भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त
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भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है, और भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चु्नाव करवाने का जिम्मेदार होता हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल ६ वर्ष या ६५ साल, जो पहले हो, का होता है। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीश के सामान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता हैं।
[संपादित करें] मुख्य चुनाव आयुक्त
मुख्य चुनाव आयुक्तों की सुची [1] :
- सुकुमार सेन : 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958
- के. वी. के. सुंदरम : 20 दिसंबर 1958 से 30 सितंबर 1967
- एस. पी. सेन वर्मा : 1 अक्तूबर 1967 से 30 सितंबर 1972
- डा. नागेन्द्र सिंह : 1 अक्तूबर 1972 से 6 फरवरी 1973
- टी. स्वामीनाथन : 7 फरवरी 1973 से 17 जून 1977
- एस. एल. शकधर : 18 जून 1977 से 17 जून 1982
- आर. के. त्रिवेदी : 18 जून 1982 से 31 दिसंबर 1985
- आर. वी. एस शास्त्री : 1 जनवरी 1986 से 25 नवंबर 1990
- वी. एस. रमादेवी : 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990
- टी. एन. शेषन : 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996
- एम. एस. गिल : 12 दिसंबर 1996 से 13 जून 2001
- जे. एम. लिंगदोह : 14 जून 2001 से 7 फरवरी 2004
- टी. एस. कृष्णमूर्ति : 8 फरवरी 2004 से 15 मई 2005
- बी. बी. टंडन : 16 मई 2005 से 28 जून 2006
- एन गोपालस्वामी: 29 जून 2006 से20 अप्रेल 2009
- नवीन चावला: 21 अप्रेल 2009 से २९ जुलाई २०१०
- शाहबुद्दीन याकूब कुरैशी: ३० जुलाई २०१० से
[संपादित करें] बाहरी कड़ियाँ
मुख्य चुनाव आयुक्त (indian-elections.com)
- ↑ "Previous Chief Election Commissioners". Election Commission of India. http://www.eci.gov.in/Audio_VideoClips/previous-ces.asp.