भारतीय न्यायपालिका के आरक्षण संबंधि निर्णयों की सूची

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भारतीय न्यायपालिका के आरक्षण संबंधि निर्णयों की सूची उन मुकदमों की सूची है जो भारत में आरक्षण से संबंधित हैं तथा जिनपर निर्णय दिया जा चुका है। इनमें से कई निर्णयों को बाद में भारतीय संसद द्वारा संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से बदला गया है। भारतीय अदालतों द्वारा किये गये बड़े फैसलों और उनके कार्यान्वयन की स्थिति नीचे दी जा रही है[1][2]:

वर्ष फैसला कार्यान्वयन विवरण
1951 अदालत ने स्पष्ट किया है कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय के अनुसार जाति आधारित आरक्षण अनुच्छेद 15 (1) का उल्लंघन है। (मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपकम दोराईरंजन एआईआर (AIR) 1951 SC 226) पहला संवैधानिक संशोधन (अनुच्छेद 15 (4)) फैसले को अमान्य करने के लिए पेश किया गया।
1963 एम् आर बालाजी बनाम मैसूर एआईआर (AIR)) 1963 SC 649 में अदालत ने आरक्षण पर 50% की अधिकतम सीमा लगा दी तमिलनाडु (9वीं सूची के तहत 69%) और राजस्थान (2008 की गुज्जर हिंसा के पहले, अगड़ी जातियों के 14% सहित 68% कोटा) को छोड़कर लगभग सभी राज्यों ने 50% की सीमा को पार नहीं किया। तमिलनाडु ने 1980 में सीमा पार की। आंध्र प्रदेश ने 2005 में सीमा पार करने का प्रयास किया, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा फिर से रोक दिया गया।
1992 इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम केंद्र सरकार (यूनियन ऑफ़ इंडिया) में सर्वोच्च न्यायालय. एआईआर (AIR)) 1993 SC 477 : 1992 Supp (3)SCC 217 ने केंद्रीय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अलग से आरक्षण लागू करने को सही ठहराया. फैसला लागू हुआ
आरक्षण सुविधाओं का लाभ उठाने वाले अन्य पिछड़े वर्ग की मलाईदार परत को हटाने का फैसला सुनाया गया। तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों ने लागू किया। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने के लिए हाल ही के आरक्षण विधेयक से भी कुछ राज्यों में मलाईदार परत को हटाना नहीं शामिल किया गया है। (यह अभी भी स्थायी समिति के विचाराधीन है).
50% की सीमा के अंदर आरक्षणों को सीमाबद्ध करने का फैसला दिया गया। तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों ने इसका पालन किया।
अगड़ी जातियों के आर्थिक रूप से गरीबों के लिए अलग से आरक्षण को अमान्य कर दिया गया। फैसला लागू हुआ
महाप्रबंधक, दक्षिण रेलवे बनाम रंगचारी एआईआर (AIR)) 1962 SC 36, पंजाब राज्य बनाम हीरालाल 1970(3) SCC 567, अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ (रेलवे) बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (1981) 1 SCC 246 में फैसला हुआ था कि अनुच्छेद 16(4) के तहत नियुक्तियों या पदों के आरक्षण में प्रोन्नति भी शामिल हैं। इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया में इसे नामंजूर कर दिया गया था। एआईआर (AIR)) 1993 SC 477 : 1992 Supp (3) SCC 217 और फैसला हुआ कि प्रोन्नतियों में आरक्षण को लागू नहीं किया जा सकता.यूनियन ऑफ इंडिया बनाम वरपाल सिंह एआईआर (AIR) 1996 SC 448, अजीतसिंह जानुजा व अन्य बनाम पंजाब राज्य एआईआर (AIR) 1996 SC 1189, अजीतसिंह जानुजा व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य एआईआर (AIR) 1999 SC 3471, एम्.जी. बदप्पन्नावर बनाम कर्नाटक राज्य 2001 (2) SCC 666. अशोक कुमार गुप्ता: विद्यासागर गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य. फैसले को अमान्य करने के लिए 1997 (5) SCC 20177वां संविधान संशोधन (अनुच्छेद 16 (4 ए) व (16 4 बी) लाया गया। एम. नागराज एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया व अन्य. एआईआर (AIR) 2007 SC 71 ने संशोधन को संवैधानिक करार दिया। 1. अनुच्छेद 16(4)(ए) और 16(4)(बी) अनुच्छेद 16(4) से प्रवाहित होते हैं। वो संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 16(4) के ढांचे में परिवर्तन नहीं करते हैं। 2. राज्य प्रशासन की समग्र क्षमता को ध्यान में रखते हुए आरक्षण प्रदान करने के लिए पिछड़ापन और प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता राज्यों के लिए नियंत्रक/अकाट्य कारण हैं। 3. किसी वर्ग/समूह को नौकरियों में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को रोस्टर परिचालन में एक इकाई के रूप में कर्मी क्षमता को लागू करना है। रिक्तियों के आधार पर नहीं बल्कि प्रतिस्थापन की अन्तर्निहित अवधारणा के साथ रोस्टर को पद विशिष्ट होना चाहिए। 4. अगर कोई अधिकारी सोचता है कि पिछड़े वर्ग या श्रेणी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, इसमें सीधी भर्ती प्रदान करना आवश्यक है, तो ऐसा करने के लिए उसे छूट होनी चाहिए। 5. बकाया रिक्तियों को एक भिन्न समूह के रूप में देखा जाना चाहिए और इन्हें 50% की सीमा से बाहर रखा गया है। 6. अगर आरक्षित श्रेणी का कोई सदस्य सामान्य श्रेणी में चयनित हो जाता है, तो उसके चयन को उसके वर्ग के लिए आरक्षित कोटा सीमा के अंतर्गत नहीं माना जाएगा और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के लिए प्रतिस्पर्धा करने के हकदार हैं। 7. आरक्षित उम्मीदवार अपने आप में प्रोन्नति के लिए सामान्य उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के हकदार हैं। उनके चयन पर, कर्मियों की सूची के अनुसार उन्हें सामान्य पद में समायोजित किया जाना है और आरक्षित उम्मीदवारों को आरक्षित उम्मीदवारों की कर्मियों की सूची में निश्चित किये गये स्थान में समायोजित किया जाना चाहिए। नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की विशेष श्रेणी के लिए प्रत्येक पद को चिह्नित किया जाता है और बाद में कोई भी रिक्त पद को सिर्फ उसी श्रेणी (प्रतिस्थापन सिद्धांत) द्वारा भरा जाना है। आर.के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य एआईआर (AIR) 1995 SC 1371 : (1995) 2 SCC 745.कर्मी-क्षमता भरने के लिए रोस्टर का परिचालन खुद ही सुनिश्चित करता है कि आरक्षण 50% सीमा के अंदर हो।
भारतीय संघ बनाम वरपाल सिंह AIR 1996 SC 448 तथा अजीतसिंह जानुजा व अन्य बनाम पंजाब राज्य AIR 1996 SC 1189 में फैसला हुआ कि रोस्टर अंक पदोन्नति पाने वाला त्वरित प्रोन्नति का लाभ पाता है उसे अनुवर्ती वरीयता नहीं मिलेगी और प्रोन्नत श्रेणी में आरक्षित श्रेणी उम्मीदवारों तथा सामान्य श्रेणी उम्मीदवारों के बीच वरीयता उनकी पैनल स्थिति से नियंत्रित होंगी. जगदीश लाल व अन्य बनाम हरियाणा राज्य व अन्य (1997) 6 SCC 538 के मामले में इसे नामंजूर कर दिया गया था, निर्णय हुआ कि पद पर लगातार कार्यरत रहने की तारीख को ध्यान में रखा जाना है, अगर ऐसा होता है तो रोस्टर-अंक पदोन्नति पाने वाला निरंतर पद पर कार्यरत रहने के लाभ का हकदार होगा। अजितसिंह जानुजा व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य AIR 1999 SC 3471 ने जगदीशलाल को ख़ारिज कर दिया एम जी बदप्पन्वर बनाम कर्नाटक राज्य 2001(2) SCC 666:AIR 2001 SC 260 ने फैसला किया कि रोस्टर प्रोन्नतियां सिर्फ विभिन्न स्तर पर पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के सीमित उद्देश्य के लिए है और इसीलिए ऐसी रोस्टर पदोन्नतियां परिणामस्वरूप रोस्टर अंक पदोन्नति पाने वाले को वरीयता प्रदान नहीं करतीं. 85वें संविधान संशोधन द्वारा निर्णय को अमान्य करके परिणामी वरीयता को अनुच्छेद 16(4)(A) में सम्मिलित किया गया था। एम. नागराज व अन्य बनाम भारतीय संघ व अन्य. AIR 2007 SC 71 ने संशोधन को संवैधानिक ठहराया.जगदीश लाल व अन्य बनाम हरियाणा राज्य व अन्य (1997) 6 SCC 538 ने निर्णय सुनाया कि निरंतर पद पर कार्यरत रहने की तारीख को ध्यान में रखा जाना है और अगर ऐसा होता है तो रोस्टर-अंक पदोन्नति पाने वाला निरंतर पद पर कार्यरत रहने के लाभ का हकदार होगा।
एस विनोदकुमार बनाम भारतीय संघ 996 6 SCC 580 के फैसले में प्रोन्नति में आरक्षण के मामले में अर्हता अंकों में और मूल्यांकन के मानक में छूट की अनुमति नहीं दी गयी संविधान (82वां) संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 335 के अंत में एक प्रावधान डाला गया। एम. नागराज व अन्य बनाम भारतीय संघ व अन्य. AIR 2007 SC 71 ने संशोधन को संवैधानिक बताया।
1994 सर्वोच्च न्यायलय ने तमिलनाडु को 50% सीमा का पालन करने की सलाह दी तमिलनाडु आरक्षणों को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। एल आर एस द्वारा आई आर कोएल्हो (मृत) बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 (2) SCC 1 : 2007 AIR(SC) 861 के फैसले में कहा गया कि नौवीं अनुसूची क़ानून को पहले ही न्यायालय द्वारा वैध ठहराया गया है, सो इस निर्णय द्वारा घोषित सिद्धांतों के आधार पर ऐसे क़ानून को चुनौती नहीं दी जा सकती. हालांकि, अगर कोई क़ानून भाग III में शामिल किसी अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसे बाद में 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाता है, इस तरह के उल्लंघन/अतिक्रमण को इस आधार चुनौती दी जा सकती है कि इससे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 के साथ अनुच्छेद 21 को पढ़े जाने पर बताये गये सिद्धांत और इनके तहत अंतर्निहित सिद्धांतों की बुनियादी संरचना नष्ट या क्षतिग्रस्त होती है। कार्रवाई की गयी और परिणाम के रूप में कार्य-विवरण तय किये गये कि रद्द कानूनों को चुनौती नहीं दी जा सकेगी.
2005 उन्नी कृष्णन, जेपी व अन्य बनाम आंध्रप्रदेश राज्य व अन्य (1993 (1) SCC 645), यह निर्णय किया गया कि अनुच्छेद 19(1)(g) के अर्थ के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार न तो कोई व्यापार या कारोबार हो सकता है न ही यह अव्यवसाय हो सकता है। टी.एम.ए. पई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 8 SCC 481 में इसे ख़ारिज कर दिया गया था। पी.ए. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य 2005 AIR(SC) 3226 में सर्वोच्च न्यायलय ने निर्णय किया कि निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को आरक्षण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता. 93वां संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 15(5) पेश किया। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारतीय संघ[3] 1. जहां तक इसका संबंध सरकारी संस्थानों और सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से है, संविधान (तिरानबेवां संशोधन) अधिनियम, 2005 संविधान के "बुनियादी ढांचा" का उल्लंघन नहीं करता है। जहां तक "निजी गैर-सहायताप्राप्त" शिक्षण संस्थाओं का संबंध है, सवाल है कि क्या संविधान (तिरानबेवां संशोधन) अधिनियम, 2005 इस बारे में संवैधानिक रूप से मान्य हो सकता है या नहीं, इसे एक उपयुक्त मामले में निर्णय के लिए खुला छोड़ रखा गया है। 2."पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए मलाईदार परत" सिद्धांत एक पैरामीटर है। इसलिए, विशेष रूप से, "मलाईदार परत" सिद्धांत अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि अजा और अजजा अपने आपमें अलग वर्ग हैं। 3. प्राथमिकता के साथ हालात में परिवर्तन पर ध्यान देने के लिए दस वर्षों के बाद एक समीक्षा करनी चाहिए। मात्र एक स्नातक (तकनीकी स्नातक नहीं) या पेशेवर को शैक्षिक रूप से अगड़ा माना जाता है। 5. मलाईदार परत के बहिष्करण का सिद्धांत अन्य पिछड़ा वर्ग पर लागू होता है। 6. अन्य सामाजिक हितों के साथ संतुलन और उत्कृष्टता के मानकों को बनाए रखने के लिए अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के उम्मीदवारों से संबंधित अंक कटौती के निर्धारण की वांछनीयता की जांच केंद्र सरकार करेगी। यह गुणवत्ता को सुनिश्चित करेगी और योग्यता पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा. इन कसौटियों को अपनाने से अगर कोई सीट खाली रह जाती है तो उन्हें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा.7. जहां तक पिछड़े वर्गों के निर्धारण की बात है, भारतीय संघ द्वारा एक अधिसूचना जारी की जानी चाहिए। मलाईदार परत के बहिष्करण के बाद ही यह काम किया जा सकता है, जिसके लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों से आवश्यक तथ्य प्राप्त किया जाना चाहिए। गलत तरीके से बहिष्करण या समावेशन के आधार पर ऐसी अधिसूचना को चुनौती दी जा सकती है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की अपनी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए कसौटियां तय की जानी चाहिए। अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) की उचित पहचान जरुरी है। पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए, इंद्र साहनी मामले में इस न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप आयोग का गठन किया जाय, किसीको अधिक प्रभावी ढंग से काम करना चाहिए और महज जातियों के समावेशन या बहिष्करण के लिए आवेदन पत्रों पर फैसला नहीं करना चाहिए। संसद को एक समय सीमा का निर्धारण करना चाहिए कि हर बच्चे तक कब तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पहुंच जाएगी. इसे छह महीने के भीतर किया जाना चाहिए, क्योंकि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संभवतः सभी मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद21 ए) में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि शिक्षा के बिना, अन्य मौलिक अधिकारों का उपयोग करना अत्यंत कठिन हो जाता है। केन्द्र सरकार को अगर ऐसे तथ्य दिखाए जाते हैं कि कोई संस्थान केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 (2007 का नंबर 5) की अनुसूची में शामिल होने के योग्य है (वो संस्थान जिन्हें आरक्षण से अलग रखा गया है), तो दिए गये तथ्यों के आधार पर और संबंधित मामलों की जांच करके केंद्र सरकार को उचित निर्णय लेना चाहिए कि वो संस्थान उक्त अधिनियम के अनुभाग 4 में प्रदत्त उक्त अधिनियम की अनुसूची में शामिल होने के योग्य है या नहीं। निर्णय किया गया कि SEBCs का निर्धारण पूरी तरह से जाति के आधार पर नहीं किया गया है और इसलिए SEBCs की पहचान संविधान के अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन नहीं है।
2022 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 103 वें संशोधन को बरकरार रखा जिसने शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की। यह माना गया कि कोटा पर 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं है और आर्थिक आधार पर सकारात्मक कार्रवाई जाति-आधारित आरक्षण को समाप्त करने में एक लंबा रास्ता तय कर सकती है।[4][5] इस संवैधानिक संशोधन ने केंद्रीय संस्थानों में कुल आरक्षण को 59.50% कर दिया।

प्रासंगिक मामले

  1. भारतीय संविधान की 12, 14, 15, 16, 19, 335 धाराएं देखें.
  2. मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपकम दोराइरंजन AIR 1951 SC 226
  3. महाप्रबंधक, दक्षिण रेलवे बनाम रंगचारी एआईआर (AIR)) 1962 SC 36
  4. एम आर बालाजी बनाम मैसूर राज्य एआईआर (AIR) 1963 एससी (SC) 649
  5. टी. वी देवदासन बनाम संघ एआईआर (AIR) 1964 SC 179.
  6. सी. ए. राजेंद्रन बनाम भारतीय संघ एआईआर (AIR) 1965 एससी (SC) 507.
  7. चामाराजा बनाम मैसूर एआईआर (AIR) 1967 मैसूर 21
  8. बेरियम केमिकल्स लिमिटेड बनाम कंपनी लॉ बोर्ड एआईआर (AIR) 1967 एससी (SC) 295
  9. पी. राजेंद्रन बनाम मद्रास राज्य एआईआर (AIR) 1968 SC 1012
  10. त्रिलोकी नाथ बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य एआईआर (AIR) 1969 एससी (SC) 1
  11. बनाम पंजाब राज्य बनाम हीरा लाल 1970(3) 567 एससीसी (SCC)
  12. ए. पी. राज्य बनाम यू.एस.वी. (USV) बलराम एआईआर (AIR) के 1972 एससी (SC) 1375
  13. केसवानंद भारती बनाम केरल राज्य एआईआर (AIR) 1973 एससी (SC) 1461
  14. केरल राज्य बनाम एन. एम. थॉमस एआईआर (AIR) 1976 SC 490 : (1976) 2 एससीसी (SCC) 310
  15. जयश्री बनाम केरल राज्य एआईआर (AIR) के 1976 एससी (SC) 2381
  16. मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम संघ (1980) 3 एससीसी (SCC) 625: एआईआर (AIR) 1980 एससी (SC) 1789
  17. अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब एआईआर (AIR) 1981 एससी (SC) 487
  18. अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ बनाम संघ (1981) 1 एससीसी (SCC) 246
  19. के.सी. वसंत कुमार बनाम कर्नाटक एआईआर (AIR) 1985 एससी (SC) 1495
  20. भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ज्ञान प्रकाश बनाम के. एस. जग्गन्नाथन (1986) 2 एससीसी (SCC) 679
  21. हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बनाम ए. पी. राज्य बिजली बोर्ड (1991) 3एससीसी (3SCC) 299
  22. इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एआईआर (AIR) 1993 अज 477: 1992 पूरक (3) एससीसी (SCC) 217
  23. उन्नी कृष्णन बनाम ए. पी. राज्य एवं अन्य. (1993 (1) एससीसी (SCC) 645
  24. आर.के. सभरवाल बनाम पंजाब एआईआर (AIR) 1995 एससी (SC) 1371: (1995) 2 एससीसी (SCC) 745
  25. भारतीय संघ बनाम वरपाल सिंह एआईआर (AIR) 1996 एससी (SC) 448
  26. अजीतसिंह जानुजा एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एआईआर (AIR) 1996 एससी (SC) 1189
  27. अशोक कुमार गुप्ता: विद्यासागर गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य. 1997 (5) 201 एससीसी (SCC)
  28. जगदीश लाल एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (1997) 6 एससीसी (SCC) 538
  29. चंदर पाल एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य (1997) 10 एससीसी (SCC) 474
  30. पोस्ट ग्रैजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एडुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ बनाम फैकल्टी एसोसिएशन 1998 एआईआर (AIR)(एससी (SC)) 1767: 1998 (4) एससीसी (SCC) 1
  31. अजीतसिंह जानुजा एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य एआईआर (AIR) 1999 एससी (SC) 3471
  32. इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ. एआईआर (AIR) 2000 एससी (SC) 498
  33. एमजी बदप्पन्वर बनाम कर्नाटक राज्य 2001(2) एससीसी (SCC) 666: एआईआर (AIR) 2001 एससी (SC) 260
  34. टी. एस. ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 8 एससीसी (SCC) 481
  35. एनटीआर युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस विजयवाड़ा बनाम जी बाबू राजेंद्र प्रसाद (2003) 5 एससीसी (SCC) 350
  36. इस्लामिक अकाडमी ऑफ एडुकेशन एवं एएनआर. (Anr) बनाम कर्नाटक एवं अन्य. (2003) 6 एससीसी (SCC) 697
  37. सौरभ चौधरी एवं अन्य बनाम भारतीय संघ. (2003) 11 एससीसी (SCC) 146
  38. पी. ए. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य 2005 एआईआर (AIR) (एसस‍ी (SC)) 3226
  39. आई.आर. चेलो (स्व.) एलआरएस (LRS) द्वारा बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 (2) एससीसी (SCC) 1: 2007 एआईआर (AIR)(एससी (SC))861
  40. एम. नागराज एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य. एआईआर (AIR) 2007 (एससी (SC)) 71
  41. अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारतीय संघ. 2008

यह भी देखें[संपादित करें]

सन्दर्भ[संपादित करें]

  1. "www.savebrandindia.org". मूल से 21 जुलाई 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 20 अक्तूबर 2010.
  2. "IndianExpress.com:: कोर्ट, कोटा और क्रीम". मूल से 13 मई 2008 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 20 अक्तूबर 2010.
  3. उच्चतम न्यायालय के निर्णय Archived 2011-07-15 at the वेबैक मशीन अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत के संघ
  4. "Supreme Court upholds EWS quota in 3-2 split verdict, CJI in minority".
  5. "Reservation policy cannot stay for indefinite period, says Supreme Court".

बाहरी कड़ी[संपादित करें]