह भारत में एक सामाजिक कुरीति के रूप में चिन्हित है . भारत में विवाह हेतु सामाजिक-मान्यताओं के अनुसार यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार-
- भारत में दुनिया के ४० प्रतिशत बाल विवाह होते है।
- ४९ प्रतिशत लड़कियों का विवाह १८ वर्ष से कम आयु में ही हो जाता है।
- लिंगभेद और अशिक्षा का ये सबसे बड़ा कारण है।
- राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सबसे ख़राब स्थिति है।
- यूनिसेफ के अनुसार राजस्थान में ८२ प्रतिशत विवाह १८ साल से पहले ही हो जाते है।
- १९७८ में संसद द्बारा बाल विवाह निवारण कानून पारित किया गया। इसमे विवाह की आयु लड़कियों के लिए कम से कम १८ साल और लड़कों के लिए २१ साल निर्धारित किया गया।
- भारत सरकार ने नेशनल प्लान फॉर चिल्ड्रेन २००५ में २०१० तक बाल विवाह को पुरी तरह ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है।