भारतीय श्रम संघ अधिनियम, 1926

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भारतीय श्रम संघ अधिनियम ( 1926 ): यह अधिनियम सिविल या अपराधिक कार्य के विरूद्ध कई मामलों में पंजीकृत श्रमिक संघो को संरक्षण प्रदान करता है।

श्रमिक संघ : श्रमिक संघ का अर्थ कोई भी अस्थायी या स्थायी संगठन से है, जिसे मुख्यतः (क) कर्मकार तथा नियोक्ता (ख) कर्मकार तथा कर्मकार (ग ) नियोक्ता तथा नियोक्ता के बीच सम्बन्ध को विनिय्मित करने या किसी व्यव्साय या व्यापर के संचालन पर प्रतिबन्धित शर्ते लगाने के उदेश्य से गठित किया गया है।

• केवल व्यापार या व्यव्साय (जिसमें उद्योग शम्मिलित है) में कार्यरत व्यक्ति श्रमिक संघ बना सकता है,और सद्स्य बन सकता है | • यह सम्पूर्ण भारतीय संघ पर लागू है। • संघ की सद्स्यता के लिए यूनतम आयु 15 वर्ष अनिवार्य है।

संदर्भ[संपादित करें]