सहकारी एवं अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित मंत्रालय, भारत सरकार

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सहकारी एवं अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित मंत्रालय, भारत सरकार, भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग करके 29 जनवरी 2006 को बनाया गया था। यह अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के लिए केंद्र सरकार के नियामक और विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए सर्वोच्च निकाय है और भारत में अल्पसंख्यक भाषाई समुदाय, जिनमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी (पारसी) और जैन शामिल हैं, को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा 2 (सी) के तहत भारत के राजपत्र[1] में अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है।[2]

मुख्तार अब्बास नकवी ने 4 सितंबर 2017 को अल्पसंख्यक मामलों के कैबिनेट मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया।[3] जब नजमा हेपतुल्ला कैबिनेट मंत्री थीं, तब उन्होंने अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। 12 जुलाई 2016 को नजमा हेपतुल्ला के इस्तीफे के बाद, नकवी को मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया था।

मंत्रालय भाषाई अल्पसंख्यकों और भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त के कार्यालय, एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व, पाकिस्तान में गैर-मुस्लिम तीर्थस्थलों और भारत में मुस्लिम तीर्थस्थलों की सुरक्षा और संरक्षण में पंत-मिर्जा के संदर्भ में भी शामिल है। विदेश मंत्रालय के परामर्श से 1955 का समझौता।[4] प्रभारी मंत्री भारत की केंद्रीय वक्फ परिषद के अध्यक्ष भी हैं, जो राज्य वक्फ बोर्डों के संचालन का प्रबंधन करती है।[5] अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय हर साल भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को मोमा छात्रवृत्ति प्रदान करता है। मोमा छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की एक छात्रवृत्ति योजना है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के उन छात्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से शुरू की गई है जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं और भारत में उच्च अध्ययन करना चाहते हैं।[6][7] भारत में अल्पसंख्यक समुदायों में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रदान की जाती है।[8]

संवैधानिक अनुच्छेद: 350ख.

  1. भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा ।
  2. विशेष अधिकारी का यह कतर्व्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायो से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरलो पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनो को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्श रखवाएगा और संबंधित राज्यो के सरकारो को भिजवाएगा ।

इसका निर्णय राज्यों के आधार पर किया जाना है क्योंकि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया गया है।[उद्धरण चाहिए]

इन्हें भी देखें[संपादित करें]

संदर्भ[संपादित करें]

  1. "Extraordinary Gazette of India Notification" (PDF). egazette.nic.in. Govt. of India. अभिगमन तिथि 10 October 2016.
  2. "Ministry Of Minority Affairs" (PDF). मूल (PDF) से 2010-09-25 को पुरालेखित.
  3. "About the Ministry", Minorityaffairs.gov.in, मूल से 2018-12-25 को पुरालेखित, अभिगमन तिथि 25 December 2018
  4. Allocation of Business Rules, मूल से 2018-12-25 को पुरालेखित
  5. "Members". CFC website. मूल से 2010-10-04 को पुरालेखित.
  6. "Archived copy" (PDF). मूल (PDF) से 10 अक्टूबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 10 अक्टूबर 2016.सीएस1 रखरखाव: Archived copy as title (link)
  7. "MOMA SCHEMES post matric guidelines" (PDF). Scholarships.gov.in. GOI. मूल (PDF) से 10 अक्तूबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 10 October 2016.
  8. "Ministry Of Minority Affairs" (PDF). मूल (PDF) से 2010-09-25 को पुरालेखित.