गवाह

विधि में गवाह अथवा साक्षी वह व्यक्ति होता है जो स्वेच्छा या मजबूरी से लिखित या मौखिक रूप में किसी तथ्य का साक्ष्य प्रस्तुत करता है जिसे वह जानता है या जानने का दावा करता है और यह साक्ष्य कानूनी कार्यवाही में उपयोग होता है। एक प्रत्यक्षदर्शी गवाह वह व्यक्ति होता है जिसे अपनी इंद्रियों जैसे, दृष्टि, श्रवण, गंध, स्पर्श के माध्यम से किसी घटना का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है।
गवाह के प्रकार
[संपादित करें]गवाह के कुछ प्रकार निम्नलिखित है:—
- जनश्रुति गवाह
- विशेषज्ञ गवाह
- सरकारी गवाह
- गुप्त गवाह
जनश्रुति गवाह
[संपादित करें]वह होता है जो किसी और द्वारा कही गई या लिखी गई बातों के बारे में गवाही देता है।[1] अधिकांश अदालती कार्यवाहियों में जनश्रुति के साक्ष्य पर सीमाएँ लागु होती हैं, लेकिन कुछ विशेष मामलों में जैसे न्यायाधीश जाँच, प्रशासनिक कार्यवाही या वारंट के समर्थन में यह स्वीकार्य हो सकते हैं।
विशेषज्ञ गवाह
[संपादित करें]वह व्यक्ति होता है जिसके पास किसी विशेष मामले से संबंधित विशेष ज्ञान होता है, जो अन्य साक्ष्यों, जैसे गवाही, दस्तावेज़ या तकनीकी साक्ष्य (जैसे फिंगरप्रिंट) को समझने में मदद करता है।,[2]
सरकारी गवाह
[संपादित करें]वह व्यक्ति होता है जो किसी अपराध में अपने साथियों को दोषी ठहराता है। इसके बदले उन्हें कम सजा, प्रतिरक्षा, या अदालत से सुरक्षा मिलती है। गवाही देने के बाद उसे गवाह सुरक्षा कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है।
गुप्त गवाह
[संपादित करें]वह होता है जिसकी पहचान अदालत द्वारा गुप्त रखी जाती है, जिससे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
सन्दर्भ
[संपादित करें]- ↑ "गवाह सुरक्षा और गुमनामी". www.cps.gov.uk. अभिगमन तिथि 2020-12-14.
- ↑ "जाँच". www.justice.gov (अंग्रेज़ी में). 2014-11-07. अभिगमन तिथि 2020-10-22.