आंग्ल-हिन्दू विधि

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आंग्ल-हिन्दू विधि (Anglo-Hindu law) से आशय उन कानूनों से है जो भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के समय लागू किए गए थे और जो हिन्दुओं, बौद्ध, जैन और सिखों पर लागू होते थे।[1]

सन्दर्भ[संपादित करें]

  1. Ludo Rocher (1972), Indian response to Anglo-Hindu law, Journal of the American Oriental Society, 92(3), pages 419-424

इन्हें भी देखें[संपादित करें]