कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

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कर्मचारी के हित मे दिया जाने वाली बीमा बीमा धन राशि जिसके तहत कर्मचारी अगर दुर्घटना ग्रस्त होता है , तो उसको एक कंपनी द्वारा दी जाने वाली एक मुस्त रकम जिससे की कर्मचारी पर एक दम से कोई बोझ ना आ सके उसे सरकार द्वारा भी कुछ लाभ मिलता है।