अनिवार्य मतदान
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अनिवार्य मतदान का अर्थ है कि कानून के अनुसार किसी चुनाव में मतदाता को अपना मत देना या मतदान केन्द्र पर उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि कोई वैध मतदाता, मतदान केन्द्र पहुंचकर अपना मत नहीं देता है तो उसे पहले से घोषित कुछ दण्ड का भागी बनाया जा सकता है।
वर्तमान समय में 33 देशों में मतदान करना जरूरी है। कई देशों में मतदान ना करने पर दंड का प्रावधान है।
इन्हें भी देखें
[संपादित करें]बाहरी कड़ियाँ
[संपादित करें]- गुजरात में अनिवार्य मतदान विधेयक पारित[मृत कड़ियाँ] (भास्कर)
- अनिवार्य मतदान, गुजरात की पहल, लाभ, हानि और इतिहास (तरकश)
- अनिवार्य मतदान की आवश्यकता[मृत कड़ियाँ]
- क्रांतिकारी है अनिवार्य और नकारात्मक वोटिंग का प्रावधानः नरेन्द्र मोदी
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance - Compulsory voting information
- Suffrage - The CIA World Factbook
- Compulsory Voting, Not
- - Australian Electoral Commission - Electoral Backgrounder - Compulsory Voting
- - Australian Electoral Commission Australian Electoral Commission
- European Consortium for Political Research (ECPR) Sessions of Workshops 2007, Workshop No.7: Compulsory Voting: Principle and Practice -- academic conference papers on compulsory voting
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