हाशिमपुरा नरसंहार

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हाशिमपुरा नरसंहार

हाशिमपुरा नरसंहार, 42 लोगों की की सामूहिक हत्या की एक घटना है जो 22 मई 1987 को उत्तर प्रदेश राज्य, भारत के मेरठ के पास, 1987 में मेरठ में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान हुई थी। प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी के 19 कर्मियों ने शहर के हाशिमपुरा मुहल्ले (इलाके) के 42 मुस्लिम युवकों को गोलबंद किया, उन्हें शहर के बाहरी इलाके में ले गए, उन्हें गोली मार दी और उनके शरीर को पास की सिंचाई नहर में फेंक दिया। कुछ दिनों बाद, शव नहर में तैरते हुए पाए गए और हत्या का मामला दर्ज किया गया। आखिरकार, 19 लोगों पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया। मई 2000 में, 19 अभियुक्तों में से 16 ने आत्मसमर्पण कर दिया और बाद में जमानत पर रिहा हुए। जबकि, अन्य तीन अभियुक्तों की हस्तक्षेप अवधि में मृत्यु हो गई। 2002 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि केस का ट्रायल गाजियाबाद जिला अदालत से दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट परिसर में एक सत्र न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए। [1] [2]

21 मार्च 2015 को, 1987 के हाशिमपुरा नरसंहार मामले में आरोपी सभी 16 लोगों को अपर्याप्त सबूतों के कारण तीस हजारी कोर्ट ने बरी कर दिया। [3] कोर्ट ने जोर देकर कहा कि बचे लोग आरोपी पीएसी के किसी भी जवान को नहीं पहचान सकते। 31 अक्टूबर, 2018 को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीएसी के 16 कर्मियों को दोषी ठहराया और उन्हें निचली अदालतों के फैसले को पलटते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। [4] [5] [6]

घटना[संपादित करें]

अप्रैल 1987 में सांप्रदायिक दंगों के बाद, सांप्रदायिक रूप से आक्रोशित माहौल में मेरठ पर कब्जा कर लिया गया था; पीएसी को बुलाया गया था, लेकिन दंगों के थमने के बाद इसे वापस ले लिया गया। हालांकि, 19 मई के आसपास फिर से हिंसा भड़क उठी, जब आगजनी के कारण 10 लोग मारे गए, इस प्रकार सेना को फ्लैग मार्च करने के लिए बुलाया गया। सीआरपीएफ की सात कंपनियां दिन के दौरान शहर में पहुंचीं, जबकि पीएसी की 30 कंपनियों भेजी गयीं थी और अनिश्चितकालीन कर्फ्यू घोषित किया गया था। [7] अगले दिन, मॉबर्स ने गुलमर्ग सिनेमा हॉल को जला दिया, और मरने वालों की संख्या 22 हो गई, साथ ही 75 घायल हो गए, शूट-एट-साईट के आदेश 20 मई 1987 को जारी किए गए।

22 मई 1987 की रात, प्लाटून कमांडर सुरिंदर पाल सिंह के नेतृत्व में 19 पीएसी के जवानों ने मेरठ के हाशिमपुर मुहल्ले में मुस्लिमों को जमा कर लिया । बूढ़े और बच्चों को बाद में अलग कर दिया गया और जाने दिया गया। वे कथित तौर पर उनमें से लगभग 40-45 लोगों को ले गए, जिनमें ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर और बुनकर थे, जो एक ट्रक में मुराद नगर, गाजियाबाद जिले के ऊपरी गंगा नहर में ले गए, बजाय उन्हें पुलिस स्टेशन में ले जाने के। यहां कुछ को एक-एक करके गोली मारी गई और नहर में फेंक दिया गया। एक गोली पीएसी के एक सिपाही को भी घायल कर गई। कुछ के मारे जाने के बाद, रोड पर जा रहे वाहनों की हेडलाइट्स में देखे जाने के डर से पीएसी के जवान ज़िंदा लोगों को साथ लेकर उक्त स्थान से दूसरी जगह की तरफ चल दिए। उनमें से चार लोग, गोली से मृत होने का नाटक करके भाग गए और फिर तैरकर दूर पहुंचे । उनमें से एक ने मुराद नगर पुलिस स्टेशन में पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की। [8] [9]

बचे हुए लोगों को ट्रक में गाजियाबाद के मकनपुर गाँव के पास हिंडन नदी नहर में ले जाया गया, गोली मारी गई और उनके शव नहर में फेंक दिए गए। इधर, फिर से गोली चलाने वाले दो लोग बच गए और लिंक रोड पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की। [8][9][10]

परिणाम[संपादित करें]

जैसे ही घटना की खबर पूरे मीडिया में फैली, अल्पसंख्यक अधिकार संगठनों और मानवाधिकार संगठनों ने अपनी नाराजगी जताई। [1] प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 30 मई को मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के साथ शहर और दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। [11] मानव अधिकार संस्था, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ( पीयूसीएल ), ने एक जांच समिति का गठन किया जिसमे पीयूसीएल के अध्यक्ष (पूर्व न्यायाधीश) राजिन्दर सच्चर, इंद्रकुमार गुजराल (जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने), और अन्य लोगों को शामिल किया गया . समिति ने 23 जून 1987 को इसकी रिपोर्ट दी ।

1988 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस की अपराध शाखा केंद्रीय जांच विभाग (CBCID) द्वारा एक जांच का आदेश दिया । तीन सदस्यीय आधिकारिक जांच टीम के पूर्व की अध्यक्षता में महालेखा परीक्षक ज्ञान प्रकाश 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, हालांकि यह रिपोर्ट 1995 तक सार्वजनिक नहीं किया गया था, जब पीड़ितों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में ले गया था ।

सीबी-सीआईडी जांच के दौरान, लिंक रोड पुलिस स्टेशन के प्रभारी, उप-निरीक्षक वीरेंद्र सिंह ने कहा कि घटना के बारे में जानकारी मिलने पर वह हिंडन नहर की ओर गए, जहां उन्होंने एक पीएसी ट्रक को साइट से वापस जाते हुए देखा। जब उन्होंने ट्रक का पीछा किया, तो उन्होंने देखा की ट्रक पी.ऐ.सी. के 41 वें वाहिनी शिविर में प्रवेश किया। विभूति नारायण राय, पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद, और नसीम जैदी, जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद, भी 41 वीं वाहिनी पहुंचे और वरिष्ठ पीएसी अधिकारियों के माध्यम से ट्रक का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। [1] सीबी-सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट में पीएसी और पुलिस विभाग के 37 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश की और 1 जून 1995 को सरकार ने उनमें से 19 के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी। इसके बाद, 20 मई 1997 को, मुख्यमंत्री मायावती ने शेष 18 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी। [12]

RTI क्वेरी[संपादित करें]

24 मई 2007 को, इस घटना के बीस साल बाद, दो जीवित बचे लोगों और पीड़ित परिवारों के 36 सदस्यों ने लखनऊ का दौरा किया और पुलिस महानिदेशक कार्यालय में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 (RTI) के तहत 615 आवेदन दायर किए, जिनके बारे में जानकारी मांगी गई। मामला। [8] पूछताछ में पता चला कि सितंबर में सभी आरोपी सेवा में रहे और उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में इस घटना का कोई भी जिक्र नहीं था। [13] पांच लोग जो गोली लगने के बावजूद बच गए थे, बाद में 2007 में अभियोजन मामले के गवाह बने।

आगे देखें[संपादित करें]

संदर्भ[संपादित करें]

  1. "Justice out of sight". Volume 22 – Issue 10. Frontline. 7–20 May 2005. मूल से 10 August 2008 को पुरालेखित.
  2. "Hashimpura massacre: Rifles given to PAC". The Times India. 27 Jul 2006. मूल से 4 नवंबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 मई 2020.
  3. "16 acquitted in 1987 Hashimpura massacre case". The Hindu. Delhi. The Hindu. 21 March 2015. अभिगमन तिथि 21 March 2015.
  4. "1987 Hashimpura massacre case: Delhi HC sentences 16 ex-policemen to life imprisonment". The Economic Times. 31 October 2018. अभिगमन तिथि 17 March 2020.
  5. Hashimpura Massacre: A brutal and bone – chilling action of custodial killings (PDF). मूल (PDF) से 16 जुलाई 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 17 March 2020.
  6. "Delhi High Court sentences 16 ex-cops to life imprisonment in Hashimpura massacre case". The Print. 31 October 2018. मूल से 21 अक्तूबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 17 March 2020.
  7. "10 Killed In Meerut Clashes: Army Called Out". The Indian Express. 19 May 1987. मूल से 19 मार्च 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 मई 2020.
  8. "Hashimpura survivors file 615 RTI applications in 20 years long pursuit of justice". Asian Tribune. 25 May 2007. मूल से 18 सितंबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 मई 2020. सन्दर्भ त्रुटि: <ref> अमान्य टैग है; "at" नाम कई बार विभिन्न सामग्रियों में परिभाषित हो चुका है
  9. "Hashimpura massacre: Court records statement of 5 witnesses". Zee News. 15 May 2010. मूल से 27 मई 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 मई 2020.
  10. Engineer, Asgharali (1988). Delhi-Meerut riots: analysis, compilation, and documentation. Ajanta Publications (India). पृ॰ 24. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 81-202-0198-1.
  11. "Rajiv Visits Meerut". The Indian Express. 31 May 1987. मूल से 19 मार्च 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 मई 2020.
  12. "Mayawati shrugs off resurrected Hashimpura ghost". 19 June 1997. मूल से 13 दिसंबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 मई 2020.
  13. "Hashimpura: 20 years later, accused cops yet to face action". The Indian Express. 5 Sep 2007. मूल से 19 मार्च 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 मई 2020.

बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]