भारतीय दण्ड संहिता धारा ९
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भारतीय दण्ड संहिता की धारा ९ अंको के प्रयोग के बारे में है। इसके तहत जहा विशेष रूप से उलेख कर बताया नहीं गया हो वहा बहुवचन अंको में एकवचन और एकवचन में बहुवंचन अंक समिलित होते है।
बाहरी स्रोत
[संपादित करें]https://web.archive.org/web/20100619031443/http://vakilno1.com/bareacts/IndianPenalCode/S9.htm
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