भारतीय संविधान के संशोधनों की सूची
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अगस्त 2023 तक, 1951 में पहली बार अधिनियमित होने के बाद से भारत के संविधान में 127[1] संशोधन हुए हैं।[2]
भारत के संविधान में तीन प्रकार के संशोधन हैं जिनमें से दूसरे और तीसरे प्रकार के संशोधन अनुच्छेद 368 द्वारा शासित हैं।
- पहले प्रकार के संशोधनों में वे शामिल हैं जिन्हें भारत की संसद के प्रत्येक सदन में "साधारण बहुमत" द्वारा पारित किया जा सकता है।
- दूसरे प्रकार के संशोधनों में वे शामिल हैं जो संसद द्वारा प्रत्येक सदन में निर्धारित "विशेष बहुमत" द्वारा प्रभावी किए जा सकते हैं; और
- तीसरे प्रकार के संशोधनों में वे शामिल हैं जिनकी आवश्यकता संसद के प्रत्येक सदन में ऐसे "विशेष बहुमत" के अलावा, कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन से है।
तीसरे प्रकार के संशोधन जो संविधान में किए जाते हैं वे हैं संशोधन संख्या 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 54, 61, 62, 70, 73, 74, 75, 79, 84, 88, 95, 99 और 101।[3]
हालांकि संवैधानिक संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत के समर्थन की आवश्यकता होती है (कुछ संशोधनों के लिए राज्य विधानसभाओं के बहुमत से अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है), भारतीय संविधान दुनिया में सबसे संशोधित राष्ट्रीय संविधान है।[4] संविधान सरकारी शक्तियों को इतने विस्तार से बताता है कि अन्य लोकतंत्रों में क़ानून द्वारा संबोधित कई मामलों को भारत में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, संविधान में वर्ष में लगभग दो बार संशोधन किया जाता है।
संशोधनों सूची
[संपादित करें]यह सूचि List of Amendments का अनुवाद है ।
क्रमांक | संशोधन | लागू होने की तिथि | उद्देश्य |
---|---|---|---|
1 | धारा 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 और 376 संशोधित किया गया । धारा 31A and 31B जोड़ा गया । अनुसूची 9 जोड़ा गया । [5] |
18 जून 1951 | किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एससी और एसटी) की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान जोड़ा गया। जमींदारी उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए। एक नया संवैधानिक उपकरण, जिसे अनुसूची 9 कहा जाता है, को उन कानूनों से बचाने के लिए पेश किया गया है जो संवैधानिक रूप से गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के विपरीत हैं। ये कानून संपत्ति के अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता का अतिक्रमण करते हैं। |
2 | धारा 81(1)(b) संशोधित.[6] | 1 मई 1953 | अनुच्छेद 81(1)(बी) में संशोधन कर किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऊपरी जनसंख्या सीमा को हटा दिया। |
3 | अनुसूची 7 संशोधित[7] | 22 फरवरी 1955 | व्यापार और वाणिज्य को शामिल करने के संबंध में सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची की पुन: अधिनियमित प्रविष्टि 33, और आवश्यक वस्तुओं के चार वर्गों के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण, अर्थात्, खाद्य तेल के बीज और तेल सहित खाद्य पदार्थ; खली और अन्य सान्द्रों सहित पशुओं का चारा; कच्चा कपास चाहे ओटाई गई हो या बिना ओटाई हुई, और कपास के बीज; और कच्चा जूट। |
4 | धारा 31, 35 band 305 संशोधित अनुसूची 9 संशोधित[8] |
27 अप्रैल 1955 | संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध और संबंधित विधेयकों को संविधान की अनुसूची 9 में शामिल किया गया। |
5 | धारा 3 संशोधित[9] | 24 दिसंबर 1955 | नए राज्यों के गठन और क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रस्तावित केंद्रीय कानूनों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए राज्य विधानमंडल के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार दिया। साथ ही राष्ट्रपति को निर्धारित सीमा का विस्तार करने की अनुमति दी, और इस तरह के किसी भी बिल को निर्धारित या विस्तारित अवधि की समाप्ति के बाद तक संसद में पेश किए जाने पर रोक लगा दी। |
6 | धारा 269 and 286 संशोधित अनुसूची 7 संशोधित[10] |
11 सितंबर 1956 | करों को बढ़ाने के संबंध में संघ सूची और राज्य सूची में संशोधन किया गया। |
7 | संशोधित धारा 1, 3, 49, 80, 81, 82, 131, 153, 158, 168, 170, 171, 216, 217, 220, 222, 224, 230, 231 and 232. जोड़ा धारा 258A, 290A, 298, 350A, 350B, 371, 372A and 378A. संशोधित part 8. संशोधित अनुसूची s 1, 2, 4 and 7.[11] |
1 नवंबर 1956 | भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, वर्ग ए, बी, सी, डी राज्यों का उन्मूलन और केंद्र शासित प्रदेशों की शुरूआत। |
8 | संशोधित धारा 334. [12] | 5 जनवरी 1960 | 1970 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और एंग्लो-इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण की अवधि बढ़ा दी। |
9 | संशोधित अनुसूची 1.[13] | 28 दिसंबर 1960 | सीमावर्ती गांवों आदि के सीमांकन द्वारा विवादों के निपटारे के लिए पाकिस्तान के साथ समझौते के परिणामस्वरूप भारतीय संघ के क्षेत्र में मामूली समायोजन। |
10 | संशोधित धारा 240. संशोधित अनुसूची 1. [14] |
11 अगस्त 1961 | पुर्तगाल से अधिग्रहण के परिणामस्वरूप दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। |
11 | संशोधित धारा 66 and 71.[15] | 19 दिसंबर 1961 | संसद की संयुक्त बैठक द्वारा चुनाव के बजाय संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव। निर्वाचक मंडल में किसी भी रिक्तियों के अस्तित्व के आधार पर चुनौती से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया की क्षतिपूर्ति किया गया। |
12 | संशोधित धारा 240. संशोधित अनुसूची 1. [16] |
20 दिसंबर 1961 | पुर्तगाल से अधिग्रहण के परिणामस्वरूप गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। |
13 | संशोधित धारा 170. जोड़ा new धारा 371A. [17] |
01 दिसंबर 1962 | अनुच्छेद 371A के तहत विशेष सुरक्षा के साथ नागालैंड राज्य का गठन। |
14 | संशोधित धारा 81 and 240. जोड़ा धारा 239A. संशोधित अनुसूची s 1 and 4. |
28 दिसंबर 1962 | भारत संघ में पांडिचेरी का समावेश और हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और गोवा के लिए विधान सभाओं का निर्माण। |
15 | संशोधित धारा 124, 128, 217, 222, 224, 226, 297, 311 and 316. जोड़ा धारा 224A. संशोधित अनुसूची 7.> [18] |
5 अक्टूबर 1963 | उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 किया गयातथा न्यायाधीशों आदि से संबंधित नियमों की व्याख्या को युक्तिसंगत बनाने के लिए अन्य छोटे संशोधन। |
16 | संशोधित धारा 19, 84 and 173. संशोधित अनुसूची 3.[19] |
1 दिसंबर 1963 | सार्वजनिक कार्यालय के चाहने वालों के लिए भारतीय गणराज्य के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेना अनिवार्य किया गया और विभिन्न अनिवार्य टेम्प्लेट निर्धारित किया गया। |
17 | संशोधित धारा 31A. संशोधित अनुसूची 9.[20] |
20 जून 1964 | संपत्ति के अधिग्रहण की संवैधानिक वैधता को सुरक्षित करने और संविधान की अनुसूची 9 में भूमि अधिग्रहण कानूनों को रखने के लिए। |
18 | संशोधित धारा 3.[21] | 27 अगस्त 1966 | अनुच्छेद 3 में केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करने के लिए तकनीकी संशोधन और इसलिए केंद्र शासित प्रदेशों के पुनर्गठन की अनुमति। |
19 | संशोधित धारा 324. [22] | 11 दिसंबर 1966 | चुनाव न्यायाधिकरणों को समाप्त किया गया और नियमित उच्च न्यायालयों द्वारा चुनाव याचिकाओं के परीक्षण को सक्षम किया गया। |
20 | जोड़ा धारा 233A. [23] | 22 दिसंबर 1966 | न्यायधीशों द्वारा पारित निर्णयों, फरमानों, आदेशों और वाक्यों को क्षतिपूर्ति और मान्य किया गयाऔर न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग, पदोन्नति और स्थानांतरण को मान्य किया गया, कुछ को छोड़कर जो अनुच्छेद 233 के तहत नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थे। उत्तर प्रदेश राज्य में कुछ न्यायाधीश। |
21 | संशोधित अनुसूची 8. [24] | 10 अप्रैल 1967 | सिंधी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया। |
22 | संशोधित धारा 275. जोड़ा धारा 244A and 371B. [25] |
25 सितंबर 1969 | असम राज्य के भीतर स्वायत्त राज्य बनाने का प्रावधान। |
23 | संशोधित धारा 330, 332, 333 and 334. | 23 जनवरी 1970 | नागालैंड में लोकसभा और राज्य विधान सभा दोनों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया और यह निर्धारित किया गया कि राज्यपाल द्वारा किसी भी राज्य विधान सभा में एक से अधिक एंग्लो-इंडियन को नामित नहीं किया जा सकता है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन सदस्यों के लिए आरक्षण को अगले दस वर्षों के लिए, यानी 1980 तक बढ़ा दें। |
24 | संशोधित धारा 13 and 368.[26] | 5 नवंबर 1971 | संविधान में संशोधन के माध्यम से संसद को मौलिक अधिकारों को कम करने में सक्षम बनाना। |
25 | संशोधित धारा 31. जोड़ा धारा 31C. [27] |
8 दिसंबर 1971 | राज्य द्वारा निजी संपत्ति पर कब्जा करने की स्थिति में संपत्ति के अधिकार और मुआवजे को प्रतिबंधित किया गया। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31C के एक हिस्से को रद्द कर दिया, जिस हद तक इसने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को छीन लिया। यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) 4 SCC 225 के ऐतिहासिक मामले में किया गया था, जिसने पहली बार मूल संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। |
26 | संशोधित धारा 366. जोड़ा धारा 363A. हटाया धारा 291 and 362.[28] |
28 दिसंबर 1971 | भारतीय गणराज्य में शामिल रियासतों के पूर्व शासकों को दिए जाने वाले प्रिवी पर्स की समाप्ति। |
27 | संशोधित धारा 239A and 240. जोड़ा धारा 239B and 371C.[29] |
(i)30 दिसंबर1971 & (ii) 15 फरवरी 1972 | विधायिका और मंत्रिपरिषद के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश में मिजोरम का पुनर्गठन। |
28 | जोड़ा धारा 312A. हटाया धारा 314. [30] |
29 अगस्त 1972 | स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद नियुक्त किए गए लोगों के बीच समान बनाने के लिए सिविल सेवा नियमों को युक्तिसंगत बनाएं। |
29 | संशोधित अनुसूची 9. [31] | 9 जून 1972 | भूमि सुधार अधिनियमों और इन अधिनियमों में संशोधन को संविधान की अनुसूची 9 के अंतर्गत रखा गया । |
30 | संशोधित धारा 133. [32] | 9 जून 1972 | सिविल सूट के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील के आधार को मूल्य मानदंड से कानून के पर्याप्त प्रश्न वाले आधार में बदलें। |
31 | संशोधित धारा 81, 330 and 332. [33] | 17 अक्टूबर 1973 | संसद का आकार 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। उत्तर पूर्व भारत में बने नए राज्यों में जाने वाली सीटों में वृद्धि और 1971 के परिसीमन अभ्यास के परिणामस्वरूप मामूली समायोजन। |
32 | संशोधित धारा 371. जोड़ा धारा 371D and 371E. संशोधित अनुसूची 7.[34] |
1 जुलाई 1974 | आंध्र प्रदेश राज्य के तेलंगाना और आंध्र क्षेत्रों में क्षेत्रीय अधिकारों का संरक्षण। |
33 | संशोधित धारा 101 and 190. [35] | 19 मई 1974 | संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इस्तीफे की प्रक्रिया और हाउस स्पीकर द्वारा इस्तीफे की पुष्टि और स्वीकृति की प्रक्रिया निर्धारित करता है। |
34 | संशोधित अनुसूची 9. [36] | 7 सितंबर 1974 | भूमि सुधार अधिनियमों और इन अधिनियमों में संशोधन को संविधान की अनुसूची 9 के अंतर्गत रखा गया । |
35 | संशोधित धारा 80 and 81. जोड़ा धारा 2A. जोड़ा अनुसूची 10.[37] |
1 मार्च 1975 | भारत के संघ में सिक्किम के समावेश के लिए नियम और शर्तें। |
36 | संशोधित धारा 80 and 81. जोड़ा धारा 371F. हटाया धारा 2A. संशोधित अनुसूची s 1 and 4. हटाया अनुसूची 10. [38] |
26 अप्रैल 1975 | भारतीय संघ के भीतर एक राज्य के रूप में सिक्किम का गठन। |
37 | संशोधित धारा 239A and 240.[39] | 3 मई 1975 | अरुणाचल प्रदेश विधान सभा का गठन। |
38 | संशोधित धारा 123, 213, 239B, 352, 356, 359 and 360. [40] | 1 अगस्त 1975 | अध्यादेश पारित करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्तियों में वृद्धि करता है। |
39 | संशोधित धारा 71 and 329. जोड़ा धारा 329A. संशोधित अनुसूची 9.[41] |
10 अगस्त 1975 | संसद के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को नकारने के लिए बनाया गया संशोधन। संशोधन ने प्रधान मंत्री के पद की न्यायिक जांच पर प्रतिबंध लगा दिया। संशोधन पेश किया गया और 7 अगस्त 1975 को लोकसभा में पारित किया गया और 8 अगस्त 1975 को फिर से राज्यसभा में पेश और पारित किया गया। शनिवार, 9 अगस्त को बुलाई गई 17 राज्य विधानसभाओं ने इस संशोधन की पुष्टि की और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संशोधन किया। रविवार, 10 अगस्त को उनकी सहमति और सिविल सेवकों ने रविवार, 10 अगस्त 1975 को राजपत्र अधिसूचना जारी की। चुनाव निष्फल हो गया। [46]
हालांकि बाद में, अनुच्छेद 329ए को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण 1976 (2) एससीआर 347 के मामले में बुनियादी ढांचे के उल्लंघन के लिए रद्द कर दिया था। |
40 | संशोधित धारा 297. संशोधित अनुसूची 9.[42] |
27 मई 1976 | विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में कानून बनाने और भारत संघ के साथ खनिज संपदा को निहित करने के लिए संसद को सक्षम बनाना।भूमि सुधार और अन्य अधिनियमों और इन अधिनियमों में संशोधन को संविधान की अनुसूची 9 के तहत रखा गया । |
41 | संशोधित धारा 316. [43] | 7 सितंबर 1976 | संयुक्त लोक सेवा आयोगों और राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा को साठ से बढ़ाकर बासठ किया गया। |
42 | संशोधित धारा 31, 31C, 39, 55, 74, 77, 81, 82, 83, 100, 102, 103, 105, 118, 145, 150, 166, 170, 172, 189, 191, 192, 194, 208, 217, 225, 226, 227, 228, 311, 312, 330, 352, 353, 356, 357, 358, 359, 366, 368 and 371F. जोड़ा धारा 31D, 32A, 39A, 43A, 48A, 131A, 139A, 144A, 226A, 228A and 257A. जोड़ा parts 4A and 14A. संशोधित अनुसूची 7. [44] |
3 जनवरी , 1 फरबरी और 1 अप्रैल 1977 | इंदिरा गांधी द्वारा आंतरिक आपातकाल के दौरान संशोधन पारित किया गया। भारत को एक "संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य" बनाकर मौलिक अधिकारों में कटौती, मौलिक कर्तव्यों को लागू करने और संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन करने का प्रावधान करता है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में, अनुच्छेद 31सी और 368 में संशोधन को रद्द कर दिया क्योंकि यह संविधान की मूल संरचना के उल्लंघन में था। |
43 | संशोधित धारा 145, 226, 228 and 366. हटाया धारा 31D, 32A, 131A, 144A, 226A and 228A. [45] |
13 अप्रैल 1978 | देश में आंतरिक आपातकाल के निरसन के बाद संशोधन पारित किया गया। संशोधन विधेयक 42 के माध्यम से अधिनियमित कुछ और 'स्वतंत्रता-विरोधी' संशोधनों को निरस्त करता है। |
44 | संशोधित धारा 19, 22, 30, 31A, 31C, 38, 71, 74, 77, 83, 103, 105, 123, 132, 133, 134, 139A, 150, 166, 172, 192, 194, 213, 217, 225, 226, 227, 239B, 329, 352, 356, 358, 359, 360 and 371F. जोड़ा धारा 134A and 361A. हटाया धारा 31, 257A and 329A. संशोधित part 12. संशोधित अनुसूची 9.[46] |
20 जून , 1 अगस्त और 6 सितम्बर 1979 | देश में आंतरिक आपातकाल के निरसन के बाद संशोधन पारित किया गया। कार्यकारी और विधायी प्राधिकरण के दुरुपयोग को रोकने के लिए मानव अधिकारों की सुरक्षा और तंत्र प्रदान करता है। संशोधन विधेयक 42 में अधिनियमित कुछ संशोधनों को रद्द करता है। |
45 | संशोधित धारा 334.[47] | 25 जनवरी 1980 | एससी और एसटी के लिए आरक्षण और संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन को अगले दस वर्षों के लिए यानी 1990 तक बढ़ाया जाए। |
46 | संशोधित धारा 269, 286 and 366. संशोधित अनुसूची 7.[48] |
2 फरवरी 1983 | बिक्री कर पर दायरे और प्रयोज्यता पर न्यायिक घोषणाओं को नकारने के लिए संशोधन। |
47 | संशोधित अनुसूची 9.[49] | 26 अगस्त 1984 | भूमि सुधार अधिनियमों और इन अधिनियमों में संशोधन को संविधान की अनुसूची 9 के अंतर्गत रखा गया । |
48 | संशोधित धारा 356.[50] | 1 अप्रैल 1985 | पंजाब राज्य में दो साल तक राष्ट्रपति शासन की अनुमति देने के लिए अनुच्छेद 356 में संशोधन किया गया। |
49 | संशोधित धारा 244. संशोधित अनुसूची s 5 and 6. [51] |
11 सितंबर 1984 | त्रिपुरा को एक आदिवासी राज्य के रूप में मान्यता देना और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के निर्माण को सक्षम बनाना। |
50 | संशोधित धारा 33.[52] | 11 सितंबर 1984 | संपत्ति और संचार बुनियादी ढांचे की रक्षा करने वाले सुरक्षा कर्मियों को कवर करने के लिए अनुच्छेद 33 में निर्धारित भाग III के अनुसार मौलिक अधिकारों में कटौती के लिए तकनीकी संशोधन। |
51 | संशोधित धारा 330 and 332. [53] | 16 जून 1986 | लोकसभा में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया गया, इसी तरह मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को उनकी विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान किया गया। |
52 | संशोधित धारा 101, 102, 190 and 191. जोड़ा अनुसूची 10. [54] |
1 मार्च 1985 | दल-बदल विरोधी कानून - एक दल से दूसरे दल में दल-बदल के मामले में संसद और विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता प्रदान करता है। हालांकि, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के कुछ हिस्सों को सर्वोच्च न्यायालय ने किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्लु 1992 एससीआर (1) 686 के मामले में संविधान के अनुच्छेद 368 के उल्लंघन के कारण रद्द कर दिया था। |
53 | जोड़ा धारा 371G. [55] | 20 फरवरी 1986 | मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। |
54 | संशोधित धारा 125 and 221. संशोधित अनुसूची 2. [56] |
1 अप्रैल 1986 | भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि किया गयाऔर संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता के बिना भविष्य में वृद्धि का निर्धारण किया गया। |
55 | जोड़ा धारा 371H. [57] | 20 फरवरी 1987 | अरुणाचल प्रदेश राज्य के गठन के परिणामस्वरूप राज्यपाल को विशेष शक्तियाँ। |
56 | जोड़ा धारा 371I. [58] | 30 मई 1987 | गोवा राज्य के गठन को सक्षम करने के लिए संक्रमण प्रावधान। |
57 | संशोधित धारा 332. [59] | 21 सितंबर 1987 | नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश विधान सभाओं में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया गया। |
58 | जोड़ा धारा 394A. संशोधित part 22. [60] |
9 दिसंबर 1987 | संविधान का प्रामाणिक हिंदी अनुवाद आज की तारीख में प्रकाशित करने का प्रावधान और भावी संशोधनों का प्रामाणिक हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान। |
59 | संशोधित धारा 356. जोड़ा धारा 359A. |
30 मार्च 1988 | पंजाब राज्य में तीन साल तक राष्ट्रपति शासन की अनुमति देने के लिए अनुच्छेद 356 में संशोधन किया गया, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 359ए में पंजाब राज्य या पंजाब राज्य के विशिष्ट जिलों में आपातकाल लगाने की अनुमति दी गई। |
60 | संशोधित धारा 276. [61] | 20 दिसंबर 1988 | पेशा कर न्यूनतम रु. 250/- से अधिकतम रु. 2500/-। |
61 | संशोधित धारा 326. [62] | 28 मार्च 1989 | मताधिकार के लिए उम्र 21 से घटाकर 18 किया गया। |
62 | संशोधित धारा 334. [63] | 25 जनवरी 1990 | एससी और एसटी के लिए आरक्षण और संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन को अगले दस वर्षों के लिए यानी 2000 तक बढ़ाया जाए। |
63 | संशोधित धारा 356. हटाया धारा 359A. [64] |
6 जनवरी 1990 | अनुच्छेद 359ए में प्रदत्त संशोधन 59 निरस्त के अनुसार पंजाब राज्य पर लागू होने वाली आपातकालीन शक्तियाँ। |
64 | संशोधित धारा 356. [65] | 16 अप्रैल 1990 | पंजाब राज्य में तीन साल और छह महीने तक राष्ट्रपति शासन की अनुमति देने के लिए अनुच्छेद 356 में संशोधन किया गया। |
65 | संशोधित धारा 338. [66] | 12 मार्च 1992 | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन और इसकी वैधानिक शक्तियाँ संविधान में निर्दिष्ट हैं। |
66 | संशोधित अनुसूची 9. [67] | 7 जून 1990 | भूमि सुधार अधिनियमों और इन अधिनियमों में संशोधन को संविधान की अनुसूची 9 के अंतर्गत रखा गया । |
67 | संशोधित धारा 356. [68] | 4 अक्टूबर 1990 | पंजाब राज्य में चार साल तक राष्ट्रपति शासन की अनुमति देने के लिए अनुच्छेद 356 में संशोधन किया गया। |
68 | संशोधित धारा 356. [69] | १२ मार्च 1991 | अनुच्छेद 356 में संशोधन करके पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन को पांच साल तक के लिए अनुमति दी गई। |
69 | जोड़ा धारा 239AA and 239AB.[70] | 1 फरवरी 1992 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एक विधान सभा और मंत्रिपरिषद प्रदान करने के लिए। दिल्ली अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है। |
70 | संशोधित धारा 54 and 239AA.[71] | २१ दिसम्बर १९९१ | राष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी को शामिल किया गया। |
71 | संशोधित अनुसूची 8. [72] | 31 अगस्त 1992 | कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल करें। |
72 | संशोधित धारा 332. [73] | 5 दिसम्बर 1992 | त्रिपुरा राज्य विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करें। |
73 | जोड़ा part 9. [74] | 24 अप्रैल 1993 | गांवों में तीसरे स्तर के प्रशासन के रूप में पंचायत राज के लिए वैधानिक प्रावधान। |
74 | जोड़ा part 9A. [75] | 1 जून 1993 | शहरी क्षेत्रों जैसे कस्बों और शहरों में प्रशासन के तीसरे स्तर के रूप में स्थानीय प्रशासनिक निकायों के लिए वैधानिक प्रावधान। |
75 | संशोधित धारा 323B. [76] | 15 मई 1994 | किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण स्थापित करने के प्रावधान। |
76 | संशोधित अनुसूची 9. [77] | 31 अगस्त 1994 | संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत प्रासंगिक तमिलनाडु अधिनियम को शामिल करके तमिलनाडु में 69% आरक्षण की निरंतरता को सक्षम करें। |
77 | संशोधित धारा 16. [78] | 17 जून 1995 | पदोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को आरक्षण की रक्षा के लिए एक तकनीकी संशोधन। |
78 | संशोधित अनुसूची 9. [79] | 30 अगस्त 1995 | भूमि सुधार अधिनियमों और इन अधिनियमों में संशोधन को संविधान की अनुसूची 9 के अंतर्गत रखें। |
79 | संशोधित धारा 334. [80] | 25 जनवरी 2000 | एससी और एसटी के लिए आरक्षण और संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन को अगले दस वर्षों के लिए यानी 2010 तक बढ़ाया जाए। |
80 | संशोधित धारा 269 and 270. हटाया धारा 272. [81] |
9 जून 2000 | राज्यों और केंद्र के बीच सभी करों को पूल करके और साझा करके कर संरचनाओं को सरल बनाने के लिए दसवें वित्त आयोग की सिफारिश को लागू करें। |
81 | संशोधित धारा 16. [82] | 9 जून 2000 | रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की रक्षा करना। |
82 | संशोधित धारा 335.[83] | 8 सितंबर 2000 | अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति में आरक्षण में अर्हक अंकों और अन्य मानदंडों में छूट की अनुमति दें। |
83 | संशोधित धारा 243M. [84] | 8 सितंबर 2000 | अरुणाचल प्रदेश को पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण से छूट। |
84 | संशोधित धारा 55, 81, 82, 170, 330 and 332. [85] | 21 फरबरी 2002 | संसदीय सीटों के राज्यवार वितरण के लिए 1971 की राष्ट्रीय जनगणना जनसंख्या के आंकड़ों के उपयोग का विस्तार करें। |
85 | संशोधित धारा 16.[86] | 4 जनवरी 2002 | अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले में परिणामी वरिष्ठता की रक्षा के लिए एक तकनीकी संशोधन। |
86 | संशोधित धारा 45 and 51A. जोड़ा धारा 21A. [87] |
12 दिसम्बर 2002 | चौदह वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। |
87 | संशोधित धारा 81, 82, 170 and 330.[88] | 22 जून 2003 | संसदीय सीटों के राज्यवार वितरण के लिए 2001 की राष्ट्रीय जनगणना जनसंख्या के आंकड़ों के उपयोग का विस्तार करें। |
88 | संशोधित धारा 270. जोड़ा धारा 268A. संशोधित अनुसूची 7. [89] |
15 जनवरी 2004 | लेवी और सेवा कर के उपयोग के लिए वैधानिक कवर का विस्तार करना। |
89 | संशोधित धारा 338. जोड़ा धारा 338A. [90] |
28 सितंबर 2003 | राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में विभाजित किया गया था। |
90 | संशोधित धारा 332. [91] | 28 सितंबर 2003 | बोडोलैंड क्षेत्र क्षेत्र से संबंधित असम विधानसभा में आरक्षण। |
91 | संशोधित धारा 75 and 164. जोड़ा धारा 361B. संशोधित अनुसूची 10. [92] |
1 जनवरी 2004 | मंत्रिपरिषद का आकार विधायी सदस्यों के 15% तक सीमित करना और दल-बदल विरोधी कानूनों को मजबूत करना। |
92 | संशोधित अनुसूची 8.[93] | 7 जनवरी 2004 | आधिकारिक भाषाओं के रूप में बाद, डोगरी, संताली और मैथिली शामिल हैं। |
93 | संशोधित धारा 15. [94] | 20 जनवरी 2006 | सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण (27%) के प्रावधान को सक्षम करने के लिए। |
94 | संशोधित धारा 164. [95] | 12 जून 2006 | मध्य प्रदेश और उड़ीसा सहित नव निर्मित झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री के लिए प्रदान करना। |
95 | संशोधित धारा 334. [96] | 25 जनवरी 2010 | लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और एंग्लो-इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को साठ साल से बढ़ाकर सत्तर साल करना। |
96 | संशोधित अनुसूची 8. [97] | 23 सितंबर 2011 | उरिया' शब्द को 'उड़िया' शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया गया। |
97 | संशोधित Art 19 and added Part IXB. [98] | 12 जनवरी 2012 | अनुच्छेद 19 (एल) (सी) में "या यूनियनों" शब्द के बाद "या सहकारी समितियों" शब्दों को जोड़ा गया और अनुच्छेद 43 बी को सम्मिलित किया गया, सहकारी समितियों का प्रचार और जोड़ा गया भाग- IXB यानी सहकारी समाज। जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन के एक हिस्से को खारिज कर दिया क्योंकि इसे राज्यों द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। [105]
संशोधन का उद्देश्य सहकारी समितियों की आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है जो बदले में ग्रामीण भारत की प्रगति में मदद करता है। इससे न केवल सहकारी समितियों के स्वायत्त और लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है, बल्कि सदस्यों और अन्य हितधारकों के प्रति प्रबंधन की जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है। [106] |
98 | To जोड़ा धारा 371J in the Constitution [99] | 1 जनवरी 2013 | कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए कदम उठाने के लिए सशक्त बनाना। [107] |
99 | जोड़ा ion of new धारा 124A, 124B and 124C. संशोधन s to धारा 127, 128, 217, 222, 224A, 231. | 13 अप्रैल 2015[100] Repealed 16 अक्टूबर 2015 | राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन। गोवा, राजस्थान, त्रिपुरा, गुजरात और तेलंगाना सहित 29 राज्यों में से 16 राज्यों की विधानसभाओं ने केंद्रीय विधान की पुष्टि की, जिससे भारत के राष्ट्रपति बिल को स्वीकृति देने में सक्षम हुए। [110] 16 अक्टूबर 2015 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संशोधन को रद्द कर दिया गया था। |
100 | संशोधन of First अनुसूची to Constitution | 31 जुलाई 2015 | भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते (एलबीए) संधि पर हस्ताक्षर करने के परिणामस्वरूप बांग्लादेश के साथ कुछ एन्क्लेव क्षेत्रों का आदान-प्रदान और एन्क्लेव के निवासियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान करना। |
101st | Addition of articles 246A, 269A, 279A. Deletion of Article 268A.
Amendment of articles 248, 249, 250, 268, 269, 270, 271, 286, 366, 368, Sixth Schedule, Seventh Schedule.[101] |
1 July 2017 | Introduced the Goods and Services Tax. |
102nd | Addition of articles 338B, 342A, and Added Clause 26C.
Modification of articles 338, 366.[102] |
11 August 2018 | Constitutional status to National Commission for Backward Classes |
103rd | Amendment to Article 15, added Clause [6],
Amendment to Article 16, added Clause [6].[103] |
12 January 2019 | A maximum of 10% Reservation for Economically Weaker Sections (EWSs) of citizens of classes other than the classes mentioned in clauses (4) and (5) of Article 15, i.e. Classes other than socially and educationally backward classes of citizens or the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Inserted Clause [6] under Article 15 as well as Inserted Clause [6] under Article 16. |
104th | Amend article 334.[104] | 25 January 2020 | To extend the reservation of seats for SCs and STs in the Lok Sabha and states assemblies from Seventy years to Eighty years. Removed the reserved seats for the Anglo-Indian community in the Lok Sabha and state assemblies.[105] |
105th | Amended Article 338B, 342A and 366[106] | 10 August 2021 | To restore the power of the state governments to identify Other Backward Classes (OBCs) that are socially and educationally backward. This amendment annulled the Supreme Court judgement of 11 May 2021, which had empowered only the Central government for such identification.[107] |
सन्दर्भ
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- ↑ "Lok Sabha clears Bill restoring States' rights to specify OBC groups". The Hindu (अंग्रेज़ी में). 11 August 2021. अभिगमन तिथि 29 May 2022.
इन्हें भी देखें
[संपादित करें]बाहरी कड़ियाँ
[संपादित करें]- संविधान संशोधन लिस्ट (जुलाई 2020 तक)
- संविधान (संशोधन) अधिनियम
- संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन (आज तक)