भारतीय दण्ड संहिता धारा ८
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भारतीय दण्ड संहिता की धरा ८ लिंग सम्बन्धी वर्णन के लिए है। इसके तहत पुरुलिंग लिंग सभी व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है चाहे उससे मुतालिक व्यक्ति पुरुष हो या महिला.
बाहरी स्रोत
[संपादित करें]https://web.archive.org/web/20100108050341/http://vakilno1.com/bareacts/IndianPenalCode/S8.htm
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