छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की स्थापना छत्तीसगढ़ में लोक सेवा में नियुक्तियों तथा सिविल सेवा से संबंधित सभी विषयों पर शासन को परामर्श देने हेतु की गई है। आयोग की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत छत्तीसगढ़ शासन दिनांक 23 मई 2001 को की गई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का कार्यालय, नार्थ ब्लाक, सेक्टर -19 नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़ पिन कोड - 492002 (North Block, Sector-19. Nava Raipur, Atal Nagar (Chhattisgarh), Pin - 492002) पास स्थित है।

कार्य[संपादित करें]

भारत के संविधान द्वारा आयोग के लिए निम्नलिखित कार्य निर्धारित किये गये हैः

1. राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षा का संचालन करना।

2. निम्नलिखित विषयों पर राज्य शासन को परामर्श :-

(क) सिविल सेवाओं में और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर।

(ख) सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रोन्नति और अंतरण करने में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर और नियुक्ति, प्रोन्नति या अंतरण के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर।

(ग) ऐसे व्यक्ति पर, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार की सिविल हैसियत में सेवा कर रहा है, प्रभाव डालने वाले, सभी अनुशासनिक विषयों पर, जिनके अंतर्गत ऐसे विषयों से संबंधित अभ्यावेदन या याचिकाएं हैं।

(घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके संबंध में, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या सिविल हैसियत में सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई क्षतियों के बारे में पेंशन अधिनिर्णीत किए जाने के लिए किसी दावे पर और ऐसे अधिनिर्णय की रकम विषयक प्रश्न पर।

इन्हें भी देखें[संपादित करें]

बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]