जनमत-संग्रह
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जनमत-संग्रह (अंग्रेज़ी: Plebiscite या Referendum) प्रत्यक्ष मतदान की एक प्रक्रिया है, जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के मतदाताओं को किसी प्रस्ताव, नीति या कानून को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए मतदान करने का अवसर दिया जाता है।[1]
दूसरे शब्दों में, जनमत-संग्रह के माध्यम से सरकार किसी महत्वपूर्ण निर्णय, जैसे नए संविधान का निर्माण, संविधान में संशोधन, या किसी नए कानून के संबंध में जनता की राय प्राप्त करती है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण रूप है।
प्रकार
[संपादित करें]जनमत-संग्रह विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं:
- संवैधानिक जनमत-संग्रह – संविधान में संशोधन से संबंधित
- विधायी जनमत-संग्रह – किसी कानून को स्वीकार या अस्वीकार करने हेतु
- परामर्शात्मक जनमत-संग्रह – सरकार द्वारा जनता की राय जानने के लिए
विशेषताएँ
[संपादित करें]जनमत-संग्रह की कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
- इसमें नागरिक सीधे निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं
- यह बहुसंख्यक मत पर आधारित होता है
- यह सार्वजनिक हित और जनकल्याण से संबंधित विषयों पर केंद्रित होता है
- यह लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देता है
महत्व
[संपादित करें]जनमत-संग्रह लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। इसके माध्यम से सरकारें महत्वपूर्ण निर्णयों पर जनता
- ↑ "Referendum". Encyclopaedia Britannica.