कैवियट
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किसी व्यक्ति को इस तरह की भी आशंका हो सकती है कि किसी मामले को ले कर उस के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही संस्थित करके अथवा पहले से संस्थित किसी वाद या कार्यवाही में कोई आवेदन प्रस्तुत कर कोई आदेश प्राप्त किया जा सकता हो। ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति के पास एक मार्ग तो यह है कि आशंका में जीते हुए उसे सच या मिथ्या होने की प्रतीक्षा करे या फिर अदालत में खुद व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 148-अ के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करे। इस आवेदन को आपत्ति-सूचना या केवियट (caveat) कहा जाता है।
बाहरी कड़ियाँ
[संपादित करें]- किसी व्यक्ति द्वारा अदालत से आप के विरुद्ध अचानक कोई आदेश लाने की आशंका होने पर कैवियट प्रस्तुत करें (तीसरा खंभा, हिन्दी चिट्ठा)
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