केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद
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| लघुरूप | सी.सी.आई.एम |
|---|---|
| स्थापना | १९७१ |
| स्थल | नई दिल्ली |
| क्षेत्र सेवा | भारत |
| पितृ संगठन | आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार |
| जालपृष्ठ | CCIM |
केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद (अंग्रेज़ी: सेन्ट्रल काउन्सिल ऑफ इण्डियन मेडिसिन, लघु:CCIM) आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन इंडियन मेडिसिन सेन्ट्रल काउन्सिल अधिनियम, १९७०, धारा ४८ के अंतर्गत्त १९७१ में स्थापित एक स्वायत्त संस्था है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की व्यावसायिक परिषद है, जिसका ध्येय भारतीय औषधि क्षेत्र में आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध प्रणालियों सहित उच्च शिक्षा का पर्यवेक्षण करना है। [1][2][3]
संदर्भ [संपादित करें]
- ↑ CCIM जालस्थल, अभिगमन तिथि: १५ जनवरी, २०१०
- ↑ "हायर एड्युकेशन इन इण्डिया". उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार. http://www.education.nic.in/higedu.asp. अभिगमन तिथि: २००९-११-१६.
- ↑ "प्रोफ़ेशनल काउन्सिल्स". 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत)' (UGC) जालस्थल. http://www.ugc.ac.in/inside/pcouncil.html.
बाहरी सूत्र [संपादित करें]
- केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद- आधिकारिक जालस्थल