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वक्फ़ (संशोधन) कानून, 2025

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वक्फ़ (संशोधन) कानून, 2025
भारतीय संसद
वक्फ अधिनियम, 1995 में और संशोधन करने के लिए एक विधेयक।
प्रादेशिक सीमा संपूर्ण  भारत में
द्वारा अधिनियमित लोकसभा
पारित करने की तिथि 3 अप्रैल 2025 (2025-04-03)
विधायी इतिहास
विधेयक (प्रस्तावित कानून) वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024
विधेयक का उद्धरण विधेयक संख्या 109, 2024
द्वारा पेश किरेन रिजिजू (भारतीय जनता पार्टी (भाजपा))
(अल्पसंख्यक कार्य मंत्री)
पठन (विधायिका) # प्रथम पठन 9 अगस्त 2024 (2024-08-09)
पठन (विधायिका) # द्वितीय पठन 2 अप्रैल 2025 (2025-04-02)
प्रथम पठन 3 अप्रैल 2025
समिति की रिपोर्ट संयुक्त संसदीय समिति
स्थिति : अज्ञात

वक्फ़ (संशोधन) विधेयक 2025 भारतीय लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को पेश किया गया [1] [2] [3] । विधेयक में 1923 के मुस्लिम वक्फ़ अधिनियम को रद्द करने और 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया है [4]वक्फ़ संपत्ति इस अधिनियम के तहत शासित होती है, जहां वक्फ़ को धार्मिक या परोपकारी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के अनुसार दान की गई स्थावर या अचल संपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। वक्फ के प्रबंधन करने के लिए हर राज्य में वक्फ बोर्ड का गठन किया जाता है। विधेयक में पुराने कानून में 44 संशोधन लाने और संशोधित कानून को 'समेकित वक्फ़ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995' नाम देने का प्रस्ताव है।

समीक्षा

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  • वक्फ़ का गठन: कानून के अनुसार वक्फ़ किया जा सकता है: (1) घोषणा के द्वारा, (2) दीर्घकालिक उपयोग के आधार पर मान्यता (उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ़), या (3) उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में अनुदान (वक्फ़-अलल -औलाद)। विधेयक में कहा गया है कि केवल वही व्यक्ति वक्फ़ की घोषणा कर सकता है जिसने पांच साल तक इस्लाम का पालन किया हो। इसमें कहा गया है कि घोषणाकर्ता को संपत्ति का मालिक होना चाहिए। यह उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को वैध नहीं करता है और वक्फ़-अलल-औलाद केवल तभी होगा जब दाता के उत्तराधिकारियों, विशेष रूप से महिलाओं को विरासत से वंचित नहीं किया जाता है।
  • वक्फ़ के रूप में सरकारी संपत्ति: विधेयक के अनुसार, वक्फ़ के रूप में पहचानी गई सरकारी संपत्ति को वक्फ़ के रूप में नहीं माना जाएगा। क्षेत्र के कलेक्टर स्वामित्व का निर्धारण करेंगे और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। सरकारी संपत्ति होने पर राजस्व रिकार्ड अद्यतन किया जायेगा।
  • संपत्ति वक्फ़ है या नहीं यह निर्धारित करने की शक्ति: अधिनियम वक्फ़ बोर्ड को यह निर्धारित करने का अधिकार देता है कि संपत्ति वक्फ़ है या नहीं। विधेयक में इस प्रावधान में संशोधन का प्रस्ताव है।
  • वक्फ़ का सर्वेक्षण: कानून के अनुसार वक्फ़ का सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षण आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान है। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार कलेक्टर सर्वेक्षण का प्रभारी होगा और चल रहे सर्वेक्षण राज्य राजस्व कानून के अनुसार पूरा किया जाएगा।
  • सेंट्रल वक्फ़ काउंसिल: केन्द्रीय वक्फ परिषद का गठन कानून द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों और वक्फ़ बोर्ड को सलाह देने के लिए किया जाता है। इस परिषद का अध्यक्ष केन्द्रीय वक्फ़ मंत्री का संरक्षक पद होता है। कानून के अनुसार, परिषद के सभी सदस्यों को मुस्लिम होना चाहिए और कम से कम दो महिला सदस्य होनी चाहिए। विधेयक में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों और सांसदों, पूर्व न्यायाधीशों और गणमान्य व्यक्तियों को परिषद में सेवा देने का प्रस्ताव है, भले ही वे मुस्लिम न हों। मुस्लिम सदस्यों में: (1) मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि, (2) इस्लामी कानून के विद्वान ( मुफ़्ती ), और (3) वक्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष मुस्लिम होने चाहिए। मुस्लिम सदस्यों में कम से कम दो महिलाएँ होनी चाहिए।
  • वक्फ़ बोर्ड: अधिनियम राज्य के संसद सदस्यों, विधायकों और बार काउंसिल के सदस्यों में से दो सदस्यों के चुनाव का प्रावधान करता है। इसके बजाय विधेयक राज्य सरकार को इन बैकग्राउंड से एक-एक सदस्य नियुक्त करने का अधिकार देता है, भले ही वे मुस्लिम न हों। बोर्ड में: (1) दो गैर-मुस्लिम सदस्य, (2) शिया, सुन्नी और मुस्लिम पिछड़े वर्गों से कम से कम एक सदस्य होगा। यदि बोहरा और आगाखानी समुदायों के पास राज्य में वक्फ़ है, तो उनके पास एक-एक सदस्य होना चाहिए। आईन के अनुसार , बोर्ड में अंतत दो महिला सदस्य होनी चाहिए। विधेयक में कहा गया है कि बोर्ड में दो मुस्लिम सदस्य महिलाएं होनी चाहिए।
  • ट्राइब्यूनल के गठन की रूपरेखा: अधिनियम में राज्यों को वक्फ़ विवादों के निपटारे के लिए ट्राइब्यूनल का गठन करने की आवश्यकता है। ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष वर्ग-I, जिला, सेशन या सिविल जज के समकक्ष रैंक का विचारक होगा। अन्य सदस्यों में: (1) राज्य अधिकारियों के बराबर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, और (2) मुस्लिम कानून और न्यायशास्त्र का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति। विधेयक में दूसरे सदस्य के स्थान पर एक वर्तमान या पूर्व जिला न्यायालय न्यायाधीश और एक वर्तमान या पूर्व राज्य सरकार के संयुक्त सचिव रैंक के अधिकारी को नियुक्त करने का प्रस्ताव है।
  • ट्राइब्यूनल के आदेश के खिलाफ अपील: कानून के अनुसार, ट्राइब्यूनल का निर्णय अंतिम होता है और उसके फैसले के खिलाफ अदालत में अपील करना प्रतिबंधित है। बोर्ड के आवेदन पर या पीड़ित पक्ष के आवेदन पर उच्च न्यायालय इस मामले पर स्वयं विचार कर सकता है। विधेयक में इस प्रावधान को हटा दिया गया है कि ट्राइब्यूनल के फैसले को अंतिम माना जाएगा और ट्राइब्यूनल के आदेश के खिलाफ 90 दिनों के अंदर ऊपरी अदालत में अपील की जा सकती है।
  • केंद्र सरकार की शक्तियाँ: विधेयक केंद्र सरकार को वक्फ़ के पंजीकरण, खातों के प्रकाशन, और वक्फ़ बोर्ड की कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है। कानून के मुताबिक राज्य सरकार किसी भी वक्त वक्फ़ खातों का निगरानी कर सकती है. विधेयक केंद्र सरकार को सि.ए.जी या नामित अधिकारी के माध्यम से इन खातों का ऑडिट करने का अधिकार देता है।
  • बोहरा और आगाखानी वक्फ बोर्ड: यदि राज्य में सभी वक्फ संपत्तियों या वक्फ़ आय में शिया वक्फ़ की हिस्सेदारी 15% से अधिक है तो अधिनियम अलग वक्फ़ बोर्ड के गठन की अनुमति देता है। विधेयक आगाखानी और बोहरा समुदायों के लिए अलग वक्फ़ बोर्ड की स्थापना की भी अनुमति देता है।

संयुक्त संसदीय समिति

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वक्फ़ संशोधन विधेयक, 2024 की समीक्षा के लिए 31-सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति (जे.पी.सी) का गठन किया गया है। [5] समिति में लोकसभा के 21 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 9 अगस्त 2024 को समिति के गठन की घोषणा की।[6] [7]

लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य
क्रमांकसदस्य का नामसदस्य
1ए राजालोकसभा
2अभिजीत गंगोपाध्यायलोकसभा
3अपराजिता सारंगीलोकसभा
4अरुण भारतीलोकसभा
5अरविंद सावंतलोकसभा
6असदुद्दीन ओवैसीलोकसभा
7सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेलोकसभा
8अरुणा डी॰ के॰लोकसभा
9दिलेश्वर कामैतलोकसभा
10गौरव गोगोईलोकसभा
11इमरान मसूदलोकसभा
12जगदम्बिका पाललोकसभा
13कल्याण बनर्जी (राजनीतिज्ञ)लोकसभा
14लावु श्री कृष्ण देवरायलुलोकसभा
15मोहम्मद जावेद (राजनीतिज्ञ)लोकसभा
16मोहिबुल्लाहलोकसभा
17नरेश गणपत म्हस्केलोकसभा
18निशिकांत दुबेलोकसभा
19संजय जायसवाललोकसभा
20तेजस्वी सूर्यालोकसभा
21बृजलालराज्य सभा
22धर्मस्थल वीरेंद्र हेगड़ेराज्य सभा
23गुलाम नबी आज़ादराज्य सभा
24एम॰ मोहम्मद अब्दुल्लाराज्य सभा
25मेधा विश्राम कुलकर्णीराज्य सभा
26मोहम्मद नदीमुल हकराज्य सभा
27राधा मोहन दास अग्रवालराज्य सभा
28संजय सिंह (राजनीतिज्ञ)राज्य सभा
29सैयद नासिर हुसैनराज्य सभा
30वी॰ विजयसाई रेड्डीराज्य सभा

इन्हें भी देखें

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  1. "Centre introduces Waqf Amendment Bill 2024: What is the bill about, key features and more". Business Today. 8 August 2024.
  2. "Waqf Act Amendment Bill: NDA allies JD(U) and TDP support Waqf Bill for transparency, not interference with mosques, in Lok Sabha". The Hindu. 8 August 2024.
  3. Bureau, The Hindu (8 August 2024). "Waqf Bill referred to joint parliamentary panel after Opposition calls it 'draconian' and an attack on the Constitution". The Hindu. {{cite web}}: |last= has generic name (help)
  4. "Government introduces bill to repeal Mussalman Wakf Act, 1923". ANI News. 2024-08-08. अभिगमन तिथि: 2024-08-09.[मृत कड़ियाँ]
  5. "21 Lok Sabha MPs on Waqf bill panel, here's who is on it". India Today. 9 August 2024.
  6. "Joint Committee on The Waqf (Amendment) Bill, 2024". PRS Legislative Research. 3 April 2025. अभिगमन तिथि: 3 April 2025.
  7. "Waqf (Amendment) Bill: Lok Sabha adopts motion naming 21 members for joint panel on Waqf Bill; will have 10 MPs from Rajya Sabha". The Hindu. 9 August 2024.