प्रधानमंत्री आवास योजना

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
प्रधानमंत्री आवास योजना (नगरीय)
देश भारत
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी
मन्त्रालय शहरी विकास मंत्रालय
प्रमुख लोग हरदीप सिंह पूरी
आरम्भ 25 जून 2015; 8 वर्ष पूर्व (2015-06-25)
वर्तमान स्थिति सक्रिय
जालस्थल pmaymis.gov.in

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक योजना है जिसके माध्यम से नगरों व ग्रामीण इलाकों में रहने वाले निर्धन लोगों को उनकी क्रयशक्ति के अनुकूल घर प्रदान किये जाएँगे। सरकार ने ९ राज्यों के ३०५ नगरों एवं कस्बों को चिह्नित किया है जिनमें ये घर बनाए जाएंगे।

"प्रधानमंत्री आवास योजना" या PMAY-शहरी को 2015 में 'सभी के लिए आवास' (Housing for All) पहल के तहत शुरू किया गया था। पीएमएवाई-शहरी में, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (Credit Linked Subsidy Scheme) के जरिए गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाने की सुविधा है, जिसके तहत 2.67 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकती है। यह उन पात्र लाभार्थियों के लिए है जो घर खरीदने, निर्माण करने या उन्नत करने के लिए आवास ऋण लेना चाहते हैं।

सरकार ने इस योजना को 3 फेज' में विभाजित किया है-

  1. पहला फेज अप्रैल 2015 को शुरू किया था और जिसे मार्च 2017 में समाप्त कर दिया गया है इसके अंतर्गत 100 से भी अधिक शहरों में घरो का निर्माण हुआ है।
  2. दूसरा फेज अप्रैल 2017 से शुरू हुआ है जो मार्च 2019 में पूरा होगा इसमें सरकार ने 200 से ज्यादा शहरों में मकान बनाने का लक्ष्य रखा है।
  3. तीसरा फेज अप्रैल 2019 में शुरू किया जाएगा और मार्च 2022 में समाप्त किया जाएगा जिसमे बाकि बचे लक्ष्य को पूरा किया जाएगा।

अगस्त 2022 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2022 तक पहले से स्वीकृत घरों को पूरा करने के लिए सीएलएसएस को छोड़कर सभी कार्यक्षेत्रों के साथ PMAY-U को 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी।

विशेषताएं[संपादित करें]

  • इस योजना के तहत मिलने वाली राशि और सब्सिडी राशि डायरेक्ट उम्मीदवार के बैंक खाते में आएगी जो कि आधार कार्ड से लिंक होगा जिससे कि उसे इसका सम्पूर्ण फायदा मिल सके।
  • प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले पक्के मकान 25 स्कार मीटर (लगभग 270 स्कार फिट) के होंगे जो की पहले से बड़ा दिए गए है पहले इनका आकर 20 स्कार मीटर (लगभग 215 स्कार फिट) तय किया गया था।
  • इस योजना में लगने वाला खर्चा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर किया जायेगा । मैदानी क्षेत्रोँ में इस शेयर की जाने वाली राशि का अनुपात 60:40 होगा वहीं उत्तर-पूर्व और हिमालय वाले तीन राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यह अनुपात 90:10 होगा।
  • प्रधान मंत्री आवास योजना को स्वच्छ भारत योजना से भी जोड़ा गया है इसके अंतर्गत बनने वाले शौचालयो के लिए स्वच्छ भारत योजना के तहत 12,000 रूपए अलग से आवंटित किये जायेंगे।
  • इस योजना के तहत यदि लाभार्थी चाहे तो 70 हजार रुपय का लोन भी ले सकता है जो की बिना ब्याज के होगा जिस क़िस्त रूप में पुनः भरना होगा जो की उसे विभिन्न फाइनेंसियल इंस्टिट्यूट से अप्लाई करके लेना होगा। शहरी चैत्र में उम्मीदबार 70 हजार से अधिक लोन ले सकता है जो की बहुत ही काम ब्याज डरो पर उपलभ्ध होगा। लोन केटेगरी LIG, HIG, MIG केटेगरी के हिसाब से मिलेगी ।
  • लाभार्थी को संपूर्ण सुविधा जैसे टॉयलेट, पीने का पानी, बिजली, सफाई खाना बनाने के लिए धुआ रहित ईंधन, सोशल और तरल अपशिष्टो से निपटने के लिए इस योजना को अन्य योजनाओं से जोड़ा भी गया है।
  • प्रधान मंत्री आवास योजना को पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था ।

योजना[संपादित करें]

भारत के सभी बेघर नागरिकों को केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जिन लोगों के पास अपना खुद का घर नहीं है, सरकार उन्हें वित्तीय सहायता देकर घर बनाने में मदद करती है। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का उद्घाटन किया। साल 2023 तक, प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य लक्ष्य था कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले हर परिवार को अपना खुद का घर होना चाहिए ताकि वे किराया पर घर नहीं लेना पड़े. इस लक्ष्य को लगभग पूरा किया गया है। आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें प्रधानमंत्री किसान योजना, eShram योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), जनसमर्थ योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (APY), प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अटल पेंशन योजना (APY)।

पात्रता[संपादित करें]

इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निम्न पात्रता मापदंड तय किया गया है:-[1]

  • आवेदक की उम्र 70 से कम हो,
  • आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से कोई घर या फ्लॅट न हो,
  • आवेदक द्वारा घर खरीदने के लिए किसी भी प्रकार का सरकारी छुट न लिया हो,
  • घर का मालिकाना हक या तो महिला के नाम से हो, या उस परिवार में केवल पुरुष हों,
  • परिवार की अधिकतम वार्षिक आय ₹18 लाख से अधिक न हो, इसे आर्थिक रूप से 4 अलग-अलग भागों में बांटा गया है:-
    • EWS या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग – सालाना कुल आय ₹3 लाख से कम हो,
    • LIG या निम्न आय वर्ग – ₹3 लाख से ₹6 लाख सालाना,
    • MIG-I या मध्यम आय वर्ग-1 – ₹6 लाख से ₹12 लाख सालाना,
    • MIG-II या मध्यम आय वर्ग-2 – ₹12 लाख से ₹18 लाख सालाना,
  • घर के मरम्मत या सुधार हेतु सिर्फ EWS या LIG वर्ग के लिए है।

आवश्यक दस्तावेज[संपादित करें]

दस्तावेज[संपादित करें]

इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निम्न पात्रता मापदंड तय किया गया है:-[1]

  • आधार कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • पैन कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता नंबर (आधार कार्ड से लिंक)
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

इन्हें भी देखें[संपादित करें]

सन्दर्भ[संपादित करें]

  1. "प्रधानमंत्री आवास योजना - सामान्य प्रश्नोत्तर". PMAY. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार. अभिगमन तिथि 9 अक्टूबर 2022.

बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]