पाकिस्तान की सेनेट के अध्यक्ष

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अध्यक्ष,
पाकिस्तान की सिनेट के
पदस्थ
सादिक सनजरानी

12 मार्च 2018 से
शैलीअंग्रेज़ी:
मिस्टर चेयरमैन
(अनौप्चारिक)
चेयरमैन सिनेट
(औप्चारिक)
उर्दू:
जनाब चेयरमैन
(अनौप्चारिक)
आमीर-ए मजलिस आइवान बाला
(औप्चारिक)
नियुक्तिकर्तासिनेट द्वारा निर्वाचित
अवधि काल3 वर्ष
गठनपाकिस्तान का संविधान
(12 अप्रैल 1973)
प्रथम धारकख़ान हबीबुल्लाह ख़ान मरवाट
(12 अप्रैल 1973)
उत्तरवर्तनद्वितीय
वेबसाइटसेनेट अध्यक्ष
पाकिस्तान
की राजनीति और सरकार

पर एक श्रेणी का भाग
संविधान

पाकिस्तान की सिनेट के अध्यक्ष (उर्दू: ؛چیئرمین سينیٹ अंग्रेज़ी: Chairman senate) या आमीर मजलिस आइवान बाला(उर्दू: امیر مجلس ایوان بالا پاکستان, आइवान बाला (सेनेट) के अध्यक्ष (आमिर मजलिस) पाकिस्तान की सिनेट का सभापति पद है।[1] पाकिस्तान की संविधान के अनुसार सेनेट अध्यक्ष, पाकिस्तान की सिनेट के अधिष्ठाता एवं पाकिस्तान की राष्ट्रपतित्व के उत्तराधिकार पंक्ति में दूसरे स्थान पर हैं। संविधान के अनुसार अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव सिनेट द्वारा ही तीन वर्षीय अवधी हेतु किया जाता है।[2] संविधान के अनुच्छेद 49 के अनुसार, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान, सेनेट अध्यक्ष को राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों से सशक्त किया गया है, एवं अत्यंत दुर्लभ स्थितियों में, अध्यक्ष की भी अनुपस्थिति में यह अधिकार क़ौमी असेम्बली के अध्यक्ष के अधिकार में दिया गया है।[3][4] पाकिस्तान की से नेट के प्रथम अध्यक्ष खान हबीब उल्लाह खान मरवाट थे जबकि वसीम सज्जाद, अब तक, इस पद पर दीर्घतम् समय तक रहने वाले पदाधिकारी हैं।[5]

मुख्य उद्देश्य[संपादित करें]

सेनेट के गठन का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान की सभी संघीय इकाइयों(प्रांतों व प्रदेशों) को एक मंच पर प्रतिनिधित्व देना है(इस संदर्भ में इसे पाकिस्तान में राज्यसभा के द्वंधी के रूप में दखा जा सकता है)। निचले सदन यानी नेशनल असेंबली में मौजूद हर प्रांत से बराबर संख्या में प्रत्येक के प्रतिनिधित्व का अवसर इस सदन में दिया जाता है। वर्तमान समय में सेनेट में कुल 104 सीटें हैं जिनमें से 18 महिलाओं के लिये अरक्षित हैं। इसमें चार प्रांतों में से प्रत्येक के लिये जनसंख्या से निर्आधार 14 सदस्य हैं, और फाटा के लिये 8 सदस्य हैं

इतिहास[संपादित करें]

पाकिस्तान की आजादी के बाद पाकिस्तान की पहली संविधानसभा जो कि दिसंबर 1945 में चुनी गई थी, की जिम्मेदारियों में यह बात महत्वपूर्ण था कि नवस्वतंत्र राज्य पाकिस्तान का संविधान बनाया जाए। विधानसभा ने सर्वसम्मति से 12 मार्च सन् 1949 को उद्देश्य संकल्प(क़रारदाद-ए-मक़ासद) पारित किया, जिसके आदर्शों पर नए संविधान की स्थापना की जानी थी। इससे पहले कि यह सभा उद्देश्य संकल्प के मुताबिक नया संविधान बना पाती, अक्टूबर 1954 में इस सभा को भंग कर दिया गया। नव-गठित संविधानसभा ने मई 1955 में अपने गठन के बाद नया संविधान गठन किया जो 29 फरवरी 1956 को पारित किया गया और 23 मार्च 1956 को लागू कर दिया गया, इस संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन स्थापित किया गया। 14 अगस्त 1947 से 23 मार्च 1956 तक पाकिस्तान में भारत सरकार अधिनियम, १९३५ बतौर संविधान लागू था।

7 अक्टूबर 1958 को देश में सैन्य शासन लागू कर, संविधान को निलंबित कर दिया गया। सैन्य सरकार ने फरवरी 1960 को एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जिसने 1962 के संविधान को गठित किया। इस संविधान के तहत देश में अध्यक्षीय प्रणाली(राष्ट्रपति प्रणाली) लागू किया गया। 25 मार्च 1969 को इस संविधान को भी 1970 की संवैधानिक आपदा के दौरान निलंबित कर दिया गया और आपातकाल घोशित कर दिया गया।

1973 तक पाकिस्तान की संसद एक सदनीय थी। 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध के पश्चात जब पाकिस्तान टूट गया तब पाकिस्तानी सियासी समुदाय में इसके टूटने के कारणों में एक कारण यह भी समझा गया की सरकारें छोटे राज्यों को ध्यान नहीं देता था। अतः 1970 की अंतरिम विधानमंडल ने 1973 का संविधान गठन किया जिसे 12 अप्रैल 1973 को पारित किया गया और 14 अगस्त 1973 को इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान में पूरी तरह से लागू कर दिया गया जिसके अनुसार पाकिस्तान में द्वीसदनीय संसदीय प्रणाली स्थापित की गई। तथा, पहली बार 1973 के संविधान द्वारा एक उच्चसदन, यानी सीनेट को सेवानिवृत्त नियायमूर्ती हबीबुल्लाह खान की अध्यक्षता के साथ, स्थापित किया गया, जो की 1977 कतई पद पर रहे, ताकि सभी छोटे राज्यों को बड़े राज्यों के तरह प्रतिनिधित्व मिल जाए। साथ ही यह भी प्रावधान है की लागू होने हेतु, किसी भी विधेयक को, मजलिस-ए शूरा के दोनों सदनों में पारित होना अनिवार्य किया गया है।

पदाधिकारियों की सूची[संपादित करें]

      निर्दलीय

      इस्लामी जम्हूरी इत्तेहाद/पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़)

      रिपब्लिकन पार्टी (पाकिस्तान)/पाकिस्तान मुस्लिम लीग (क्यू)

      पाकिस्तान पीपल्स पार्टी

      सैन्य


नाम पदग्रहण पदत्याग जन्म/मृत्यु तिथि दल प्रांत
1 खान हबीबुल्लाह खान 6 अगस्त 1973 5 अगस्त 1975 5 दिसम्बर 1978(1978-12-05) (उम्र 77) पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ैबर पख़तूनख़्वा
6 अगस्त 1975 4 जुलाई 1977
2 गुलाम इशाक़ ख़ान 21 मार्च 1985 20 मार्च 1988 27 अक्टूबर 2006(2006-10-27) (उम्र 91) निर्दलीय ख़ैबर पख़तूनख़्वा
21 मार्च 1988 12 दिसंबर 1988
3 वसीम सज्जाद 24 दिसंबर 1988 20 मार्च 1991 30 मार्च 1941 (1941-03-30) (आयु 82) पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़) पंजाब
21 मार्च 1991 20 मार्च 1994
21 मार्च 1994 20 मार्च 1997
21 मार्च 1997 12 अक्टूबर 1999
4 मुहम्मद मियां सूम्रो 23 मार्च 2003 22 मार्च 2006 19 अगस्त 1950 (1950-08-19) (आयु 73) पाकिस्तान मुस्लिम लीग (क्यू) सिंध
23 मार्च 2006 11 मार्च 2009
5 फर्रुख नाइक 12 मार्च 2009 11 मार्च 2012 3 जनवरी 1950 (1950-01-03) (आयु 74) पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध
6 नैयर हुसैन बुखारी 12 मार्च 2012 12 मार्च 2015 23 दिसम्बर 1952 (1952-12-23) (आयु 71) पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध
7 रज़ा रब्बानी 12 मार्च 2015 23 जुलाई 1952 (1952-07-23) (आयु 71) पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध

समयरेखा

फ़रूक नायकमुहम्मद मियां सूमरोपद स्थगित गुलाम इशाक खानपद स्थगितखान हबीबुल्लाह खान

इन्हें भी देखें[संपादित करें]

सन्दर्भ[संपादित करें]

  1. Article 60(1) Archived 2016-02-04 at the वेबैक मशीन of the Chapter 2: Majlis-e-Shoora (Parliament) in Part III of the Constitution of Pakistan.
  2. Article 60(2), 63(6–7) Archived 2016-02-04 at the वेबैक मशीन of the Chapter 2: Majlis-e-Shoora (Parliament) in Part III of the Constitution of Pakistan.
  3. Article 49(1) Archived 2016-02-04 at the वेबैक मशीन of the Chapter 1: The President in Part III of the Constitution of Pakistan.
  4. Article 49(2) Archived 2016-02-04 at the वेबैक मशीन of the Chapter 1: The President in Part III of the Constitution of Pakistan.
  5. Senate chairman. "Chairman of the Senate". http://www.senate.gov.pk/. Senate of Pakistan press. मूल से 26 अप्रैल 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 29 April 2015. |website= में बाहरी कड़ी (मदद)