अभियुक्त
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न्यायशास्त्र में अभियुक्त या बचाव पक्ष (defendant) वह पक्ष (व्यक्ति या दल) होता है जिसके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा में आरोप लगाया जाता है। दण्डविधि में अभियुक्त को मुलज़िम भी कहा जाता है, अर्थात् वह व्यक्ति जिसपर इल्ज़ाम (आरोप) लगा हो। इसके विपरीत अभियोगी या मुद्दई (plaintiff) वह पक्ष होता है जो मुकदमा लाकर किसी पर आरोप लगाता है।[1][2]
इन्हें भी देखें
[संपादित करें]सन्दर्भ
[संपादित करें]- ↑ Brian A. Garner, ed. (2014). ""Suit"". Black's Law Dictionary (10th ed.). West (publisher).
- ↑ Abram, Lisa L. (2000). "Civil Litigation". The Official Guide to Legal Specialties. Chicago: National Association for Law Placement, Harcourt Legal & Professional Publications. p. 71. ISBN 978-0-15-900391-6.