राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना

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यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई है। भारत सरकार द्वारा जारी CGHS की तर्ज पर इसे RGHS नाम दिया गया है।[1]

इतिहास[संपादित करें]

राजस्थान सरकार ने राज्य के समग्र स्वास्थ्य देखभाल और विकास के नजरिए से चिकित्सा देखभाल को प्रमुख क्षेत्रों में से एक के रूप में पहचाना है। माननीय मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021 के बजट भाषण के बिंदु संख्या 244 के माध्यम से नई राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) की घोषणा की है। राज्य चिकित्सा सुविधाओं की महत्वाकांक्षी योजना के लिए सभी चिकित्सा योजनाओं को एक छत के नीचे लगाना आवश्यक है और इस प्रकार इसे राजस्थान सरकारी स्वास्थ्य योजना के रूप में पुनर्गठन करना आवश्यक है।

विशेषताएं[संपादित करें]

यह योजना सीजीएचएस दरों और प्रावधानों पर आधारित है। दिनाक एक जनवरी, 2004 से पूर्व नियुक्त कार्मिक एवं पेंशनरों के असीमित मात्रा में आउटडोर की सुन्धिा निलेगी। दिनांक एक जनवरी, 2004 के पश्चाद नियुक्त कार्मिको को विकल्प लेने पर 5 लाख रूपए तक की कैशलेस आईपीडी उपचार सुविधा, क्रिटिकल बीमारियों के लिए 5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा तथा 20 हजार रूपए तक की वार्षिक सीमा की आउटडोर चिकित्सा सुविधा क लाभ भी मिल सकेगा। जिन कार्मिकों को वर्तमान में 2 लख नए तक के बीमाधन की सीमा में केवल आईपीडी की सुविधा उपलब्ध है. उन्हें आरजीएचएस में भी यह सुविधा पूर्व की भांति निःशुल्क प्राप्त करने का विकल्प भी मिलेगा।[2]

लाभार्थी[संपादित करें]

राज्य में विधायकों, पूर्व विधायों सहित राज्य सरकर, निकाय, बोर्ड एवं निमों के कर्मिकों तथा पेंशनरों को उपचार को बेहतर सुविधा देने के उददेश्य से राजस्थान वर्नमेंट हैल्थ स्कीम (रजएचएस) को प्रथम चरण में 1 जुलाई से लार करने की मंजूरी दे दी इस योजन के तहत करीब 13 लाख लाभार्थी परिवारों को इन्डोर, आउटडोर एवं जांचों की कैशलेस चिकित्सा सुविधा सभी रजकीय चिकित्सालयों, अनुनोदित निजी चिकित्सालयों एवं निजी जांच केन्द्रों में प्रदान की जाएगी। अब तक इस योजना में न्यायिक एवं अखिल भारतीय सेवा के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों, देनांक 1 जनवरी, 2004 से पूर्व नेयुक्त एवं इसके पश्चात नियुक्त राज्य सरकार के कार्मिकों खं पेंशनर्स तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं, पांचों बिजली कंपनियों, आरआइएसएल. आरएसएमरम तथा जयपुर मेट्रो के करीब 5.30 लाख लाभार्थी परिवारों का पंजीयन आरजीएचएस पोर्टल पर हो चुका है।

अस्पताल[संपादित करें]

राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी अस्पताल, अनुमोदित अस्पताल और सार्वजनिक निजी भागीदारी अस्पताल मानदंडों और नियमों और शर्तों के अनुसार इस योजना के तहत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए पात्र होंगे। गंभीर आपात स्थिति में, सक्षम प्राधिकारी से उचित संदर्भ के बाद रेफरल अस्पतालों में उपचार की अनुमति दी जाएगी ।

अस्पताल १
अस्पताल १
अस्पताल २
अस्पताल २
अस्पताल ३
अस्पताल ३

सुविधाएं व उपचार[संपादित करें]

। प्रथम चरण में पंजीकृत लाभार्थियों को आईपीडी एवं डे-केयर की कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने करीब 13 लाख परिवारों को कैशलेस चकेत्ता सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रति लाभार्थी परियार 6100 रूपर वार्षक अंशदान की दर से कुल वित्तीय भार 793 करोड़ रूपए वार्षिक का भुगतान करने की भी मंजूरी दे दी है। जो कार्नेक 5 लाख रूपए तक की कैशलेस आईपीडी उपचार सुविधा तथा क्रिटिकल बीमारियों के लिए 5 लाख रूपर तक के अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा एवं 20 हजार रूपए तक की आउटडोर चिकित्सा सुविधा का विकल्प लेन चाहते है, उनसे आरपीएमएफ की निर्धारित दरों से लिए जाने वाले शदन के 50 प्रतिशत कम अंशदान की ही वेतन से कटौती की जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कई निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा का निया उक्त दर की तुलना में काफी अधिक प्रीमियम दर पर सीमित कवर की पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी कर रहो हैं, जिनमें कई मेडिकल खर्च उनके स्वास्थ्य बीमा प्लन में शामिल नहीं होतें. जैसे औपीजी एवं रूटीन चैक अप लाइफ सपोर्ट गशीनों का खर्च । आरजीएचएस में वैविक महागरी कोरोना एवं ब्लैक फंगस का ईलाज भी शामिल है जबकि अन्य बीमा कंपनियों के लान में इन्हें शान्लि कराने के लिए अतिरिक्त प्रीमियम देना होता हैं। आरजीएचएस में राज्य सरकार के सभी पेंशनर्स को रक्त चिकत्सा सुविध उपलब्ध करायी जाएगी। श्री गहलोत ने वर्ष 2021-2 के राज्य बजट में सीजीएचएस के अनुरूप राजस्थन गवर्नमेंट हैल्थ स्का लागू करने की घोषणा की थी। इस योजन में निजी अस्पतालो. डायग्नोस्टिक सेंटर्स एवं इमेजिंग सेंटर्स का एपैनलमेंट किया जा चुका है।

भुगतान व्यवस्था[संपादित करें]

आरजीएचएस: पूरी तरह से ऑनलाइन और स्वचालित प्रणाली परिवार की लाभार्थी स्थिति के लिए पहचाना गया डेटाबेस (जन आधार) आरजीएचएस वेब-पोर्टल पर एचबीईसी (लागू करें और सिस्टम को मंजूरी) द्वारा अस्पताल पैनल: ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया अस्पताल स्तर पर ही पूर्व प्राधिकार अस्पतालों को ऑनलाइन भुगतान प्रणाली आरजीएचएस के तहत दावा निपटान दावा निपटान प्रक्रिया आरजीएचएस पोर्टल के माध्यम से आरजीएचएस के आईटी प्लेटफॉर्म पर होगी और प्रत्येक लाभार्थी का इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड (ईएमआर) आरजीएचएस कार्ड धारक के ई-वॉलेट में रखा जाएगा।


संदर्भ[संपादित करें]