जज़िया
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इस्लामी कानून के तहत, जज़िया एक प्रतिव्यक्ति कर है, जिसे एक इस्लामिक राष्ट्र द्वारा इसके गैर मुस्लिम पुरुष नागरिकों पर जो कुछ मानदंडों को पूरा करते हों, पर लगाया जाता है। यह कर उन गैर मुस्लिम योग्य या स्वस्थ शरीर वाले वयस्क पुरुषों पर लगाया जाता है/था जिनकी आयु सेना मे काम करने लायक हो/होती थी साथ ही वो इसे वहन करने मे सक्षम हों/होते थे,[1] कुछ अपवादों को छोड़कर,[2][3] लेकिन कई बार इसे सभी गैर मुस्लिमों पर बिना किसी शर्त के लगाया गया है। हालांकि इतिहास में विभिन्न समयों पर इसे हटाया भी गया है।
[संपादित करें] संदर्भ
- ↑ Kennedy, Hugh (2004). The Prophet and the Age of the Caliphates. Longman. pp. 68.
- ↑ Shahid Alam, Articulating Group Differences: A Variety of Autocentrisms, Journal of Science and Society, 2003
- ↑ Ali (1990), pg. 507
[संपादित करें] इन्हें भी देखें
[संपादित करें] बाहरी कड़ियाँ
- जजिया की वापसी
- Aurangzeb, as he was according to Mughal Records
- Taliban’s Jizya on Sikhs - Taqaza eMagazine
- Jizya - Encyclopædia Britannica
- The Fair Logic of Jizyah - Jasser Auda