कारावास
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कारावास (अंग्रेज़ी: Prison) एक बंदी-दशा है जहाँ ऐसे अपराधियों को कारागार में रखा जाता है जिन्हें कानून के तहत उनकी स्वतंत्रता से वंचित किया गया है। आमतौर पर यह उन लोगों के लिए होती है जिन्हें किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, या फिर मुक़दमे के दौरान हिरासत में रखा गया हो। कारावास या कैद किसी भी कारण से किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है, चाहे वह सरकार के अधिकार से हो या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जिसके पास ऐसा करने का अधिकार न हो।[1]

भारत में कारावास व्यवस्था
[संपादित करें]भारत में कारागार राज्य सरकारों के अधीन आता है। प्रमुख प्रकार हैं:
- केंद्रीय कारागार जैसे यरवदा केंद्रीय कारागार
- ज़िला कारागार
- उप-कारागार (Sub-jail)
- खुला कारागार (Open prison)
भारतीय कारागार अधिनियम 1894, कारावासों के संचालन के लिए एक प्रमुख कानून है।[2]
इन्हें भी देखें
[संपादित करें]सन्दर्भ
[संपादित करें]- ↑ "New international encyclopedia : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive". Internet Archive. 23 October 2016. अभिगमन तिथि: 8 April 2025.
- ↑ "कारागार अधिधियम, 1894" (PDF). अभिगमन तिथि: 8 April 2025.