भारतीय पशु चिकित्‍सा परिषद

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भारतीय पशु चिकित्‍सा परिषद (Veterinary Council of India) एक भारत का एक निगमित निकाय है जिसकी स्‍थापना भारतीय पशु चिकित्‍सा परिषद अधिनियम, 1984 के अंतर्गत की गई है। यह पाठ्यक्रम बनाकर पूरे भारत में गतिविधि के एक-समान मानक बनाए रखने के लिए पशु चिकित्‍सा संस्‍थानों को लाइसेंस देकर पशुचिकित्‍सा की शिक्षा को विनियमित करती है।

उद्देश्य[संपादित करें]

इसके उद्देश्‍य हैं:

  • भारतीय पशु चिकित्‍सक रजिस्‍टर बनाना और रखना जिसमें उन सभी व्‍यक्तियों के नाम हों जिनके पास मान्‍यता प्राप्‍त पशु चिकित्‍सा अर्हता है और जो राज्‍य के किसी राज्‍य पशु चिकित्‍सा रजिस्‍टर में दर्ज हैं जिस पर भारतीय पशुचिकित्‍सा परिषद अधिनियम लागू होता हैं।
  • पशु चिकित्‍सा संस्‍थाओं द्वारा मान्‍यता प्राप्‍त पशु चिकित्‍सा अर्हताएं देने के लिए अपेक्षित पशु चिकित्‍सा शिक्षा के न्‍यूनतम मानक निर्धारित करना।
  • भारत में पशु चिकित्‍सा संस्‍थाओं द्वारा दी गई पशु चिकित्‍सा अर्हताओं को मान्‍यता देने या मान्‍यता वास लेने की सिफारिश करना।
  • पशु चिकित्‍सकों द्वारा अपनाए जाने वाले व्‍यावसायिक आचरण, शिष्‍टाचार तथा आचार संहिता के मानक निर्धारित करना।
  • पशुचिकित्‍सा शिक्षा में प्रशिक्षण देने वाली अन्‍य देशों में स्थित संस्‍थाओं के साथ उनकी अर्हताओं को पारस्‍परिक आधार पर मान्‍यता के लिए बातचीत करना।
  • देश में पशु चिकित्‍सा व्‍यवहार को विनियमित करना।
  • पशु चिकित्‍सा के व्‍यवहार तथा शिक्षा से संबंधित सभी विनियामक मामलों पर कें‍द्रीय और राज्‍य सरकारों को सलाह देना।
  • विनियम बनाना।
  • अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों के प्रावधानों को लागू करना।

बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]