तम्बाकू बोर्ड

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भारतीय तंबाकू बोर्ड का गठन भारतीय तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा (4) के तहत 1 जनवरी, 1976 को एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था।[1] यह बोर्ड भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, के अन्तर्गत्त आता है। इस बोर्ड का मुख्यालय आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में है एवं बोर्ड अध्यक्ष भारत में तंबाकू उद्योग के विकास के लिए उत्तरदायी हैं।

कार्य कलाप[संपादित करें]

बोर्ड का प्राथमिक कार्य तंबाकू और उससे संबद्ध उत्पादों की सभी किस्मों का निर्यात संवर्धन है। इसके अलावा इसके कार्य उत्पादन, वितरण (घरेलू खपत और निर्यात के लिए) और फ्ल्यू क्योर वर्जीनियां (एफसीवी) तंबाकू के विनियमन तक फैले हुए हैं।[2]

बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]

https://tobaccoboard.com/

सन्दर्भ[संपादित करें]

  1. "तंबाकू बोर्ड – Mcommerce". अभिगमन तिथि 2022-04-07.
  2. "भारतीय तम्बाकू बोर्ड". tobaccoboard.com/. मूल से 19 सितंबर 2021 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि April 7, 2022.