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वार्ता:अविश्वास प्रस्ताव

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अविश्वास प्रस्ताव:अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है. अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में नही है. नोट:संसदीय अधिनियमो द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को वैधानिक या कानूनी दर्जा प्राप्त है. अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों में से न्यूनतम 50 सदस्यों का का समर्थन अनिवार्य होता है. अविश्वास पारित करने के लिए लोकसभा में(साधारण बहुमत) की आवश्यकता होती है. सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव का प्रयोग jp कृपलानी ने अगस्त 1963 जवाहर लाल नेहरू सरकार के विरुद्ध किया था.. सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव का प्रयोग इंदिरा गांधी सरकार के वे विरुद्ध लाया गया था 15 बार लाया गया पर एक भी बार पारित नही हुआ. ^इससे अधिक जानकारी का अ अभाव है..

           धन्यवाद-नगेन्द्र सिंह..👍

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